यदि 'वाणिज्यिक विवाद का मूल्य' एक करोड़ रुपये से अधिक है तो ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत केवल वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश होगा: तेलंगाना हाईकोर्ट

Avanish Pathak

17 Jun 2022 6:29 AM GMT

  • यदि वाणिज्यिक विवाद का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक है तो ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत केवल वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश होगा: तेलंगाना हाईकोर्ट

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि यदि कोई विवाद वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2 (1) (सी) (vii) के तहत एक 'वाणिज्यिक विवाद' का गठन करता है, और विवाद घरेलू मध्यस्थता का विषय है जिसका 'निर्दिष्ट' मूल्य' एक करोड़ रुपये से अधिक है, फिर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत आवेदन केवल वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष ही पेश होगा, न कि सिविल कोर्ट के समक्ष।

    जस्टिस पी नवीन राव और जस्टिस संबाशिवराव नायडू की खंडपीठ ने कहा कि अचल संपत्ति को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए 'उपयोग की गई' के रूप में माना जाए, ताकि यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) (vii) के दायरे में आ जाए, यह आवश्यक नहीं है कि वर्तमान पट्टेदार उक्त संपत्ति में वाणिज्यिक ऑपरेशन्स शुरू करे। कोर्ट ने कहा कि यह पर्याप्त है कि अचल संपत्ति पहले से ही किसी और द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा रही है।

    प्रतिवादी/लेसी मेसर्स एए एवोकेशंस प्रा लिमिटेड और अपीलकर्ता/लेसर तेलंगाना राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने एक पट्टा समझौता (lease agreement)किया। पट्टा समझौते के तहत, प्रतिवादी को पट्टे पर दी गई संपत्ति पर पर्यटन और पार्टी एरिया के विकास, संचालन और रखरखाव की अनुमति दी गई थी। पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न होने के बाद, प्रतिवादी ने मध्यस्थता समझौते को लागू किया।

    प्रतिवादी ने सिविल कोर्ट के समक्ष ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत एक आवेदन दायर कर मध्यस्थ कार्यवाही शुरू होने तक सुरक्षा के अंतरिम उपायों की मांग की। प्रतिवादी ने दीवानी अदालत से अंतरिम राहत की मांग करते हुए अपीलकर्ता को पट्टे पर दी गई संपत्ति के परिसर से प्रतिवादी को जबरदस्ती और अवैध रूप से बेदखल करने से रोक दिया। उक्त आवेदन को सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, जिसने प्रतिवादी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी। इस आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता ने तेलंगाना हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की।

    अपीलकर्ता तेलंगाना राज्य पर्यटन विकास ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि चूंकि पार्टियों के बीच विवाद एक वाणिज्यिक विवाद था जो एक वाणिज्यिक लेनदेन से पैदा हुआ था, ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत प्रतिवादी द्वारा आवेदन वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना चाहिए था, न कि सिविल कोर्ट के समक्ष।

    अपीलकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा दायर उक्त आवेदन पर आदेश पारित करने का सिविल न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

    अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसने सिविल कोर्ट के समक्ष ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत आवेदन की स्थिरता पर विवाद का मुद्दा उठाया था, हालांकि, सिविल कोर्ट ने उक्त प्रारंभिक मुद्दे पर विचार नहीं किया।

    प्रतिवादी/लेसी एए एवोकेशन्स ने कहा कि प्रतिवादी ने पट्टे पर दी गई संपत्ति पर कोई व्यावसायिक गतिविधि शुरू नहीं की थी और पट्टे पर दी गई संपत्ति का उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए, पार्टियों के बीच विवाद एक व्यावसायिक विवाद नहीं था। इस प्रकार, प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत उसके द्वारा दायर आवेदन सिविल कोर्ट के समक्ष विचारणीय था।

    कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने सिविल कोर्ट के समक्ष दायर अपनी लिखित दलीलों में तर्क दिया था कि चूंकि पार्टियों के बीच लेन-देन वाणिज्यिक प्रकृति का था और विवाद का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक था, सिविल कोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता ने उक्त प्रारंभिक आपत्ति उठाई थी और सिविल कोर्ट के समक्ष यह कहा था कि प्रतिवादी को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत प्रदान किए गए उपाय का लाभ उठाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा कि सिविल कोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई उक्त प्रारंभिक आपत्तियों को दर्ज नहीं किया और प्रारंभिक आपत्तियों की वैधता पर कोई चर्चा नहीं की। कोर्ट ने नोट किया कि सिविल कोर्ट ने केवल यह माना कि अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियां, कारणों का विस्तार किए बिना, सुनवाई योग्य नहीं थीं।

    अदालत ने माना कि सिविल कोर्ट के समक्ष ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत आवेदन की स्थिरता के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियां मुकदमे की जड़ में चली गईं। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिविल कोर्ट को आवेदन के गुण-दोष में जाने से पहले उक्त आपत्तियों की वैधता पर फैसला करना चाहिए था।

    इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि दीवानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया गया था और वह रद्द किए जाने योग्य था।

    न्यायालय ने कहा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2 (1) (सी) (vii) 'वाणिज्यिक विवाद' को एक विवाद के रूप में परिभाषित करती है जो अचल संपत्ति से संबंधित समझौतों से उत्पन्न होता है जो विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में उपयोग किया जाता है।

    इस प्रकार, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सिविल कोर्ट के पास ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इसलिए, कोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।

    केस टाइटल: तेलंगाना राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड बनाम मेसर्स एए एवोकेशन प्रा लिमिटेड

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