पति की नपुंसकता पत्नी के अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण; वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
26 Jan 2024 8:00 AM IST
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की नपुंसकता पत्नी के अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण होगी और ऐसे परिदृश्य में, वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार होगी। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की पीठ ने फैमिली कोर्ट, जशपुर के एक आदेश को चुनौती देने वाले एक पति द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसे अपनी पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 14 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
मौजूदा मामले में, प्रतिवादी-पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति (याचिकाकर्ता-संशोधनकर्ता) से भरण-पोषण की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसका आधार यह था कि वह अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित थी क्योंकि शादी के बाद पति ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए थे।
दूसरी ओर, पति का तर्क था कि उसने शादी से पहले अपनी पत्नी को अपनी शारीरिक अक्षमता के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया था और इसलिए, यदि वह अब अलग रह रही है, तो वह भरण-पोषण के लिए पात्र नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत नपुंसकता पत्नी के अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।
हालांकि, फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पति ने अपनी "अक्षमता" स्वीकार कर ली है, निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी-पत्नी के अलग रहने के पर्याप्त कारण हैं और इसलिए, वह भरण-पोषण के लिए पूरी तरह से पात्र है।
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने कहा कि विवाह के पक्षों के वैवाहिक अधिकार विवाह की नींव हैं और उनमें से किसी एक द्वारा इससे वंचित करना दूसरे साथी के प्रति क्रूरता होगी।
कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली का प्रावधान है और यदि कोई पक्ष अपने साथी के वैवाहिक अधिकारों से वंचित है, तो यह तलाक लेने का एक आधार हो सकता है। इस संबंध में, न्यायालय ने सिराजमोहम्मदखान जनमोहम्मदखान बनाम हाफिज़ुन्निसा यासीनखान और अन्य 1981 के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर भी भरोसा किया।
कोर्ट ने फैमिली कोर्ट पारित आदेश में कोई कमजोरी या अवैधता नहीं पाई, इसलिए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।