पति दूसरी पत्नी को भरण-पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता जब उसने पहले विवाह की सच्चाई को छुपाया हो: गुवाहाटी हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

24 Feb 2022 10:01 AM GMT

  • पति दूसरी पत्नी को भरण-पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता जब उसने पहले विवाह की सच्चाई को छुपाया हो: गुवाहाटी हाईकोर्ट

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के भरण-पोषण के दायित्व से बच नहीं सकता है, जब उसने उससे अपने पहले विवाह की सत्यता को छ‌िपा ल‌िया था।

    निचली अदालत द्वारा पारित भरण-पोषण के आदेश को रद्द करने के लिए पति (याचिकाकर्ता) द्वारा किए गए आवेदन को खारिज करते हुए, जस्टिस रॉबिन फुकन की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा, "धारा 125 सीआरपीसी सामाजिक न्याय का एक उपाय है, जो महिलाओं, बच्चों और कमजोर माता-पिता जैसे समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा के लिए अधिनियमित है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (3) और 39 के दायरे में है।"

    संक्षिप्त तथ्य

    याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के साथ हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया था। विवाह के बाद याचिकाकर्ता प्रतिवादी को अपनी बहन के घर ले गया। एक महीने के बाद वे एक किराए के घर में पति-पत्नी के रूप में रहने लगे। दो महीने बाद याचिकाकर्ता प्रतिवादी को अपने घर ले गया, जहां पहुंचकर प्रतिवादी याची की पहली पत्नी को देखकर हैरान रह गया। व‌िवाह से पहले, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को कुछ फर्जी दस्तावेज दिखाए थे, जिनके जर‌िए उसने दावा किया था कि उसने अपनी पहली पत्नी को पहले ही तलाक दे दिया है।

    विकल्प ना होने पर प्रतिवादी ने खुद को वहीं एडजस्ट करने की कोशिश की और वैवाहिक जीवन को बनाए रखा। हालांकि, कुछ दिनों के बाद, याचिकाकर्ता ने उससे पैसे की मांग की और उसे मारने की भी कोशिश की। वह उस प्रयास से बच गई और घटना की जानकारी अपने परिवार को दी। परिवार ने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की कोशिश की और याचिकाकर्ता फिर से अपने वैवाहिक जीवन को जारी रखने के लिए लौट आई। हालांकि, कुछ दिनों के बाद फिर से याचिकाकर्ता ने उसके साथ मारपीट की और उसने उसे ससुराल से निकाल दिया।

    इन घटनाओं से व्यथित और जीविका के लिए कोई अन्य साधन नहीं होने के कारण, प्रतिवादी ने भरण-पोषण के लिए सीआरपीसी की धारा 125, के तहत एक आवेदन दायर किया। विद्वान एसडीजेएम ने याचिकाकर्ता को धन का भुगतान करने का निर्देश देकर उसे भरण-पोषण प्रदान किया। याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया, जिसने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया। इसलिए, उन्होंने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया।

    याचिकाकर्ता की दलीलें

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नीचले विद्वान न्यायालयों ने सीआरपीसी की धारा 125 में 'पत्नी' शब्द की व्याख्या करने में गंभीर त्रुटि की है, और पार्टियों के बीच कोई वैध विवाह किए बिना प्रतिवादी के पक्ष में गलत तरीके से भरण-पोषण प्रदान किया है।

    आगे यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी और याचिकाकर्ता एक ही गांव के हैं और वे बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं और इस तरह उसने याचिकाकर्ता की पहली शादी के बारे में अच्छी तरह से जानते हुए शादी की, और इसलिए, आक्षेपित निर्णय और आदेश घोर अवैधता से ग्रस्त हैं और अनुचित है। तदनुसार, याचिका की अनुमति देकर उन्हें अलग करने का तर्क दिया गया था। उन्होंने सविताबेन सोमनहाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य और अन्य , (2005) 3 एससीसी 636 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया , ताकि उनकी दलील को प्रमाणित किया जा सके।

    प्रतिवादी की दलीलें

    प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी को भरण-पोषण प्रदान करने में निचले विद्वान न्यायालयों द्वारा कोई अनियमितता या अवैधता नहीं की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने अपनी पहली शादी को छिपाकर प्रतिवादी से शादी कर ली और अब वह अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी पहली शादी की सत्यता का लाभ नहीं ले सकता है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था और कुछ दस्तावेज दिखाए और इस तरह, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (1) को पूरा न करने का सवाल ही नहीं उठता था।

    वकील ने बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे और अन्य, (2014) 1 एससीसी 188 पर भरोसा किया, यह प्रस्तुत करने के लिए कि प्रतिवादी को कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को उसकी पिछली शादी को दबाकर धोखा दिया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता प्रतिवादी को भरण-पोषण से इंकार नहीं कर सकता।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    कोर्ट ने वीरप्पा बनाम माइकल , एआईआर 1963 एससी 933 और चनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा और अन्य , (2011) 1 एससीसी 141 पर भी निर्भरता व्यक्त की।

    कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में, दोनों पक्षों के बीच विवाह का अनुष्ठापन और बाद में लगभग छह महीने तक पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहना स्थापित हो गया और उक्त तथ्यों को याचिकाकर्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया। इस प्रकार, कानून में विवाह के पक्ष में उत्पन्न होने वाली धारणा, धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन पर विचार करने के लिए पत्नी को ऐसे विवाह के लिए हकदार बनाने के लिए अपने सभी आयाम और पूर्णता के साथ काम करेगी।

    इसने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि प्रतिवादी (दूसरी पत्नी) और याचिकाकर्ता (पति) एक ही गांव के हैं, वे एक-दूसरे को बचपन से जानते थे और इस तरह उसने याचिकाकर्ता के साथ उसकी पहली शादी की सत्यता के बारे में अच्छी तरह से जानते हुए शादी की थी।

    अदालत ने कहा कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से यह कहकर और फर्जी दस्तावेज दिखाकर शादी की थी कि उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था।

    इस प्रकार, इस तरह के अनुमान को खारिज करने या खत्म करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था।

    याचिकाकर्ता ने अपने विवाह की वैधता को भी चुनौती नहीं दी थी। इसलिए, न्यायालय ने माना कि निचले विद्वान न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता की पत्नी है। दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, अदालत का विचार था कि कम से कम सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने के उद्देश्य से, प्रतिवादी याचिकाकर्ता की पत्नी होने का दावा करने का हकदार है। इसी के तहत याचिका खारिज कर दी गई।

    केस का नाम: तरुण चंद्र दास बनाम। भंजना कलिता

    केस नंबर: सीआरएल.पेट ./589/2021

    निर्णय की तिथि: 22 फरवरी 2022

    कोरम: जस्टिस रॉबिन फुकन

    उद्धरण:2022 लाइव लॉ (गऊ) 17

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