आदर्श आचार संहिता और धारा 144 सीआरपीसी लागू होने के बाद सार्वजनिक राजनीतिक बैठक करना गैरकानूनी भीड़ जुटाने के बराबरः झारखंड हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
30 March 2022 12:02 PM IST
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने और उसके बाद धारा 144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा जारी होने के बाद किसी उम्मीदवार द्वारा सार्वजनिक राजनीतिक बैठक आयोजित करना प्रथम दृष्टया गैरकानूनी भीड़ जुटाने के समान है।
जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने आगे स्पष्ट किया कि इस तरह की सभा का सामान्य उद्देश्य, प्रथम दृष्टया, धारा 144 सीआरपीसी के तहत जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन में कार्य करना होगा।
कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 143 [गैरकानूनी सभा के सदस्य होने की सजा] के तहत आरोप को बरकरार रखते हुए उक्त टिप्पणी की। चौधरी ने झारखंड विकास मोर्चा के नेता के रूप में रांची संसदीय क्षेत्र से 2014 का आम चुनाव लड़ा था।
मामला
याचिकाकर्ता (पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी) के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 143 और 188 के तहत कथित रूप से बिना किसी पूर्व अनुमति के राजनीतिक बैठक बुलाने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।
आगे यह भी आरोप लगाया गया कि यह पाया गया था कि राजनीतिक बैठक के दौरान याचिकाकर्ता ने एक राजनीतिक भाषण दिया जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का अपराध है।
इसलिए, उन्होंने उपरोक्त अपराधों के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लेते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची द्वारा पारित आदेश सहित एफआईआर के संबंध में पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन दायर किया।
अवलोकन
शुरुआत में, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि चुनाव में उम्मीदवार होने के नाते उसने बिना पूर्व अनुमति के स्कूल परिसर में खुले स्थान पर राजनीतिक बैठक आयोजित की थी और इस तरह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रशासन द्वारा जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था।
धारा 188 आईपीसी के तहत अपराध के संबंध में, अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में, एक एफआईआर प्रखंड पशुपालन अधिकारी द्वारा दर्ज करायी गयी है, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया है और आरोप पत्र दायर किया गया है। इसलिए, अदालत ने कहा, यह सीआरपीसी की धारा 195 (1) (ए) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।
यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीआरपीसी की धारा 195(1)(ए) एक अदालत को आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने से रोकता है, संबंधित लोक सेवक या अन्य लोक सेवक की लिखित शिकायत को छोड़कर, जिसके वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है।
इसे देखते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की,
"इस कोर्ट का सुविचारित मत है कि वर्तमान मामले में एफआईआर दर्ज करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध के संज्ञान का संबंध है, उसे शिकायत पर नहीं लिया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत संज्ञान लेना कानून की नजर में कायम नहीं रह सकता।"
इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत अपराध के संबंध में, कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप जांच के दौरान एकत्र किए गए आरोपों और सामग्री के आलोक में बनाया गया था, जिसके बाद धारा 143 आईपीसी के तहत अपराध के लिए संज्ञान लेने का आदेश बरकरार रखा गया था।
अंत में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत आरोप के संबंध में कोर्ट ने इस प्रकार देखा,
"चूंकि घटना की तारीख चुनाव की तारीख से 48 घंटे से बहुत अधिक थी, इस कोर्ट का विचार है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ए) के तहत अपराध का गठन करने के लिए पूर्व शर्त संतुष्ट नहीं है और तदनुसार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ए) के तहत अपराध के मूल तत्व याचिकाकर्ता के खिलाफ संतुष्ट नहीं हैं।"
तद्नुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची द्वारा पारित किए गए आक्षेपित आदेश को उस सीमा तक रद्द किया गया, जहां तक यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत अपराध और धारा 188 आईपीसी के तहत अपराध से संबंधित है।
चूंकि आईपीसी की धारा 188 के तहत संज्ञान तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया गया है, संबंधित अधिकारी पहले से ही ऊपर बताए गए कानून के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। परिणामस्वरूप, वर्तमान आपराधिक विविध याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।
केस शीर्षक - अमिताभ चौधरी बनाम झारखंड राज्य और अन्य