केरल हाईकोर्ट ने अनधिकृत झंडे, बैनर के मुद्दे पर 'लुका-छिपी खेलने' पर राज्य सरकार को फटकार लगाई
Avanish Pathak
17 Oct 2022 5:34 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने केरल सरकार से अवैध फ्लैग पोस्ट, बोर्ड और बैनर लगाने के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर कोर्ट से 'लुका-छिपी' का खेल न खेले।
यह देखते हुए कि न्यायालय लगभग चार वर्षों से उक्त मुद्दे से निपट रहा था, जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा, "अगर सरकार को लगता है कि इस न्यायालय को आगे नहीं बढ़ना चाहिए और यह मामला चार साल पहले जैसा होना चाहिए, तो हमें एक नया केरल बनाने के दावों से बचना चाहिए और यथास्थिति से खुश रहना चाहिए"।
अदालत ने कहा कि वह शक्तिहीन है क्योंकि उसके आदेशों को लागू नहीं किया जा रहा है। जस्टिस रामचंद्रन ने कहा, "... समय-समय पर उन्हें लागू करने के अपने आदेशों के पीछे भागने में मुझे कोई खुशी नहीं होगी।"
कोर्ट ने यह भी कहा कि जब वह निर्देश देता है कि उसके आदेशों को लागू किया जाना है, तो जजों की आलोचना की जाती है और उन्हें कार्यकर्ता कहा जाता है। इस तरह के निर्देशों को 'न्यायिक सक्रियता' के रूप में ब्रांडेड किया जाता है।
आज सुनवाई के दरमियान एमिकस क्यूरी हरीश वासुदेवन द्वारा प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय के बार-बार आदेश के बावजूद, कलामास्सेरी और अलुवा के कई हिस्सों में फ्लैगपोस्ट और बैनर के अवैध निर्माण के संबंध में स्थिति नहीं बदली है।
कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ स्क्रैप डीलर्स और एक राजनीतिक दल द्वारा उल्लंघन का विशेष नोटिस लिया।
एमिकस क्यूरी ने यह कहा कि उल्लंघनकर्ताओं द्वारा बनाए गए दबाव के कारण नगरपालिका परिषदों के सचिवों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जो या तो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं या अन्यथा प्रभावशाली हैं।
वरिष्ठ सरकारी वकील एस कन्नन के निर्देश पर अतिरिक्त महाधिवक्ता अशोक एम चेरियन ने प्रस्तुत किया कि सरकार को इसके बारे में पता था, लेकिन प्रवर्तन एक समस्या है।
कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, "आप कहते हैं कि यह लोकतंत्र है। दूसरे व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालना लोकतंत्र नहीं है।"
कोर्ट ने कहा कि फुटपाथों पर संस्थाओं द्वारा लगाए गए बोर्ड और पोस्ट यातायात और पैदल चलने वालों के लिए खतरा हैं। कोर्ट ने जोड़ा कि स्थानीय सचिव इसे हटा नहीं पा रहे क्योंकि ये एनएचएआई के पास है और पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही।
कोर्ट ने कहा कि अब तक वह बड़ी सावधानी से काम कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसने चेतावनी दी कि यदि इसके आदेशों का कोई अर्थ निकलता है तो दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
19 अक्टूबर 2022 को कलामासेरी नगर पालिका और अलुवा नगर पालिका के सचिवों को स्थानीय थानों के पुलिस अधिकारियों के साथ अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
अदालत ने इस संबंध में एएजी द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के पक्ष में पाया कि इस मुद्दे से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक थी।
अदालत ने आगे एएजी को निर्देश दिया कि वह न्यू माहे से एक पुलिस अधिकारी के स्थानांतरण के संबंध में उसे प्राप्त हुई सूचना पर निर्देश प्राप्त करे, क्योंकि उसने न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में कुछ बोर्डों को हटा दिया था। सरकारी वकील को अगली तारीख तक इसके बारे में अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया गया था।
मामले में कोर्ट ने एनएचएआई को भी पक्षकार बनाया। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल, एस मनु और स्थायी वकील बिदान चंद्रन ने नोटिस लिया।
मामले को 19 अक्टूबर 2022 को अगली सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है।
केस टाइटल: सेंट स्टीफंस मलकारा कैथोलिक चर्च बनाम केरल राज्य