'हादिया स्वतंत्र रूप से रह रही है, अवैध कस्टडी में नहीं': केरल हाईकोर्ट ने हादिया के पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की
Shahadat
15 Dec 2023 6:46 AM
केरल हाईकोर्ट ने डॉ अखिला उर्फ हादिया के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) खारिज कर दी। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी पिछले महीने से लापता है और वे उससे संपर्क करने में असमर्थ हैं।
जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस सी. प्रतीप कुमार की खंडपीठ ने कहा कि हादिया किसी भी अवैध हिरासत में नहीं है और इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि हदिया अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी रही है और किसी भी अवैध कस्टडी में नहीं है।
अदालत ने हादिया द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत बयान के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। अपने बयान में उसने कहा कि उसने तलाक ले लिया है और दूसरी शादी कर ली है। अब वह तिरुवनंतपुरम में रह रही है। उसने यह दिखाने के लिए अपने कॉल रिकॉर्ड से सबूत भी जमा किया कि वह अपने माता-पिता के संपर्क में है। इसके अलावा, उसने अदालत में अपने वर्तमान पते और संपर्क विवरण का विवरण भी प्रस्तुत किया।
हादिया द्वारा दायर बयान के आधार पर अदालत ने माना कि कोई अवैध हिरासत नहीं है और वह अपनी स्वतंत्र इच्छा के तहत रह रही है। तदनुसार, न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दी।
यह याचिका वकील सी.राजेंद्रन, बी.के.गोपालकृष्णन और आर.एस.श्रीविद्या द्वारा दायर की गई थी।
पृष्ठभूमि तथ्य
अखिला का इस्लाम में धर्म परिवर्तन, जिसके बाद उसने हादिया नाम अपनाया, 2017 में खबर बनी थी, जब उसके पिता ने केरल हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी और आरोप लगाया था कि उस पर दबाव डाला जा रहा है। 2017 में हाईकोर्ट ने हादिया और शफीन जहां की शादी को रद्द कर दिया, जो याचिका के लंबित रहने के दौरान अपने माता-पिता के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करके की गई थी।
2018 में अपने जीवन साथी को चुनने के लिए महिला की व्यक्तिगत स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने शफीन जहां के साथ हादिया की शादी को रद्द कर दिया था। इसने अदालत के समक्ष हादिया की दलील पर ध्यान दिया कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया और शादी की।
केस टाइटल: अशोकन केएम बनाम केरल राज्य, डब्ल्यूपी(सीआरएल) 1285/2023