"नागरिकों की सुरक्षा दांव पर, अधिकारियों को यह पता होना चाहिए कि राज्य का क्षेत्राधिकार कहां समाप्त होता है" : गुजरात हाईकोर्ट ने क्षेत्राधिकार पर एसडीएम को फटकार लगाई
LiveLaw News Network
20 Aug 2021 5:47 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेशों (गुजरात राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर) से लोगों को बाहर निकालकर नागरिकों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने के लिए राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाई।
इन लोगों पर राज्य का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की खंडपीठ गुजरात के कई जिलों और दमन और दादरा नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों से उप-मंडल मजिस्ट्रेट, नवसारी, पूर्व याचिकाकर्ता सागर भामारे द्वारा दो साल की अवधि के लिए पारित आदेश को चुनौती दे रही याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
वर्ष 2015 से शुरू होने वाली प्राथमिकी के आधार पर गुजरात पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 56 (बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आक्षेपित बंदी आदेश पारित किया गया था।
इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा:
"उप-मंडल मजिस्ट्रेट, नवसारी ने दमन और दादरा नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों से भी याचिकाकर्ता को बंदी बनाने का विवादित आदेश पारित किया है। इस पर न केवल संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है, यहां तक कि अधिनियम भी लागू नहीं हो सकता है।"
संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारी का जवाब
महत्वपूर्ण रूप से न्यायालय ने संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा दायर उत्तर में हलफनामे का भी अवलोकन किया। इसमें कहा गया था कि नवसारी के उप-मंडल मजिस्ट्रेटों द्वारा पिछले 10 वर्षों में विभिन्न आदेश पारित किए गए थे और अधिकांश आदेशों में केंद्र शासित प्रदेशों सहित विवादास्पद जिलों से बाहर के बूटलेगर्स थे।
यह भी कहा गया कि ऐसा आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था कि यदि याचिकाकर्ता आस-पास के केंद्र शासित प्रदेशों में रहता है तो याचिकाकर्ता अवैध शराब की आपूर्ति कर सकता है और स्थानीय ब्रुअरीज और शराब विक्रेता के साथ मजबूत संबंध बना सकता है। इससे स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए, यह आवश्यक था कि याचिकाकर्ता को भी विवादास्पद केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं रहना चाहिए था।
हालांकि, यह भी जोड़ा गया कि महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय द्वारा एक संचार भेजा गया था। इसके तहत यह स्पष्ट किया गया था कि गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 56 और 57 के प्रावधानों का प्रयोग केवल गुजरात के क्षेत्र के भीतर किया जाना चाहिए।
इसने आगे कहा कि अन्य आस-पास के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संबंधित पुलिस अधीक्षक को उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों और उस भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पड़ोसी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस अधीक्षक को बाहरी व्यक्ति का विवरण भेजना होगा, जिसमें व्यक्ति सक्रिय है।
न्यायालय की टिप्पणियां
इस तथ्य पर नाखुशी व्यक्त करते हुए कि अधिकारी लापरवाही से और अनधिकृत रूप से नागरिक की स्वतंत्रता का अतिक्रमण कर रहे हैं, न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की:
"राज्य अधिकारियों द्वारा उप-मंडल मजिस्ट्रेट के रूप में काम करने वाले अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए परिपत्र जारी किए जाने की आवश्यकता है। अधिकारियों को बताने की आवश्कता है कि जहां गुजरात राज्य का क्षेत्र समाप्त होता है, उससे आगे उप-मंडल मजिस्ट्रेटों द्वारा शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता शक्तियों के इस तरह के प्रयोग के कारण नागरिक का अधिकार दांव पर है। यह वर्तमान मामले की स्थिति है और इस तरह से न्यायालय के समक्ष बचाव किया जाता है।"
कुल मिलाकर, न्यायालय ने कहा कि राज्य के खिलाफ न केवल जुर्माना लगाने की जरूरत है, साथ ही राज्य अधिकारियों को भी इस संबंध में सुधारात्मक / दंडात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।
इस पृष्ठभूमि में, याचिका की अनुमति दी गई थी और आक्षेपित बंदी आदेश को रद्द कर दिया गया।
प्रतिवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता को 10,000/- रुपये का जुर्माने का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया और राज्य अधिकारियों को गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
केस का शीर्षक - सागरभाई सदाशिव भामारे बनाम गुजरात राज्य
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