बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ ले जाने वाले उच्च शिक्षित व्यक्तियों के खिलाफ अधिक अनुमान: दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में जमानत से इनकार किया

LiveLaw News Network

6 Oct 2021 6:39 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट से संबंधित एक मामले में एक महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक बड़ा अनुमान है कि एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ ले जाना एक अपराध है।

    जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,

    "एक अशिक्षित व्यक्ति अपने पास पाए गए पदार्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं होने का दावा कर सकता है और पदार्थ के सबंध में उन पर लगाए जा रहे आरोप पर अपना बचाव कर सकता है, लेकिन एक उच्च शिक्षित व्यक्ति होने के नाते, अधिक से अधिक अनुमान है कि बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ ले जाना एक अपराध है और इसके कानून में परिणाम होंगे जो कठोर और अपरिवर्तनीय हो सकते हैं।"

    कोर्ट ने सोनिया शामराव नाइक नाम की महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पास से बरामद की गई मात्रा व्यावसायिक मात्रा थी इसलिए मामला एनडीपीएस एक्‍अ की धारा 37 के दोहरे मापदंडों के अंतर्गत नहीं आ सकता है।

    महिला के पास मेथमफेटामाइन पाया गया, जिसके सैंपल की जांच जब्त सामग्री के सैंपल का केमिकल टेस्ट कराकर की गई।

    "‌ड‌िस्‍क्लोज़र स्टेटमेंट से दो नाइजीरियाई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जिनके कब्जे में नशीला पदार्थ पाया गया था। एनसीबी द्वारा यह भी पता चला है कि ये दोनों आरोपी नकली पासपोर्ट पर भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। रिकॉर्ड पर सामग्री से पता चलता है कि याचिकाकर्ता एक नेटवर्क का हिस्सा है जो नारकोटिक्स की आपूर्ति/बिक्री का काम करता है।"

    इसमें कहा गया है , "याचिकाकर्ता का साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड उसे 600 ग्राम मेथमफेटामाइन के कब्जे से मुक्त नहीं करता है । "

    याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट ने 2019 में इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उसे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर व्यावसायिक मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा गया था।

    अदालत ने पाया कि उसके खिलाफ उन अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला था और ऐसा प्रतीत होता है कि वह नशीले पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा की तस्करी कर रही थी।

    अदालत ने कहा , "प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के पास 22.2.2018 को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर 600 ग्राम मेथमफेटामाइन था।" ऐसे में जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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    हाल ही में, अभिनेता शाहरुख खान के बेटे- आर्यन खान को क्रूज शिप ड्रग मामले में कथित तौर पर नशीले पदार्थों की बिक्री और कब्जे के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें हिरासत में भेज दिया गया था।

    जब्ती के बाद एनसीबी ने आठ लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें खान सहित 3 को पहले जत्थे में और दिल्ली के पांच अन्य लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया था।

    केस शीर्षक: सोनिया शामराव नाइक गांवकर बनाम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो

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