अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जघन्य अपराध के मामले में जांच पूरी होने से पहले दी जमानत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने "न्यायिक विवेक" सीखने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

18 Feb 2022 5:26 AM GMT

  • अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जघन्य अपराध के मामले में जांच पूरी होने से पहले दी जमानत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने न्यायिक विवेक सीखने का निर्देश दिया

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मैसूर को "न्याय‌िक विवेक" सीखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है ऐसा संस्‍था के हित में होगा और न्याय की तलाश में आए लोगों के हितों की सुरक्षा होगी। कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि जज को न्यायिक विवेक सीखाने के लिए न्याय‌िक अकादमी में भेजा जाए।

    जस्टिस एचपी संदेश की बेंच ने कहा,

    रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित न्यायिक अधिकारी को जघन्य अपराधों के मामले में जमानत देने से पहले अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करने में न्यायिक विचार प्रक्रिया का उपयोग करने संबंधी प्रशिक्षण पाने के लिए न्याय‌िक अकादमी में भेजने के लिए माननीय चीफ जस्टिस से उचित आदेश प्राप्त करे।

    आदेश में कहा गया है, "न्यायिक विवेक का प्रयोग करना सीखने के लिए रजिस्ट्री को आदेश की एक प्रति पीठासीन अधिकारी को भेजने का निर्देश दिया जाता है।"

    पृष्ठभूमि

    अदालत दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी प्रतिवादी की जमानत रद्द करने के लिए धारा 439 (2) के तहत एक आवेदन पर विचार कर रही थी।

    तथ्यों के अनुसार, प्रतिवादी की मृत पत्नी ने कथित तौर पर एक पड़ोसी को वॉयस मैसेज भेजा था, जिसमें कहा गया था कि आरोपी को उसके साथ किसी भी अनहोनी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। वॉयस मैसेज के आधार पर याचिकाकर्ता, मृतक के भाई, ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

    हालांकि, V अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मैसूर ने 23.03.2021, 05.04.2021 और 17.04.2021 के आदेशों के जरिए आरोपी के माता-पिता को अग्रिम जमानत दी और आरोपी को नियमित जमानत दी।

    अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आवेदक/आरोपी नंबर 2 के खिलाफ आरोपित किसी भी अपराध के लिए मौत या आजीवन कारावास का दंड नहीं दिया जा सकता है। पड़ोसी द्वारा इस तथ्य का खुलासा करने के बाद कि उसे मृतक सुनीता से वॉयस मैसेज भेजा था, शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई। क्या उक्त संदेश वास्तव में मृतक सुनीता द्वारा भेजे गए थे और मोबाइल फोन सुनीता का है या नहीं, यह परीक्षण के समय ही पता लगाया जा सकता है।

    पति को जमानत देते हुए अदालत ने कहा,

    " यदि मृतक को दहेज के लिए आवेदक और गैर-आवेदक ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया होतो, तो वह यह बात शिकायतकर्ता और अपने माता-पिता को बता चुकी होती।"

    जिसके बाद शिकायतकर्ता ने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी और आरोपी को दी गई जमानत और माता-पिता को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की।

    निष्कर्ष

    रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद अदालत ने पाया कि शिकायत में विशेष रूप से कहा गया है कि संदेश (वॉयस मैसेज) 14.02.2021 को भेजे गए थे, जिस दिन घटना हुई थी और यह शिकायतकर्ता के संज्ञान में बाद में आया था।

    जांच पूरी होने से पहले, ट्रायल कोर्ट ने धारा 438 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का इस्तेमाल किया और जांच अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आरोपी को जमानत दे दी। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मुकदमे के दौरान उक्त संदेशों की सत्यता पर विचार किया जा सकता है।

    यह मानते हुए कि ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष गलत था, अदालत ने कहा, "ट्रायल कोर्ट ने जघन्य अपराध को समझने की दृष्टि खो दी है। महिला, जिसकी शादी वर्ष 2020 में हुई थी, उसने अपनी शादी के एक वर्ष के भीतर अपनी जान गंवा दी, वह भी जलने और ससुराल में हुई क्रूरता के कारण। इसलिए, निचली अदालत द्वारा पारित आदेश विकृत और मनमाना के अलावा कुछ नहीं हैं।"

    आगे अदालत ने कहा, "अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि उक्त मोबाइल मृतक सुनीता का है या उसके पति का है और संदेश उसके पति के मोबाइल के माध्यम से शिकायतकर्ता के पड़ोसी को भी भेजा था। लेकिन, धारा 438 और 439 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ट्रायल कोर्ट ने कारण बताया कि क्या उक्त संदेश वास्तव में मृतक-सुनीता द्वारा भेजे गए थे और क्या वह मोबाइल फोन सुनीता का है, यह केवल ट्रायल के समय ही पता लगाया जा सकता है।"

    कोर्ट ने तब कहा,

    "ट्रायल कोर्ट को जांच पूरी होने से पहले ही सीआरपीसी की धारा 438 और 439 के तहत विवेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, जब पीड़िता की जान लेने का जघन्य अपराध हुआ था, जिसकी शादी घटना से सिर्फ एक साल पहले हुई थी। जिसमें पीड़िता ने स्वयं अपने पति-आरोपी नंबर एक के मोबाइल फोन से शिकायतकर्ता के पड़ोसी को उसकी मृत्यु से पहले संदेश भेजा था, जो कि मृत्यु से पहले की घोषणा है। ट्रायल कोर्ट को जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए था और अगर कोई सामग्री नहीं होती तो अपने विवेक का इस्तेमाल करती।"

    जिसके बाद अदालत ने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत और नियमित जमानत को रद्द करते हुए उन्हें तत्काल हिरासत में लेने का निर्देश दिया।

    केस शीर्षक: सुनील कुमार बनाम राज्य पेरियापटना पुलिस स्टेशन द्वारा

    केस नंबर: आपराधिक याचिका संख्या 4234/2021

    सिटेशन: 2022 लाइवलॉ (कर) 50

    प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार एसआर। प्रतिवादी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार केके

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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