एंबुलेंस में जीपीएस: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य की पहल से संतुष्ट होने वाली जनहित याचिका का निस्तारण किया

Shahadat

12 Jan 2023 1:48 PM IST

  • एंबुलेंस में जीपीएस: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य की पहल से संतुष्ट होने वाली जनहित याचिका का निस्तारण किया

    कर्नाटक हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने बुधवार को सूचित किया कि वाहन पोर्टल में यह जांचने के लिए सुविधा है कि रजिस्टर्ड की जा रही नई एंबुलेंस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से लैस हैं या नहीं।

    अतिरिक्त आयुक्त, कर्नाटक राज्य सड़क सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, “राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने एंबुलेंस के नए रजिस्ट्रेश के लिए सुविधा शुरू की है, जिसके तहत वाहन पोर्टल अब निरीक्षण के समय जांच करेगा कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डेटा उपलब्ध है या नहीं। यह सुविधा अब वाहन में सक्षम है और सत्यापन के बाद और सभी आरटीओ को प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

    हाईकोर्ट ने नवंबर, 2022 में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस बारे में विवरण प्रस्तुत करे कि क्या सक्षम परिवहन अधिकारियों द्वारा कोई विशिष्ट सर्कुलर जारी किया गया या क्या निर्धारित नियमों में कोई संशोधन है जिससे वाहन रजिस्टर्ड होने पर सरकार के संचार दिनांक 4-03-2022 के अनुसरण में परिवहन प्राधिकरण के साथ जीपीएस सिस्टम के निर्धारण के अनुपालन की मांग की जा सके।

    इसके अनुसरण में (परिवहन पर्यावरण और ई-गवर्नेंस के अतिरिक्त आयुक्त), परिवहन विभाग ने ईमेल दिनांक 09.01.2023 के माध्यम से जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) को शामिल करने के लिए डेटाबेस बनाने के लिए वाहन सॉफ्टवेयर में नए रजिस्ट्रेशन एम्बुलेंस के लिए पैरामीटर के रूप में घटक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से अनुरोध किया गया है जवाब में एनआईसी ने नई सुविधा को रोल आउट करने की जानकारी दी।

    अदालत ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को 108-एम्बुलेंस सेवा के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर के चयन के लिए 15 दिनों के भीतर सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ निविदाएं तय करने और फिर से जारी करने का निर्देश दिया।

    इसके बाद सरकार ने अदालत को सूचित किया कि बैठक बुलाई गई और विचार-विमर्श के बाद 108-सेवा के लिए पुन: निविदा में कम से कम 3-4 बोलियां सुनिश्चित करने के लिए मुख्य पात्रता मानदंड में ढील देने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, शासन की स्वीकृति दिनांक 06.01.203 को प्रदान की गई। 9 जनवरी, 2023 को 21 दिनों की अल्पावधि निविदा फिर से मंगाई गई।

    इसके अलावा यह बताया गया कि विशेष पुलिस आयुक्त, बेंगलुरु शहर का सर्कुलर दिनांक 30.11.2022 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा आयुक्त बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, तुमकुरु, चिक्काबल्लापुरा और कोलार के सभी जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारियों को सर्कुलर के माध्यम से जारी किया गया।

    उक्त सर्कुलर में यह निर्देश दिया गया कि उक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी (डीएचओ) अपने तालुक स्वास्थ्य अधिकारियों, सामान्य अस्पतालों के प्रशासनिक मेडिकल अधिकारियों और कर्नाटक प्राइवेट मेडिकल स्टेबलिशमेंट एक्ट (केपीएमई) के तहत रजिस्टर्ड सभी प्राइवेट मेडिकल स्टेबलिशमेंट को बारी-बारी से सर्कुलर जारी करें और जो जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी एम्बुलेंस (निजी एम्बुलेंस) संचालित करते हैं और बेंगलुरु सिटी ट्रैफिक पुलिस स्पेशल इमरजेंसी रिस्पांस कॉरिडोर संपर्क फोन नंबर प्रदान करते हैं और जब भी वे बेंगलुरु में किसी भी आपातकालीन रोगियों को ले जाते समय यातायात शुरू करते हैं और ट्रैफ़िक में फंस जाते हैं तो शहर और उनके यातायात को साफ करवाने के लिए ट्रैफ़िक कंट्रोल को कॉल करते हैं।

    सभी संबंधित डीएचओ को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन नंबर और फोन नंबर एकत्र करें और उन्हें बाद में ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साझा करने के लिए सब-डायरेक्टर (ईएमआरआई) अनुभाग में जमा करें।

    इसके अनुपालन में सभी संबंधित डीएचओ ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों, सरकारी अस्पतालों और सभी प्राइवेट मेडिकल स्टेबलिशमेंट की एंबुलेंसों को सर्कुलर जारी कर उन्हें बेंगलुरू यातायात पुलिस के स्पेशल इमरजेंसी रिस्पांस कॉरिडोर की सेवाओं का उपयोग करने का निर्देश दिया है, ताकि जब भी वे आपातकालीन मामलों के परिवहन के दौरान यातायात में फंस जाएं तो मार्ग को साफ किया जा सके।

    हलफनामा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दायर किया गया, जिसमें भारत पुनरुत्थाना ट्रस्ट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ सभी मौजूदा और भविष्य की एम्बुलेंस (सरकारी / गैर-सरकारी) को ठीक करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को निर्देश देने की मांग कर रहा था।

    चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर कहा,

    "हमारा विचार है कि सरकार द्वारा उठाए गए सभी आवश्यक कदम यह दर्शाते हैं कि राज्य सरकार ने जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों को पूरी गंभीरता और प्रतिक्रिया के साथ माना है। राज्य सरकार का बहुत सकारात्मक है। हम राज्य सरकार की प्रतिक्रिया की सराहना करते हैं और सरकार के दृष्टिकोण की सराहना करते हैं कि याचिका को प्रतिकूल मुकदमेबाजी के रूप में नहीं बल्कि मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति के मामलों में नागरिकों के लिए आवश्यक आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने का साधन है।

    तदनुसार कोर्ट ने याचिका का यह कहते हुए निस्तारण किया कि "हम केवल उम्मीद और आशा करते हैं कि सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों को संबंधित प्रमुखों द्वारा जिला स्तर/क्षेत्रीय या आयुक्त स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। जैसा कि याचिका में उठाई गई शिकायत को राज्य सरकार द्वारा विधिवत संबोधित किया गया है और संभावित प्रयास किए गए हैं, तदनुसार याचिका का निस्तारण किया जाता है।

    केस टाइटल: भारत पुनरुत्थाना ट्रस्ट बनाम कर्नाटक सरकार व अन्य।

    केस नंबर: WP 6073/2020

    साइटेशन: लाइवलॉ (कर) 12/2023

    आदेश की तिथि: 11-01-2023

    उपस्थिति: याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट वेंकटेश दलवई।

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