निवास से कार्यस्थल की यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर सरकारी कर्मचारी विशेष विकलांगता अवकाश के हकदार: केरल हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
1 Dec 2021 3:56 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि केरल सेवा नियमों के भाग एक के नियम 97 और 98 के तहत, एक सरकारी कर्मचारी जो अपने निवास से कार्यस्थल की यात्रा के दौरान दुर्घटना का शिकार हो जाता है, विशेष विकलांगता अवकाश का हकदार है।
जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने कहा
"... वाक्यांश 'के कारण, या उसके आधिकारिक कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन के परिणामस्वरूप या उसकी आधिकारिक स्थिति के परिणामस्वरूप' , जो उपरोक्त दोनों नियमों में प्रकट होता है, को एक संकीर्ण और रुढ़िवादी तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता है, ताकि एक व्यक्ति जो वास्तव में एक कर्मचारी था, जो दुर्घटना के समय अपने निवास से कार्यस्थल की यात्रा कर रहा था, उसे बाहर रखा जा सके।"
संक्षिप्त तथ्य
मामले में याचिकाकर्ता हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका है, जिसका उस समय एक्सीडेंट हो गया जब वह अपने घर से स्कूल जा रही स्कूटर पर सवार हो रही थी। उसे गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज चला।
बाद में, उसने नियम 97 और 98 के संदर्भ में विशेष विकलांगता अवकाश के लाभ का दावा किया, लेकिन उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशक ने उसके दावे को खारिज कर दिया। इसलिए, उसने सरकार के समक्ष अपील की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
जब सरकारी आदेश को इस न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी गई तो सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के आवेदन को फिर से लेने और उस पर एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।
हालांकि, उसके दावे को इस आधार पर फिर से खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता की उसके निवास से स्कूल की यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान हुई दुर्घटना के रूप में नहीं माना जा सकता है।
इसे चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख किया और एकल न्यायाधीश ने पाया कि काम पर जाते समय उसे जो चोट लगी थी, उसे उसके रोजगार के परिणामस्वरूप हुई चोट के रूप में देखा जाना चाहिए।
तदनुसार, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता द्वारा आवेदित विशेष विकलांगता अवकाश स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया। एकल न्यायाधीश के इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादियों ने अपील दायर की।
वरिष्ठ सरकारी वकील एजे वर्गीस ने नियम 97 और 98 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को लगी चोट को या तो उसके आधिकारिक कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन के परिणामस्वरूप या उसके आधिकारिक पद के परिणाम के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
यह तर्क दिया गया कि उसके निवास से स्कूल तक की यात्रा को उसके रोजगार के सिलसिले में यात्रा के रूप में नहीं देखा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता के शशिकुमार, पीएस रघुकुमार, एस अरविंद और के जनार्दन शेनॉय ने किया।
परिणाम
अपील को खारिज करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा
"भाग एक केएसआर के प्रावधानों का एक मात्र अवलोकन जो विभिन्न प्रकार की छुट्टी से संबंधित है, उसमें अंतर्निहित योजना को प्रकट करेगा जो यह है कि विभिन्न प्रकार के अवकाश की स्वीकृति पर विचार तभी किया जाता है जब यह स्थापित हो जाता है कि कर्मचारी-नियोक्ता संबंध बिना किसी रुकावट के बना रहता है।"
कोर्ट ने आगे यह भी नोट किया कि स्वीकृत अवकाश के प्रकार में अंतर केवल उस अवधि के संबंध में है, जिसमें एक कर्मचारी अनुपस्थित रह सकता है और मौद्रिक लाभ, जिसे कर्मचारी को उक्त अवधि के लिए दिया जाएगा, के संबंध में हो सकता है।
"इस प्रकार, जब भाग एक केएसआर के नियम 97 और 98 के प्रावधानों की व्याख्या की जाती है जो छुट्टी के अनुदान के लिए शर्तों को निर्धारित करते हैं तो व्याख्या की जानी चाहिए जो उपरोक्त योजना और उसके इरादे को पहचानती है और इस तरह के इरादे को आगे बढ़ाती है।"
अदालत ने इस तरह की व्याख्या पर विचार किया, एक कर्मचारी जो अपने निवास से कार्यस्थल की यात्रा के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया, उसे नियमों के दायरे में शामिल किया जाएगा ऐसे में अपील खारिज कर दी गई।
केस शीर्षक: केरल राज्य और अन्य बनाम शैलजा के उन्नीथन