केवल प्रारंभिक जांच के आधार पर सरकारी कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता, उचित अवसर के साथ विभागीय जांच होनी चाहिए: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

Avanish Pathak

10 Jun 2022 2:48 PM IST

  • केवल प्रारंभिक जांच के आधार पर सरकारी कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता, उचित अवसर के साथ विभागीय जांच होनी चाहिए: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

    JKL High Court

    जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी अपराधी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करना और अपराध के निष्कर्ष दर्ज करना और उसी के लिए सजा देना अर्ध-न्यायिक कार्य है, न कि प्रशासनिक कार्य।

    हाईकोर्ट ने इन्हीं टिप्‍पणियों के साथ जेएंड के स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सचिव द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित आदेश को रद्द कर दिया।

    याचिककर्ता बोर्ड में वरिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत थे। अदालत ने कहा कि कि याचिकाकर्ता को अगली पदोन्नति के लिए देय होने की तारीख से पदोन्नति को रोकने का दंड मनमाना है और इस कारण से टिकाऊ नहीं है कि कथित कदाचार की कोई विभागीय जांच नहीं की गई थी।

    जस्टिस एमए चौधरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने दर्ज किया कि नियमित जांच में दोषी ठहराए जाने के अभाव में याचिकाकर्ता पर लगाया गया जुर्माना प्रतिवादियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग है और प्रतिवादियों की ओर से की गई इस मनमानी कार्रवाई को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

    अदालत ने कहा कि केवल प्रारंभिक जांच की गई थी और प्रारंभिक जांच करने के पीछे का उद्देश्य केवल प्रथम दृष्टया यह देखना है कि क्या किसी कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कुछ सार हो सकता है, जिसकी नियमित जांच हो सकती है।

    अमलेंदु घोष बनाम उत्तर पूर्व रेलवे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर भरोसा करते हुए अदालत ने दर्ज किया कि एक सरकारी कर्मचारी को आरोप पत्र की सेवा के बाद अनुशासनात्मक जांच किए बिना प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों पर दंडित नहीं किया जा सकता है।

    प्रतिवादी जम्मू-कश्मीर स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने याचिका पर अपनी आपत्तियों में कहा कि याचिकाकर्ता ने ब्रांच ऑफिस में तैनात रहते हुए एक उम्मीदवार को एसएसई (10 वीं कक्षा) सत्र -2008 द्वि-वार्षिक परीक्षा फॉर्म को देर से भरने की अनुमति दी और इस तथ्य के बावजूर कि वह उम्मीदवार ने पहले ही 2003 में एसएसई पास कर चुका है, उस पर ध्यान दिया।

    उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने जांच करने और गलती करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक फैक्ट फाइं‌डिंग कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उक्त उम्मीदवार को अनुचित साधनों का दोषी ठहराया और उक्त अनियमितता के लिए याचिकाकर्ता को भी जिम्मेदार ठहराया।

    रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखते हुए, अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों की नियमित जांच करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा कोई अनुशासनात्मक समिति का गठन नहीं किया गया था और इस प्रकार गठित समिति केवल प्रारंभिक प्रकृति की थी और उसे उप कार्यालय के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता की जांच और जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा गया था।

    अदालत ने आगे कहा कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए अनुशासनात्मक जांच किए बिना प्रारंभिक रिपोर्ट पर कार्रवाई करके सेवा कानून न्यायशास्त्र को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। यह दोहराया जा सकता है कि कानून की स्थापित स्थिति यह है कि जिस अधिकारी ने अपनी सेवा के दौरान कदाचार किया है, उसे आरोप-पत्र तैयार करके और नियुक्त जांच अधिकारी के सामने सबूत पेश करने के लिए चार्जशीट किया जाना है, जहां अपराधी अधिकारी को अधिकार होना चाहिए गवाहों से जिरह करें और अपने बचाव में सबूत भी पेश करें।

    अदालत ने आगे कहा कि प्रारंभिक जांच में दर्ज साक्ष्य का उपयोग नियमित विभागीय जांच में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपराधी इससे जुड़ा नहीं है और इस तरह की जांच में जांच किए गए व्यक्तियों से जिरह करने का अवसर नहीं दिया जाता है।

    कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्मला जे झाला बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (AIR 2013 SC 1513) मामले में ऐसे साक्ष्य का उपयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन माना गया है।

    पीठ ने दर्ज किया कि इस संदर्भ में यह प्रतिवादियों पर एक जांच अधिकारी नियुक्त करने, याचिकाकर्ता पर अपराधी के रूप में आरोप पत्र की तामील करने, कदाचार के आरोप के समर्थन में सबूत पेश करने और उसे अपने बचाव में सबूत लाने की अनुमति देने के लिए था।

    अदालत ने कहा, "प्रतिवादियों ने नियमित जांच नहीं करके और याचिकाकर्ता की अगली पदोन्नति को अगली पदोन्नति के लिए देय होने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए रोक लगाने का जुर्माना लगाकर गंभीर अनियमितता की है।"

    याचिका को स्वीकार करते हुए, पीठ ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता के बारे में कहा गया है कि वह सेवानिवृत्त हो गया है और इस स्तर पर उसके खिलाफ कोई जांच करने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए बोर्ड द्वारा जारी आदेश को अनुशासनात्मक जांच किए बिना मनमाने तरीके से पारित किया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित कदाचार टिकाऊ नहीं है और तदनुसार रद्द किया जाता है।

    केस टाइटल: अब्दुल रहमान डार बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य

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