राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से धार्मिक संस्थान प्रभावित हुए तो भगवान हमें क्षमा करेंगे : केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

24 July 2021 8:42 AM GMT

  • राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से धार्मिक संस्थान प्रभावित हुए तो भगवान हमें क्षमा करेंगे : केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को चौड़ा करने के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए याचिकाओं के एक बैच को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इस मामले में न्यायिक समीक्षा की अनुमति नहीं है।

    न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने कोल्लम में NH-66 को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाओं के एक बैच को खारिज करते हुए कहा,

    "अगर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के दौरान धार्मिक संस्थान प्रभावित होते हैं, तो भगवान हमें माफ कर देंगे।"

    याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत यह थी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग -66 के प्रस्तावित चौड़ीकरण के संरेखण के बारे में राज्य के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। सड़क के बाईं ओर दो मंदिर और एक मस्जिद है, लेकिन सड़क के दाईं ओर दिखाई गई मस्जिद एक निजी मस्जिद है।

    याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सरकार ने एक निजी मस्जिद को बचाने के लिए एक विशिष्ट इरादे से संरेखण में बदलाव का सुझाव दिया, जिससे अधिग्रहण मौजूदा राजमार्ग के बाईं ओर केंद्रित हो गया, जहां याचिकाकर्ता निवास करते हैं और मंदिर और मस्जिद स्थित हैं।

    हालांकि, उत्तरदाताओं द्वारा इसका खंडन किया गया। अधिकारियों ने तर्क दिया कि इस स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और यह उचित है कि सड़क के लिए ज्यामिति, डिजाइन गति और आसपास के धार्मिक संरचनाओं को बचाने के लिए उसी डिजाइन का पालन किया गया।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पूरी कार्यवाही के दौरान कई आरोप लगाए गए। फिर भी, महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर न्यायालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता थी, वह यह था कि क्या अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित संरेखण उचित है।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    कोर्ट ने फैसला किया कि अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशें एनएचएआई के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक पेशेवर रूप से प्रबंधित वैधानिक निकाय है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है।"

    एनएचएआई ने कहा कि वे कई कारणों से याचिकाकर्ताओं के सुझावों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। न्यायालय ने पाया कि वर्तमान संरेखण को अपनाने के लिए अधिकारियों के खिलाफ याचिकाओं में किसी विशेष दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया गया है।

    कोर्ट ने कहा,

    "क्या प्रश्न में प्रस्तावित संरेखण पर एक घर का निर्माण किया गया है या कोई मंदिर या मस्जिद या कब्र है, जो अधिग्रहण से प्रभावित होगी। ये सब सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही को छोड़ने का आधार नहीं है।"

    अदालत ने कहा,

    सर्वशक्तिमान ईश्वर सर्वव्यापी है। वह पृथ्वी पर, आकाश में, खम्भों में और जंग के मैदान में भी विद्यमान है। वह दयालुता का अवतार है और दया के प्रकाश के रूप में सभी के दिलों में रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए यदि धार्मिक संस्थान प्रभावित होते हैं, तो ईश्वर हमें क्षमा करेंगे। परमेश्वर याचिकाकर्ताओं, अधिकारियों और इस निर्णय के लेखक की भी रक्षा करेगा। भगवान हमारे साथ रहेगा।"

    इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों को खारिज कर दिया गया।

    न्यायिक समीक्षा:

    सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अदालत राष्ट्रीय राजमार्ग को सीधा करने के लिए संरेखण बदलने के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है और बाईं ओर की मस्जिदों को बचने के लिए याचिकाकर्ताओं की संपत्ति सहित दो मंदिर और एक स्कूल को लेकर बड़ा सवाल था।

    बेंच ने देखा कि ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पहले से ही इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों से तय हो चुका है। इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोर्ट भारत संघ बनाम कुशला शेट्टी और अन्य [2011 (12) एससीसी 69] मामले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है।

    कोर्ट ने कहा,

    "भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों को लागू करते हुए यह न्यायालय अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले एक वैधानिक निकाय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणों के निर्णय के खिलाफ अपील पर सुनवाई नहीं कर सकता है। हमारे अनुसार, इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए ऐसी स्थिति बहुत सीमित है।"

    यह अतिरिक्त रूप से माना गया कि जब तक पेटेंट अवैधता या दुर्भावना नहीं है, तब तक न्यायालय को एनएचएआई द्वारा अंतिम रूप दिए गए संरेखण में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था।

    केस शीर्षक: बालकृष्ण पिल्लई और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

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