गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के प्रॉसिक्यूशन सेल के शिफ्टिंग पर रोक लगाई, सरकार से पहले आवंटित भवन का नवीनीकरण करने को कहा
Shahadat
26 Oct 2023 12:43 PM IST
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने लुंगलेई जिला न्यायालय के प्रॉसिक्यूशन सेल को जिला न्यायालय के विस्तार के लिए आवंटित वाणिज्य और उद्योग विभाग की इमारत में शिफ्ट करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह रोक यह सूचित किए जाने पर कि इसे न्यायालय की जरूरतों के अनुसार अभी तक नवीनीकृत नहीं किया गया।
हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि भवन का उपयोग क्षेत्रीय भूविज्ञान एवं खनन कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। बार एसोसिएशन ने भवन के दो कमरों में प्रवेश किया है, लेकिन अभी तक न तो उचित लॉक-अप सुविधा का निर्माण किया गया है, न ही अभियोजन शाखा को कोई कमरा आवंटित किया गया।
चीफ जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा की खंडपीठ ने मिजोरम सरकार को पूरी तरह कार्यात्मक जिला न्यायालय परिसर के लिए आवश्यक निर्माण/नवीनीकरण कार्यों के लिए उचित धन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
इस बीच, इसने उपायुक्त द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें लॉक-अप सहित अभियोजन शाखा को तत्काल ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था। कार्यालय वर्तमान में उपायुक्त कार्यालय के पहले बेसमेंट में स्थित हैं।
खंडपीठ मिजोरम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत 12 अक्टूबर, 2023 के अभ्यावेदन के आधार पर रजिस्टर्ड स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
खंडपीठ ने पाया कि उक्त आदेश इस आधार पर पारित किया गया कि वाणिज्य और उद्योग विभाग की इमारत 27 सितंबर, 2023 से जिला न्यायालय, लुंगलेई को सौंप दी गई। हालांकि, उक्त इमारत का कब्जा आज तक नहीं मिला है। पूरी तरह से जिला न्यायालय, लुंगलेई को सौंप दिया गया।
मिजोरम के एडवोकेट जनरल डी. दास ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि जिला न्यायालय भवन, लुंगलेई के निर्माण/विस्तार की सुविधा के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, लुंगलेई की भूमि एवं भवन को जिला न्यायालय को आवंटित करने का प्रस्ताव को मिजोरम राज्य के मंत्रिपरिषद ने 22 नवंबर, 2022 की अपनी बैठक में इसे मंजूरी दे दी।
खंडपीठ को अवगत कराया गया कि उपायुक्त, लुंगलेई ने "भूमि उपलब्धता का प्रमाण पत्र" जारी किया है, जिसमें प्रमाणित किया गया कि जिला न्यायालय भवन, लुंगलेई के निर्माण/विस्तार के लिए जिला आयुक्त कार्यालय परिसर के भीतर 513.84 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है।
एजी ने अदालत को आश्वासन दिया कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास चल रहे हैं कि पूरी तरह से खाली इमारत, जिसे जिला न्यायालय के निर्माण/विस्तार के लिए आवंटित किया गया है, उसका नवीनीकरण किया जाएगा, जिससे जिला न्यायालय की आवश्यकताओं को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
न्यायालय ने कहा,
“उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, हम मिजोरम के एडवोकेट जनरल दास से अनुरोध करते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि मिजोरम राज्य के मंत्रिपरिषद द्वारा जिला न्यायालय, लुंगलेई को आवंटित पूरे भवन का खाली कब्जा आज से अधिकतम 45 (पैंतालीस) दिनों की अवधि के भीतर जिला न्यायाधीश, लुंगलेई को सौंप दिया जाए। मिजोरम सरकार पूरी तरह कार्यात्मक जिला न्यायालय परिसर के लिए आवश्यक निर्माण/नवीनीकरण कार्यों के लिए उचित धन भी प्रदान करेगी।”
कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि 06 अक्टूबर, 2023 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर उस हद तक रोक रहेगी, जिसमें लॉक-अप सहित जिला न्यायालय की अभियोजन शाखा/सेल को खाली करने का निर्देश दिया गया था।
केस टाइटल: XXX बनाम मिज़ोरम राज्य और अन्य में।
केस नंबर: PIL(सुओ मोटो)/7/2023
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