गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सेना के रिटायर्ड अधिकारी की नागरिकता का निर्धारण करने के लिए मामले को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भेजने पर निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी पर जुर्माना लगाया

Shahadat

21 Feb 2023 10:49 AM IST

  • Gauhati High Court

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को 52 डिब्रूगढ़ विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकेशन अधिकारी (ईआरओ) पर 10,000/- रूपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह जुर्माना रिटायर्ड सेना अधिकारी को फॉरनर्स ट्रिब्यूनल को भेजने करने के लिए लगाया कि क्या वह भारतीय नागरिक है? हालांकि, उक्त रिटायर्ड अधिकारी ने भारतीय सेना में 38 वर्ष सेवा की है।

    अदालत ने देखा कि संदर्भ के आदेश में ही यह प्रावधान है कि ईआरओ ने मामले को मौके पर स्थानीय सत्यापन द्वारा सत्यापित किया। इससे यह पाया गया कि जगत बहादुर छेत्री की जन्म तिथि 1937 है और जन्म स्थान डिब्रूगढ़ है।

    जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ ने संदर्भ के आदेश को रद्द करते हुए कहा,

    "यदि जगत बहादुर छेत्री का जन्म वर्ष 1937 में हुआ था और उनका जन्म स्थान डिब्रूगढ़ है। ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि उनके जन्म के बाद वह निर्दिष्ट क्षेत्र में चले गए और उसके बाद 25.03.1971 के बाद असम राज्य में फिर से प्रवेश किया, हमारा विचार है कि 52 दिसपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ईआरओ की ओर से याचिकाकर्ता को एक राय के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास भेजने के लिए यह पूरी तरह से विवेक का उपयोग नहीं किया गया है।

    अदालत ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता 1963 से भारतीय सेना में कार्यरत था और 2005 में रिटायर्ड हो गया। जांच अधिकारी ने उचित तरीके से अपना कर्तव्य नहीं निभाया।

    अदालत ने कहा,

    "ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि याचिकाकर्ता 1963 से भारतीय सेना में सेवा करने की जानकारी को जाहिर करने से इनकार करेगा।"

    अदालत ने कहा कि संदर्भ आदेश बनाए रखने योग्य नहीं। अदालत ने घोषित किया कि याचिकाकर्ता भारत के नागरिक के रूप में कानून के तहत स्वीकार्य सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा।

    याचिकाकर्ता को असुविधा पहुंचाने के लिए ईआरओ पर 10,000/- रूपये का जुर्माना भी लगाया।

    केस टाइटल: जगत छेत्री बनाम भारत संघ और 5 अन्य।

    कोरम: जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन

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