गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उत्पीड़न मामले में युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

Shahadat

5 May 2023 4:24 AM GMT

  • गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उत्पीड़न मामले में युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि "जांच अपने प्रारंभिक चरण में है", निष्कासित पार्टी नेता की यौन उत्पीड़न और अपमान के आरोप में दर्ज कराई गई एफआईआर में युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

    जस्टिस अजीत बोरठाकुर ने कहा कि कथित पीड़िता का बयान, जिसमें उसने आरोपी को कथित अपराधों में फंसाया है, गुवाहाटी में सीजेएम कामरूप (एम) द्वारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया है।

    उन्होंने कहा,

    "उसे प्रतिबिंब के लिए दो घंटे की अवधि देने के बाद और उसके बाद इस बात से संतुष्ट होने पर कि उन्होंने स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव या किसी भी पक्ष के प्रभाव में आकर बयान दिया।"

    श्रीनिवास ने असम युवा कांग्रेस की पूर्व नेता द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 509/294/341/352/354/354ए (iv)/506 के तहत दायर मामले के संबंध में अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के साथ पढ़ा गया।

    यह आरोप लगाया गया कि वह पीड़िता को सेक्सिस्ट और अपशब्दों के माध्यम से मानसिक रूप से लगातार परेशान कर रहे थे और यूथ कांग्रेस के उच्च पदाधिकारियों के समक्ष शिकायत करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे रहे थे। यह भी आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन में कथित पीड़िता के साथ धक्का-मुक्की भी की गई।

    सीनियर एडवोकेट के.एन. चौधरी ने श्रीनिवास का प्रतिनिधित्व करते हुए तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं।

    उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को खराब करने और उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए अपमानजनक बयान देने के लिए किसी भी मुकदमेबाजी से बचने के लिए एफआईआर गुप्त उद्देश्य से दर्ज की गई।

    उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ता पीड़िता द्वारा की गई अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणी के लिए भारतीय युवा कांग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ ने 18.04.2023 को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा और तत्काल सार्वजनिक माफी की मांग की।

    उन्होंने कहा,

    "इसके बाद अप्रैल 2023 में उसने एफआईआर दर्ज कराई, जो स्पष्ट रूप से बाद की सोच है।"

    वकील ने यह भी कहा कि ईजहार के अवलोकन से याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध का खुलासा नहीं होता।

    दूसरी ओर, एम. फुकन, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि श्रीनिवास ने बेंगलुरु, कर्नाटक में सत्र न्यायालय के समक्ष दो गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिकाएं दायर कीं और केस डायरी की सामग्री की सराहना करने के बाद दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

    अभियोजक ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस दिया गया। 02.05.2023 को पूर्वाह्न 11 बजे दिसपुर थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष पेश होने का आह्वान किया।

    हालांकि, याचिकाकर्ता ने "सीआरपीसी की धारा 41ए (3) आईपीसी के अनुसार आईपीसी की धारा 354 के तहत अग्रिम जमानती अपराध के संबंध में गिरफ्तार होने की अपनी आशंका से बचने के लिए" नोटिस का अनुपालन नहीं किया।

    यह देखते हुए कि पुलिस अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद 20 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई, अदालत ने कहा कि जांच अपनी प्रारंभिक अवस्था में है।

    अदालत ने कहा,

    "उपर्युक्त कारणों के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा की गई विभिन्न दलीलों और उनके द्वारा दायर दस्तावेजों पर विचार करने के बाद इस न्यायालय की राय है कि यह याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। तदनुसार, याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जाती है।"

    केस टाइटल: श्री श्रीनिवास बी वी बनाम असम राज्य

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