आदिवासी बेल्ट में जमीन खरीदने के प्रयास में जांच अधिकारी आरोपी को प्रताड़ित कर रहा है: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आईओ बदलने का आदेश दिया

Shahadat

23 Jun 2022 5:29 AM GMT

  • गुवाहाटी हाईकोर्ट

    गुवाहाटी हाईकोर्ट 

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुलिस आयुक्त को चोरी के मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को बदलने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने यह निर्देश तब दिया जब आरोपी ने आरोप लगाया कि वर्तमान आईओ आदिवासी भूमि पर उनके बीच विवाद के कारण उसके खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध से काम कर रहा है।

    याचिकाकर्ता को दो मोटरसाइकिलों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया था।

    यह प्रस्तुत करते हुए कि जांच अधिकारी अपने निजी हित के लिए अपनी आधिकारिक शक्तियों का उपयोग कर रहा है, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि जांच अधिकारी के निजी हित के कारण ही पुलिस द्वारा उसे अनावश्यक रूप से परेशान किया गया। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले के जांच अधिकारी याचिकाकर्ता को अपनी संपत्ति से बेदखल करके आदिवासी बेल्ट में जमीन खरीदना चाहते हैं।

    याचिकाकर्ता ने आवेदन की प्रति भी प्रस्तुत की, जिसे कई लोगों ने संयुक्त रूप से सर्कल अधिकारी, सोनपुर राजस्व मंडल के समक्ष दायर किया था। इसमें विवाद में उनके हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया, जहां हाटीगांव के जांच अधिकारी मृत्युंजय सैकिया पी.एस. शामिल है।

    जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया ने याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता को नोट किया और याचिकाकर्ता-आरोपी को 25,000/- रुपये के मुचलके के तहत अग्रिम जमानत दे दी।

    कोर्ट ने निर्देश दिया कि विचाराधीन मामले के संबंध में गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत के निर्देश के अनुसार, याचिकाकर्ता को वर्तमान जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं होना है। उसे जब भी पेश किया जाएगा तो केवल नए जांच अधिकारी के सामने पेश किया जाएगा।

    केस टाइटल: बीजू कथार बनाम असम राज्य

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