गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य भर्ती परीक्षाओं के दौरान मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध पर रोक लगाने से किया इनकार

Shahadat

30 Aug 2022 9:20 AM GMT

  • गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य भर्ती परीक्षाओं के दौरान मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध पर रोक लगाने से किया इनकार

    गुवाहाटी हाईकोर्ट Gauhati High Court) ने राज्य भर्ती परीक्षा के दौरान अस्थायी रूप से मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी को निलंबित (Internet Restrictions) करने वाली अधिसूचना दिनांक 18.08.2022 को प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिका में अंतरिम आदेश (Interim Order) के लिए की गई प्रार्थना खारिज कर दी।

    असम सरकार, गृह और राजनीतिक विभाग के प्रधान सचिव द्वारा विवादित आदेश जारी किया गया, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 सपठित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) के तहत दी गई शक्ति का उपयोग किया गया। इसने अनिवार्य किया कि, 21.08.2022 और 28.08.2022 को 24 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 4 घंटे के लिए निलंबित रहेंगी, जहां राज्य में विभिन्न विभागों में ग्रेड- III और IV-ग्रेड सेवाएं के लिए लगभग 30,000 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा के केंद्र हैं। दावा किया गया कि मोबाइल फोन-सक्षम धोखाधड़ी को रोककर परीक्षा के स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन की सुविधा के लिए उपाय अपनाया गया है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अधिसूचना ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के प्रावधानों के तहत उसके मुवक्किल को दिए गए मौलिक अधिकारों के प्रयोग का उल्लंघन किया है। परीक्षा हॉल में नकल रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित नहीं किया जा सकता। उसने तर्क दिया कि इस अधिकार के निलंबन का एकमात्र सहारा संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है, जिसका वर्तमान मामले में पालन नहीं किया गया।

    अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और एक अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करते हुए उसने तर्क दिया कि चूंकि इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन ने सीधे उसके ग्राहक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है, इसलिए आक्षेपित अधिसूचना के साथ हस्तक्षेप करने के लिए यह अदालत के लिए न केवल उपयुक्त बल्कि इसके संचालन को निलंबित करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने के लिए भी अच्छा मामला है।

    एडवोकेट जनरल, असम ने प्रस्तुत किया कि राज्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर विस्तृत व्यवस्था के साथ आया। मोबाइल डेटा सेवाओं के अस्थायी निलंबन को अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाया गया है।

    यह तर्क दिया गया कि इस तरह के उपाय को राज्य द्वारा अन्य उपायों को लागू करने के बाद अपनाया जाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले कई वर्षों में असम राज्य में आयोजित कुछ भर्ती प्रक्रियाओं में प्रश्न पत्र के लीक होने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केवल उन क्षेत्रों में जहां परीक्षा केंद्र स्थित हैं, मोबाइल डेटा सेवाओं को चुनिंदा रूप से निलंबित करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड और केबल सक्षम इंटरनेट सेवाएं अबाधित रहेंगी। उन्होंने बताया कि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं रविवार की दोपहर को केवल निश्चित अवधि के लिए बंद रहेंगी।

    एडवोकेट जनरल ने अनुराधा भसीन के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि राज्य द्वारा अपनाया गया तरीका सहारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अनुमेय और उचित है। उन्होंने दलील दी कि याचिका खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चल सके कि याचिकाकर्ता के पास मोबाइल फोन है या वह मोबाइल डेटा सेवा का इस्तेमाल कर रहा है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से व्यथित है. क्योंकि डेटा कार्ड के निलंबन के कारण उसकी मोबाइल सेवाएं काम नहीं कर रही हैं।

    कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल की जांच तब तक संभव नहीं होगी जब तक कि राज्य दस्तावेजों के साथ अपना स्टैंड रिकॉर्ड में लेकर हलफनामा दाखिल नहीं करता। इसके लिए नोटिस जारी किया गया, जिसे असम के सीनियर सरकारी वकील ने स्वीकार किया।

    कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अंतरिम राहत के लिए अपनी प्रार्थना के समर्थन में तथ्यों पर मामला बनाने में विफल रहा है। यह ध्यान में रखते हुए कि डेटा सेवाओं के निलंबन को 11.09.2022 को आयोजित होने वाली परीक्षा तक नहीं बढ़ाया जाना है और परीक्षा के संचालन में कुछ व्यवधान हो सकता है, अदालत ने अंतरिम आदेश के लिए प्रार्थना को खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: राजू प्रसाद सरमा बनाम. असम राज्य

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