गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फेल होने के बाद बेटी की HSLC परीक्षा में अंकों के मूल्यांकन को चुनौती देने के लिए याचिका दायर करने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया

Shahadat

8 Jun 2023 3:26 AM GMT

  • गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फेल होने के बाद बेटी की HSLC परीक्षा में अंकों के मूल्यांकन को चुनौती देने के लिए याचिका दायर करने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एचएसएलसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई लड़की के पिता द्वारा दायर याचिका को 10,000 रुपये के जुर्माना के साथ खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के अंकों का मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

    जस्टिस संजय कुमार मेधी की एकल न्यायाधीश पीठ ने पाया कि रिट याचिका में कार्रवाई के वास्तविक कारण का अभाव था, क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ।

    अदालत ने कहा,

    “यह देखा गया है कि कई छोटे मामलों में अनुच्छेद 226 के तहत आवेदन करने की प्रवत्ति बढ़ रही है। कई मामलों को काल्पनिक या बहुत ही तुच्छ कारणों से दायर किया गया देखा गया। इस अदालत की राय है कि इस तरह की प्रवृत्ति को शुरुआत में ही समाप्त कर देना चाहिए और वर्तमान प्रकृति की रिट याचिकाओं को दायर करने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।”

    याचिकाकर्ता की बेटी को योग्य पाया गया और वर्ष 2021 के लिए निर्धारित एचएसएलसी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया। हालांकि एचएसएलसी परीक्षा 11 मई, 2021 से शुरू होने वाली थी, लेकिन COVID-19 महामारी की अजीबोगरीब स्थिति के कारण परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। कक्षा-IX की पिछली परीक्षा में अंकन या मूल्यांकन और कुछ अन्य मानदंडों के आधार पर परिणाम घोषित करने के निर्णय के साथ शुरू में स्थगित और अंततः रद्द कर दिया गया।

    तदनुसार, इस तरह के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों का सेट जारी किया गया। जब 30 जुलाई 2021 को एचएसएलसी परीक्षा, 2021 के नतीजे घोषित किए गए तो याचिकाकर्ता की बेटी को फेल दिखाया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के अंकों का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है, इसलिए उन्होंने वर्तमान रिट याचिका दायर की।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने प्रत्येक विषय के सैद्धान्तिक भाग के लिए अंक देने के लिए सूत्र और प्रक्रिया निर्धारित करने वाले दिशानिर्देशों के भाग का उल्लेख किया, जो इस प्रकार हैं:

    1. उस वर्ष की कक्षा-IX की वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय के सिद्धांत भाग में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों पर 40% वेटेज, जिसमें उसने कक्षा-X में भाग लिया और पदोन्नत किया।

    2. प्री-बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के सिद्धांत भाग में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों पर 40% वेटेज दिया गया।

    3. यूनिट टेस्ट में प्रत्येक विषय के सिद्धांत भाग में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों पर 20% वेटेज दिया गया।

    यह प्रस्तुत किया गया कि दिशानिर्देशों के अनुसार उचित मूल्यांकन नहीं किया गया। इसलिए याचिकाकर्ता को गंभीर पूर्वाग्रह हुआ है।

    माध्यमिक शिक्षा विभाग, असम के लिए उपस्थित होने वाले सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुमान तथ्यात्मक और कानूनी दोनों तरह से गलत है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि सभी पेपरों में किए गए मूल्यांकन से पता चलेगा कि दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से किया गया है और वास्तव में विवेक के उपयोग से याचिकाकर्ता की बेटी को उच्चतम संभव अंक आवंटित किए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि दिशानिर्देशों के उल्लंघन के प्राथमिक आधार की पुष्टि नहीं की गई, इसलिए वर्तमान मामला खारिज करने योग्य है।

    संबंधित स्कूल के वकील ने प्रस्तुत किया कि मूल्यांकन विधिवत गठित समिति द्वारा किया गया और याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुमान पूरी तरह से निराधार है।

    अदालत ने कहा कि पिछली परीक्षा में इस तरह के खराब प्रदर्शन को देखते हुए क्या इस रिट याचिका पर विचार किया जाना चाहिए और मूल्यांकन में त्रुटि के आरोप पर विचार किया जाना अपने आप में संदिग्ध है।

    गलत धारणा और प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए रिट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा,

    “…….वर्तमान रिट याचिका किसी भी मौलिक या कानूनी अधिकारों के उल्लंघन का प्रदर्शन करके या उसके प्रवर्तन के लिए कार्रवाई के किसी भी वास्तविक कारण की कमी के अलावा, पृष्ठभूमि के तथ्यों से पता चलता है कि कार्रवाई का कोई कारण नहीं है, जिसके लिए किसी भी तरह के अधिनिर्णयन की आवश्यकता हो, वह भी इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए।”

    इस प्रकार, अदालत ने 10,000 / - रुपये का जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता को वकील परोपकारी कोष, गुवाहाटी हाईकोर्ट एसोसिएशन के पक्ष में जमा करने का निर्देश दिया गया।

    केस टाइटल: एचयूडी बनाम असम राज्य और 9 अन्य।

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