[अतिरिक्त सर्विस] रिटायरमेंट की तिथि के संबंध में भ्रामक जानकारी के बिना कर्मचारी से कोई वसूली नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

Shahadat

10 Feb 2023 5:07 AM GMT

  • Gauhati High Court

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बुधवार को असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (एपीडीसी) को मृतक पूर्व लाइनमैन के कानूनी उत्तराधिकारियों को अतिरिक्त वेतन और भत्तों की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया। उक्त वेतन और भत्ता कर्मचारी के रिटायरमेंट की तारीख के निरीक्षण के कारण भुगतान किया गया।

    जस्टिस देवाशीष बरुआ की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

    "यह स्वीकार किया गया कि यह निरीक्षण के कारण था कि रिटायरमेंटकी तिथि 31.12.2015 के रूप में सेवा निवर्तन रजिस्टर में दर्ज की गई, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं के पति/पिता को रिटायरमेंट नोटिस जारी नहीं किया गया। उक्त कार्यवाही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि रिटायरमेंट नोटिस जारी करना प्रतिवादी अधिकारियों का दायित्व है।

    अदालत ने कहा,

    "दूसरी ओर, प्रतिवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं के पति/पिता को काम करने की अनुमति दी और इस अवधि के लिए उसकी सेवा ली। अब उसके द्वारा की गई कार्रवाई से उक्त अवधि के लिए याचिकाकर्ताओं के पति/पिता को भुगतान की गई राशि की वसूली की है। यह स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित होने के साथ ही तर्कहीन भी है।”

    रिट याचिका उन याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई, जो APDC के मृत कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, प्रतिवादी अधिकारियों की कार्रवाई को चुनौती देते हुए 7,36,614 / - रुपये की राशि की कटौती की गई। इस आधार पर कि स्वर्गीय प्रसन्ना चौ. बर्मन ने अतिरिक्त वेतन और भत्ते प्राप्त किए।

    याचिकाकर्ताओं के वकील के.एम. महंत ने कहा कि रिटायरमेंट रजिस्टर में 31.12.2015 के रूप में रिटायरमेंट की तारीख डालने के साथ-साथ समय-समय पर उनके वेतन के निर्धारण और रिटायरमेंट की तारीख में मृत कर्मचारी (याचिकाकर्ताओं के पति/पिता) की ओर से कोई गलती नहीं थी। मृतक की सर्विस बुक में प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा तय और लिखा गया है।

    आगे यह कहा गया कि उक्त कर्मचारी की मृत्यु के बाद अधिकारी अब इस आधार पर उनकी बकाया राशि से कोई राशि काटने का निर्णय नहीं ले सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं के पति/पिता अधिक समय तक रुके थे।

    दूसरी ओर प्रतिवादियों के वकील एस.पी. शर्मा ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा मृतक पति/याचिकाकर्ता के पिता द्वारा उनकी सर्विस बुक पति द्वारा अधिक आहरित वेतन और भत्तों के आधार पर राशि की कटौती करना न्यायोचित है। याचिकाकर्ताओं के पिता 31.12.2014 को रिटायर होने वाले थे। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के पति/पिता को उनके रिटायरमेंट की तारीख की पूरी जानकारी थी। हालांकि, वह अपनी मृत्यु के समय तक यानी 19.09.2014 तक काम करते रहे और इस तरह उक्त वेतन और अन्य परिलब्धियां जो याचिकाकर्ताओं के पति पिता को प्राप्त हुई थीं, वसूली योग्य हैं।

    अदालत ने देखा,

    "पेंशनरी लाभ न तो इनाम है और न ही नियोक्ता की इच्छा के आधार पर अनुग्रह का विषय है, न ही अनुग्रह भुगतान। यह पिछली प्रदान की गई सर्विस के लिए भुगतान है... इस न्यायालय का मत है कि पेंशन, फैमिली पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी पाने का अधिकार निरंतर कार्रवाई का कारण है, जो पेंशनभोगी या उसकी मृत्यु पर उसके आश्रितों को इसका अधिकार देता है।”

    पीठ ने बिहार राज्य और अन्य बनाम पांडेय जगदीश्वर प्रसाद (2009) 3 एससीसी 117 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की नियत तारीख से परे काम करने की अनुमति दी गई। आपत्ति और गलत बयानी और कर्मचारी के लिए धोखाधड़ी के अभाव में ओवरस्टे के कारण अतिरिक्त राशि की वसूली को अलग कर दें।

    न्यायालय ने कहा कि यह ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी अधिकारियों के पास सर्विस बुक के साथ-साथ सुपरएनुएशन रजिस्टर भी था, गलतबयानी का आरोप नहीं लगता।

    अदालत ने आगे पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाईट वॉशर) और अन्य (2015) 4 एससीसी 334 के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जोर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी के रिटायरमेंट से वसूली की थी। साथ ही कहा था कि जो कर्मचारी वसूली के आदेश के एक वर्ष के भीतर रिटायर होने वाले हैं, कानून में अस्वीकार्य होंगे।

    अदालत ने कहा,

    "मौजूदा मामले में प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं के पति/पिता की मृत्यु के बाद ठीक होने का सहारा लिया, जो कि इस न्यायालय की राय में रफीक मसीह (सुप्रा) में उल्लिखित परिस्थितियों की तुलना में कहीं अधिक अनुचित निर्णय है।

    इस पृष्ठभूमि में अदालत ने प्रतिवादियों द्वारा जारी किए गए दिनांक 31.05.2016 के आदेश को अवैध, मनमाना, अन्यायपूर्ण और कानून का उल्लंघन बताया।

    अदालत ने बिना ब्याज के 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को 7,36,614/- रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया। आगे आदेश दिया कि यदि प्रतिवादी 30 (तीस) दिन की अवधि के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे। उस मामले में वे आगे 17.06.2016 से 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जब तक कि विधिवत भुगतान नहीं किया जाता।

    अदालत ने प्रतिवादी के कार्यों के लिए प्रतिवादियों पर 10,000 / - रुपये का जुर्माना भी लगाया, याचिकाकर्ताओं को अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    केस टाइटल: प्रसन्ना चौधरी की मृत्यु पर, बर्मन उनके कानूनी उत्तराधिकारी बनाम असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और 4 अन्य।

    कोरम: जस्टिस देवाशीष बरुआ

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