गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फारेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द किया, असम‌ की महिला को भारतीय घोषित किया

LiveLaw News Network

16 Nov 2021 11:38 AM GMT

  • गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फारेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द किया, असम‌ की महिला को भारतीय घोषित किया

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह फारेनर्स ट्रिब्यूनल के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उसने असम की महिला को विदेशी करार दिया था। असम के बोंगाईगांव में ट्र‌िब्यूनल ने पुष्प रानी धर नाम की महिला को विदेश घोष‌ित किया था।

    जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह और जस्टिस मलाश्री नंदी की खंडपीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पंजीकरण का प्रश्न नहीं उठता, जो कि अन्यथा भारतीय है। वह किसी भी समय विदेशी नहीं रही।

    कोर्ट ने यह राज्य के वकील के इस तर्क के जवाब में कहा कि भले ही याचिकाकर्ता को भारतीय घोषित किया गया हो, उसे खुद को पंजीकरण प्राधिकरण के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।

    मामला

    ट्रिब्यूनल ने कहा था कि रेलवे अधिकारियों द्वारा जारी किया गया 31 जनवरी 2003 का प्रमाण पत्र यह साबित करने में अप्रासंगिक था कि वह एक भारतीय थी।

    अनिवार्य रूप से, उक्त प्रमाण पत्र ने संकेत दिया कि याचिकाकर्ता के पति का नाम मृणाल कांति धर था, जो एनएफ रेलवे में कार्यरत थे और उनका जन्म फरवरी 1943 में हुआ था और उन्हें 1962 में रेलवे में नियुक्त किया गया था और 2003 में सेवानिवृत्त हुए थे।

    उक्त प्रमाण पत्र में याचिकाकर्ता का नाम मृणाल कांति धर की पत्नी के रूप में भी दिखाया गया है, जिसकी जन्म तिथि एक जनवरी 1952 है।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि वह यह समझने में विफल रहा कि यह दस्तावेज को अप्रासंगिक और अस्वीकार किए जाने योग्य कैसे कहा जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा, "बल्कि यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता जिसका विवाह मृणाल कांति धर से हुआ था, वह भारतीय रेलवे में सेवारत थे, और इस तरह, याचिकाकर्ता के विदेशी होने की बहुत कम संभावना है और किसी भी विपरीत सबूत के अभाव में यह दस्तावेज़ दिखाएगा कि संभावना है कि याचिकाकर्ता एक भारतीय होगी क्योंकि एक भारतीय के किसी विदेशी से शादी करने की संभावना नहीं है ।"

    इसके अलावा, अदालत ने 1966 के बंगाल मेडिकल यूनियन द्वारा जारी प्रमाण पत्र को ध्यान में रखा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि एक हिरेंद्र नाथ पॉल, जिसे याचिकाकर्ता ने अपने पिता होने का दावा करता है, यूनियन के सदस्य हैं।

    कोर्ट ने कहा यह दस्तावेज़ यह भी दिखाता है कि यदि उनके पिता 1966 में बंगाल में थे, तो यह इस बात का पुख्ता सबूत होगा कि याचिकाकर्ता एक भारतीय है। कोर्ट ने 1997, 2005 और 2016 की मतदाता सूचियों को भी ध्यान में रखा, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम उनके पति मृणाल कांति धर के साथ दिखाया गया था।

    कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का दावा कि वह मृणाल कांति धर की पत्नी है और साथ ही हिरेंद्र नाथ पॉल की बेटी है, कमजोर नहीं है। इसे उन्होंने पूर्वोक्त सबूतों द्वारा विधिवत साबित किया है।

    अंत में न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता यह दिखाने के लिए कि वह एक भारतीय नागरिक है, विदेशी नहीं है, विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष पर्याप्त सबूत पेश करने में सक्षम रही है।

    अदालत ने याचिकाकर्ता को भारतीय घो‌षित करते हुए कहा, "यदि उपरोक्त दस्तावेज को ट्रिब्यूनल स्वीकार करता है तो हमारे विचार में, यह याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णायक सबूत होगा कि वह हीरेंद्र नाथ पॉल की बेटी है और 1966 के दौरान बंगाल में रह रही थी और इस तरह, वह एक भारतीय है।"

    केस शीर्षक - स्मृति पुष्पा रानी धर बनाम यूनियन ऑफ इंड‌िया और अन्य

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