गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द किया, एक ही परिवार के पांच सदस्यों को घोषित किया था विदेशी

LiveLaw News Network

27 Nov 2021 8:05 AM GMT

  • गुवाहाटी हाईकोर्ट

    गुवाहाटी हाईकोर्ट 

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बुधवार को फॉरेनर्स ट्र‌िब्यूनल के एक आदेश/विचार को रद्द कर दिया, जिसमें उसने आदमी उसके पर‌िवार को विदेश घोषित कर दिया था, क्योंकि परिवार का मुखिया नोटिस दिए जाने के बाद ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने में विफल रहा। समय मांगने के बाद वह ‌लिख‌ित बयान दाखिल करने में भी विफल रहा था।

    जस्टिस मालाश्री नंदी और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह ट्र‌िब्यूनल के एक तरफा आदेश को रद्द करते हुए कहा कि आदेश का परिवार अन्य सदस्यों यानि उनकी पत्नी और छोटे बच्चों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि परिवार के अन्‍य सदस्य याचिकाकर्ता नंबर एक (जो ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने में विफल रहा) पर निर्भर हैं।

    मामले की पृष्ठभूमि

    26 अप्रैल, 2018 को सदस्य, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल-4, कछार, सिलचर, असम ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें FT 4th Case No 327/2017 में पारित ट्रिब्यूनल के 18 जनवरी, 2018 के फैसले को बरकरार रखा गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता संख्या एक और उनके परिवार के सदस्यों को 25.03.1971 के बाद की धारा का विदेशी घोषित कर दिया गया क्योंकि वे ट्र‌िब्यूनल के समक्ष पेश होने में विफल रहे।

    जब याचिकाकर्ता नंबर एक ने उक्त एकपक्षीय विचार को रद्द कराने के लिए ट्रिब्यूनल से संपर्क किया तो ट्रिब्यूनल ने इस आधार पर उसके आवेदन को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने एकतरफा आदेश को रद्द करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया है।

    याचिकाकर्ता ने आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट से संपर्क किया और दावा किया कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि वे भारतीय हैं और विदेशी नहीं हैं।

    यह भी पेश किया गया कि याचिकाकर्ता नंबर एक अपने खराब स्वास्थ्य के कारण ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप एकतरफा आदेश पारित हुआ और याचिकाकर्ता नंबर एक की ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने में असमर्थता के कारण, उनकी पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों के खिलाफ भी एकतरफा आदेश पारित किया था।

    उच्च न्यायालय की टिप्पणियां

    शुरुआत में कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता उपरोक्त दस्तावेजों को साबित करने में सक्षम हैं तो उनके पास एक वैध दावा हो सकता है कि वे भारतीय हैं और विदेशी नहीं हैं।

    इसके अलावा किसी व्यक्ति की नागरिकता के महत्व पर बल देते हुए न्यायालय ने कहा, "यह मुल्क के कानून द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के आनंद की कुंजी है। नागरिकता के माध्यम से ही कि एक व्यक्ति मौलिक अधिकारों, संविधान और अन्य विधियों द्वारा प्रदत्त अन्य कानूनी अधिकारों का आनंद ले सकता है और लागू कर सकता है, जिसके बिना कोई व्यक्ति गरिमा के साथ सार्थक जीवन नहीं जी सकता है। नागरिकता से वंचित व्यक्ति को एक स्टेटलेस व्यक्ति बना दिया जाएगा, यदि कोई अन्य देश उसे अपने नागरिक के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता है। एक व्यक्ति के लिए नागरिकता इतनी अधिक महत्वपूर्ण है।"

    गौरतलब है कि मौजूदा मामले में ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई राय का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर ट्रिब्यूनल की ऐसी राय सबूतों का विश्लेषण करने के बाद दी जानी चाहिए, जो कि प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं, न कि डिफ़ॉल्ट रूप में, जैसा कि मौजूदा मामले में किया गया है।

    इसके अलावा, यह देखते हुए कि न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि एकतरफा आदेशों में नियमित तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, हालांकि, कोर्ट ने कहा वर्तमान मामला एक व्यक्ति के महत्वपूर्ण अधिकार यानी नागरिकता से संबंधित है।

    उन्हें 24 दिसंबर 2021 को या उससे पहले ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने और अपना लिखित बयान दाखिल करने और अपने भारतीय होने के दावे के समर्थन में सबूत पेश करने का निर्देश दिया गया है।

    आदेशों को रद्द करते हुए और मामले की प्रकृति पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को यह साबित करने के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने का एक और अवसर दिया जा सकता है कि वे भारतीय हैं और विदेशी नहीं हैं।

    कोर्ट ने निर्देश दिया,

    "चूंकि याचिकाकर्ताओं की नागरिकता तिरस्कृत हो गई है, वे कार्यवाही के दौरान जमानत पर रहेंगे, जिसके लिए वे पुलिस अधीक्षक (बी), कछार के समक्ष आज से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर पेश होंगे और "हालांकि, चूंकि याचिकाकर्ताओं की नागरिकता बादल के नीचे आ गई है, वे कार्यवाही के दौरान जमानत पर रहेंगे, जिसके लिए वे पुलिस अधीक्षक (बी), कछार के समक्ष 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर पेश होंगे उक्त प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए समान राशि की एक स्थानीय जमानत के साथ ₹ 5,000/- का जमानत बांड प्रस्तुत करेंगे।"

    केस शीर्षक- राजेंद्र दास और अन्य बनाम यून‌ियन ऑफ इंडिया और अन्य

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