दिल्ली बार काउंसिल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया, COVID-19 संकट से निपटने के लिए 16,448 वकीलों को दी गई 5000 रुपए की वित्तीय मदद
LiveLaw News Network
8 July 2020 2:52 PM IST
दिल्ली बार काउंसिल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि COVID-19 महामारी के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए 16,448 वकीलों की वित्तीय सहायता के मद में कुल 8.22 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक वकील को 5,000 रुपए की मदद की गई है।
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की डिवीजन बेंच को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दरमियान यह जानकारी दी गई। याचिका में एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्ट को COVID-19 के मद्देनजर वित्तीय संकट से जूझ रहे वकीलों की आर्थिक मदद करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
बार काउंसिल ने स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया अभी जारी है, और बताया कि काउंसिल की इंडीजेंट कमेटी जल्द ही एक बैठक करेगी, जिसमें COVID-19 पीड़ित वकीलों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा, ताकि चिकित्सा और अन्य सुविधाओं के लिए उनके परिजनों को वित्तीय सहायता जारी की जा सके।
काउंसिल ने बताया कि फिक्स्ड डिपॉजिट को कैश कराकर, सामान्य फंडों से जरूरतमंद वकीलों को पैसे दिए गए हैं। काउंसिल ने बताया कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए वकीलों की चिकित्सा और सावधि बीमा के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके लिए बजटीय आवंटन पहले ही किया जा चुका है।
काउंसिल ने दलील दी कि अगर वकीलों को बीमा पॉलिसियां दी गई होतीं, तो वर्तमान संकट को कम करने में काफी मदद मिलती। काउंसिल ने बताया, ''अभी भी 62,000 से अधिक वकील हैं, जिनके पास बीमा पॉलिसियों की सुविधा नहीं है, काउंसिन ने उनकी उचित मदद करने का फैसला किया है।''
काउंसिल ने आगे कहा है सक्षम वकीलों की ओर से दान भी दिया जा सकता है। मौजूदा स्टेटस रिपोर्ट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष, केसी मित्तल की ओर से प्रस्तुत की गई थी।