फिल्म निर्माण इकाइयां पॉश एक्ट के तहत आंतरिक शिकायत समिति गठन करें: केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

19 March 2022 1:30 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, जिसे आमतौर पर POSH अधिनियम के रूप में जाना जाता है, के अनुसार फिल्म निर्माण इकाइयों की जिम्‍मेदारी है कि वे एक आंतरिक शिकायत समिति बनाएं।

    कोर्ट ने कहा कि अन्य संबंधित एसोसिएशन जैसे फिल्म एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ केरल (एफईएफकेए), केरल फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स को आंतरिक शिकायत समिति बनाना चा‌हिए।

    कोर्ट ने वीमेन सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) की ओर से दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एसोस‌िएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्ट‌िस्ट (AMMA) के सहयोग से एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना संबंधी आदेश पारित किया।

    चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली की एक खंडपीठ ने दर्ज किया कि AMMA ने स्वेच्छा से आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है और कहा कि यदि AMMA आंतरिक शिकायत समिति का गठन करता है, जैसा कि कहा गया है तो यह POSH अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

    कोर्ट का निर्देश इस प्रकार हैं

    (1) सभी फिल्म उत्पादन उत्पादन इकाइयों को एक आंतरिक शिकायत समिति बनानी होगी, यदि वहां 10 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, जैसा कि अधिनियम, 2013 के तहत विचार किया गया है।

    (2) प्रतिवादी संगठनों में आंतरिक शिकायत समिति बनाना बाध्यकारी है, यदि उन्होंने कार्यालय प्रतिष्ठानों के प्रबंधन के लिए 10 या अधिक श्रमिकों को नियुक्त किया है, उसमें महिला श्रमिकों को नियोजित किया गया हो या ना किया गया हो।

    (3) यदि महिला श्रमिकों को कोई भी प्रतिवादी संगठन नियोजित करता है, जिसमें 10 से कम श्रमिक कार्यरत हैं, तो वे अधिनियम, 2013 की धारा 6 सहपठित धारा 9 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार स्थानीय शिकायत समिति को उपयुक्त शिकायत करने की हकदार हैं।

    (4) चूंकि मलयालम मूवी एक्टर्स एसोसिएशन ने कार्यस्थल पर किसी भी यौन उत्पीड़न को निस्तारित करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए स्वेच्छा से काम किया है, इसलिए हम इसे रिकॉर्ड करते हैं और आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों को कानून के अनुसार सूचित करने के लिए कार्रवाई करते। हैं।

    कोर्ट ने फिल्म यूनिटों से महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए संयुक्त समिति गठित करने की भी अपील की है।

    उल्‍लेखनीय है कि वीमेन सिनेमा कलेक्‍टिव का गठन पार्वती थिरुवोथु, रेवती, रीमा किलिंगल, पद्मप्रिया, अंजलि मेनन आदि अभिनेत्र‌‌ियों ने किया है। 2017 में हुए एक यौन उत्पीड़न विवाद के बाद संगठन का गठन किया गया था।

    केस टाइटल: वीमेन इन सिनेमा कलेक्टिव और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य। [डब्ल्यूपी (सी) 34273/2018]

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 128

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