पानी की टंकी में मानव मल मिलाने का मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति समुदाय पर कथित अत्याचार पर राज्य से रिपोर्ट मांगी
Shahadat
20 Jan 2023 2:27 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने ओवरहेड टैंक में मानव मल मिलाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में पुदुकोट्टई के जिला कलेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जिसके परिणामस्वरूप पुदुकोट्टई में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जस्टिस डी कृष्णकुमार और जस्टिस आर विजयकुमार की खंडपीठ के सामने गुरुवार को जब मामला आया तो कोर्ट को बताया गया कि जांच सीबी-सीआईडी को ट्रांसफर कर दी गई है।
अपनी याचिका में पेरियार अम्बेडकर मक्कल कलागम के जिला आयोजक शनमुगम ने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ भेदभाव की प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है। पुडुकोट्टई जिले के मुटुकड़ ग्राम पंचायत के ओवरहेड टैंक में मानव मल मिलाने का मामला नया है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि ग्रामीणों के लिए पानी का मात्र स्रोत ओवरहैड वाटर टैंक है। मिश्रण से अनभिज्ञ, ग्रामीण (ज्यादातर अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित) ने लगभग एक सप्ताह तक पानी का सेवन किया, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं और पीड़ा हुई।
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पहले भी ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जहां अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को मंदिरों में प्रवेश से वंचित किया गया, उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराने से रोका गया आदि। उन्होंने यह भी उदाहरण दिया कि कैसे बच्चों को शिक्षकों की चप्पल ले जाने और उनके निजी काम करने के लिए भी मजबूर किया गया। उन्होंने यह भी उदाहरण दिया कि कैसे दलित महिला यूनियन अध्यक्ष का नाम जातिगत भेदभाव के कारण नवनिर्मित बस स्टैंड में प्रदर्शन से बाहर कर दिया गया।
अन्य बातों के अलावा, याचिकाकर्ता ने अदालत का ध्यान जिले के चाय की दुकानों में डबल टंबलर सिस्टम की प्रथा की ओर भी आकर्षित किया, जहां अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के लिए अलग गिलास रखे जाते हैं। कुछ मामलों में समुदाय के सदस्यों को प्लास्टिक या कागज के कप में चाय परोसी गई और उन्हें दुकानों के अंदर अलग-अलग जगहों पर बिठाया गया।
याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि दुखद वास्तविकता को उजागर करने के लिए सरकार द्वारा अपर्याप्त सर्वेक्षण के कारण समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर भेदभाव के ये मामले अदालत के ध्यान से छिपे हुए हैं।
इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने पानी की टंकी में मानव मल मिलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और अप्रत्यक्ष रूप से पानी पीने के लिए मजबूर पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के लिए विशेष जांच दल के गठन की मांग की।
याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के खिलाफ डबल टंबलर सिस्टम की प्रथा और मंदिर में प्रवेश से इनकार और इस तरह के अन्य भेदभाव को खत्म करने के लिए कदम उठाने की भी मांग की।
अदालत ने राज्य सरकार द्वारा विस्तृत रिपोर्ट के लिए मामले को 2 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया ।
केस टाइटल: एस शनमुगम बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य
केस नंबर: डब्ल्यूपी (एमडी) 29264/2022