सरकार को अनाज बेचने वाले किसानों को धान रसीद शीट में उधारकर्ता के रूप में नहीं दिखाया जा सकता, उनकी क्रेडिट रेटिंग प्रभावित नहीं हो सकती: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

16 Nov 2023 4:04 PM IST

  • सरकार को अनाज बेचने वाले किसानों को धान रसीद शीट में उधारकर्ता के रूप में नहीं दिखाया जा सकता, उनकी क्रेडिट रेटिंग प्रभावित नहीं हो सकती: केरल हाईकोर्ट

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने माना कि जो किसान त्रिपक्षीय समझौते के तहत सप्लाईको (केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम) के माध्यम से केरल सरकार को अपना धान बेचते हैं, उन्हें उधारकर्ता नहीं माना जा सकता है। इसमें कहा गया है कि त्रिपक्षीय समझौते के तहत, सप्लाईको को किसानों को भुगतान करने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना होता है, इसलिए सप्लाईको कर्जदार है, किसान नहीं।

    जस्टिस देवन रामचंद्रन ने स्पष्ट किया कि धान खरीद योजना के तहत धान प्राप्ति पत्र में किसानों को कर्जदार के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है और उनकी क्रेडिट रेटिंग प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

    “इस न्यायालय का निर्णय स्पष्ट है। पीआरएस योजना के तहत किसान को किसी भी तरह से कर्जदार नहीं माना जा सकता, चाहे यह इस मुद्दे से पहले किया गया हो या बाद में।"

    न्यायालय ने उपरोक्त आदेश उन पीड़ित किसानों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर विचार करते हुए पारित किया, जिन्होंने अपना धान सप्लाईको के माध्यम से राज्य सरकार को बेचा था, लेकिन बदले में उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला है।

    कोर्ट ने किसानों को अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया था। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मामला कल पोस्ट किया गया था। न्यायालय को बताया गया कि धान खरीद योजना के तहत बैंकों द्वारा किसानों को कर्जदार माना जा रहा है और उनकी क्रेडिट रेटिंग भी प्रभावित हो रही है। कोर्ट को बताया गया कि धान रसीद शीट में किसानों को कर्जदार दर्शाया गया है।

    न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि किसान अब धान रसीद पत्र ऋण और उनकी क्रेडिट रेटिंग के बारे में आशंकित हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले अलाप्पुझा में एक असहाय धान किसान ने आत्महत्या कर ली ‌थी। धान रसीद शीट का ऋण बकाया होने के कारण बैंकों ने किसान को ऋण देने से इंकार कर दिया था।

    कोर्ट ने कहा कि धान प्राप्ति पत्र से ही पता चलता है कि सरकार ने किसानों से धान स्वीकार कर लिया है। इसमें कहा गया है कि एक बार जब किसान अपना धान बेच देते हैं, तो उन्हें सप्लाइको द्वारा भुगतान करना होगा और धान रसीद शीट पर, केवल सप्लाइको को उधारकर्ता के रूप में दिखाया जाना चाहिए। यह बेतुका है कि किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मानो वे कर्जदार हों जबकि किसानों को भुगतान करना राज्य और सप्लाइको का कर्तव्य है।

    इस प्रकार न्यायालय ने सुप्लाइको की ओर से पेश स्थायी वकील से पूछा कि उचित कार्यवाही के माध्यम से बैंकों के यूनियन को सूचित क्यों नहीं किया गया कि किसान धान खरीद योजना में उधारकर्ता नहीं हैं। अदालत ने इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए दो दिन का समय दिया और इस प्रकार कहा:

    “यद्यपि मैं वकील के उपरोक्त अनुरोध को स्वीकार करता हूं, मैं दोहराता हूं कि जो किसान धान खरीद योजना के तहत प्रभावी ढंग से सरकार को अपना अनाज बेचते हैं, उन्हें किसी भी बैंक द्वारा उधारकर्ता के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि सरकार को समय की आवश्यकता होती है इसके एवज में भुगतान करने के लिए किसानों को ऐसी सुविधा का लाभ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

    न्यायालय ने इस प्रकार माना कि किसानों से सुरक्षा के रूप में कोई दस्तावेज़ निष्पादित नहीं कराया जा सकता क्योंकि वे कर्ज़दार नहीं हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि किसानों पर कर्जदार जैसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती।

    मामला कल के लिए पोस्ट किया गया है।

    केस टाइटल: के शिवानंदन बनाम केरल राज्य और अन्य मामले

    केस नंबर: WP(C) NO. 23267 OF 2023, WP(C) NO. 24835 OF 2023, WP(C) NO. 25152 OF 2023, WP(C) NO. 25410 OF 2023, WP(C) NO. 25575 OF 2023

    Next Story