फैमिली कोर्ट एक्ट| ससुराल पक्ष के साथ सभी लेन-देन 'वैवाहिक संबंधों से पैदा परिस्थितियों' के रूप नहीं माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

24 March 2022 1:30 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत पति या पत्नी या दोनों द्वारा ससुराल या रिश्तेदारों के साथ प्रत्येक लेनदेन को 'वैवाहिक संबंधों से पैदा परिस्थितियों में' के रूप में नहीं माना जा सकता है।

    जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने पाया कि याचिका में आक्षेपित लेन-देन दामाद और ससुर के बीच विशुद्ध रूप से व्यापारिक लेनदेन था, और इसलिए यह माना गया कि इसे वैवाहिक संबंधों से पैदा परिस्थितियों के रूप में नहीं कहा जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "पति या पत्नी या दोनों द्वारा ससुराल या रिश्तेदारों के साथ किए गए हर लेन-देन को 'वैवाहिक संबंधों से पैदा परिस्थितियों में' नहीं कहा जा सकता है। पति या पत्नी या दोनों द्वारा ससुराल या रिश्तेदारों के साथ व्यक्तिगत या व्यावसायिक लेनदेन हो सकते हैं.... इस प्रकार के लेन-देन का विवाह या वैवाहिक संबंध से कोई संबंध नहीं हो सकता है।"

    मौजूदा मामले में प्रतिवादी ने अपनी पत्नी, सास-ससुर और साले के खिलाफ परिवार न्यायालय में ससुर द्वारा उधार ली गई राशि की वसूली के लिए याचिका दायर की थी।

    दलील यह थी कि ससुर ने बकाया राशि के एक हिस्से का भुगतान किया था, लेकिन कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। उसने तर्क दिया कि लेनदेन उसकी पत्नी के साथ उसके वैवाहिक संबंधों के कारण हुआ।

    फैमिली कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी और ससुर से राशि वसूल करने की अनुमति देते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया। हालांकि, यह आरोप लगाते हुए कि उसे जानबूझकर नोटिस नहीं दिया गया था, पत्नी ने फैमिली कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    प्राथमिक तर्क यह था कि फैमिली कोर्ट के पास विवाद पर विचार करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि यह फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 7 (2) के तहत मुकदमा या कार्यवाही नहीं है।

    इस प्रश्न पर फैमिली कोर्ट का तर्क यह था कि यदि ऐसा कोई वैवाहिक संबंध नहीं होता तो प्रतिवादी अपने ससुर को पैसे नहीं देता और इसलिए, यह परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7( 1)(डी) के तहत वैवाहिक संबंधों से पैदा लेनदेन था।

    प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद, हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंध में 'परिस्थितियां' वे विवरण होंगे, जो वैवाहिक संबंधों के कारण बेहतर होतें, बंधते हैं, साथ देते हैं और अनुसरण करते हैं।

    "मुख्य आवश्यकता यह है कि इस प्रकार की 'परिस्थितियों' का विवाह पर सीधा प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि 'वैवाहिक संबंध' के अस्तित्व या उत्पत्ति से पहले विवाह है। वैवाहिक संबंध से पैदा 'परिस्थितियां' इसलिए, 'घटनाएं या ऐसी चीजें' होती हैं, जो उनके साथ या आस-पास खड़ी होती हैं, जो उपस्थित होती हैं, जो निकट से बेहतर होता है या अनुसरण करता है,... जो विवाह या वैवाहिक संबंध की प्रमुख घटना का समर्थन करता है या अर्हता प्राप्त करता है।"

    हालांकि, इस मामले में दामाद और ससुर के बीच का लेन-देन विशुद्ध रूप से व्यवसायिक लेन-देन था, या तो किसी व्यवसाय में निवेश करने के लिए या जब भी मांग की गई ब्याज के साथ चुकाने के लिए।

    यह भी नोट किया गया था कि दामाद ने स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि उसकी पत्नी ने कभी उससे पैसे की मांग नहीं की और ससुर ने पैसे की मांग की और उसे प्राप्त किया। इसलिए, यह माना गया कि इसे वैवाहिक संबंधों से पैदा परिस्थिति के रूप में नहीं कहा जा सकता है।

    इसके अलावा, कोर्ट ने माना कि अग्रिम धन की वसूली के लिए कार्रवाई का कारण एक सामान्य सिविल कोर्ट के समक्ष स्वतंत्र रूप से मौजूद होगा, क्योंकि लेनदेन विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद है।

    इसके अलावा, यह स्थापित किया गया था कि पति-पत्नी के विवाह स्थान या अंतिम निवास का दामाद और ससुर के बीच दीवानी मुकदमे में पैसे के दावे से कोई लेना-देना नहीं है, हालांकि उनकी पत्नी और ससुराल वाले मुकदमे के पक्षकार भी बनाए गए थे।

    इस प्रकार, अपीलों की अनुमति दी गई और परिवार न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया गया।

    अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एके प्रीथा और हेमा आर पेश हुए, जबकि अधिवक्ता संतोष मैथ्यू, अरुण थॉमस, आर पार्थसारथी, सीमा, टीबी शिवप्रसाद और जेनिस स्टीफन ने मामले में प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया।

    केस का शीर्षक: पी.टी. फिलिपोस और अन्य बनाम सुनील जैकब और अन्य।

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 139

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