फैमिली कोर्ट यह मानते हुए कि शादी पक्षकारो के दिल और दिमाग में भंग हो चुकी है, बिना ट्रायल के तलाक नहीं दे सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

Shahadat

14 April 2023 11:44 AM IST

  • फैमिली कोर्ट यह मानते हुए कि शादी पक्षकारो के दिल और दिमाग में भंग हो चुकी है, बिना ट्रायल के तलाक नहीं दे सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि फैमिली कोर्ट यह मानते हुए तलाक की डिक्री पारित नहीं कर सकता है कि पक्षकारों के दिल और दिमाग में शादी खत्म हो गई है, जबकि पक्षकारों ने एक दूसरे के खिलाफ न कोई सबूत नहीं दिया न ही एक-दूसरे के खिलाफ अपने आरोपों को वापस लिए।

    जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित तलाक के आदेश को खारिज करते हुए कहा,

    "फैमिली कोर्ट ने सीपीसी की धारा 151 के विपरीत तलाक की डिक्री पारित की है, यह मानते हुए कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी अलग होने का इरादा रखते हैं, क्योंकि उनके दिलो-दिमाग में विवाह भंग हो गया है। किसी भी पक्ष ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे। फैमिली कोर्ट अनुमान नहीं लगा सकता और इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि तलाक की डिक्री पारित करते समय उनके मन और दिल में विवाह भंग हो गया।"

    अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट सीपीसी की धारा 151 के तहत प्रवेश के तलाक की डिक्री पारित नहीं कर सकती, जब सीपीसी के आदेश 12 नियम 6 के तहत प्रवेश की डिक्री के लिए विशिष्ट प्रावधान है, जब कुछ शर्तें पूरी होती हैं।

    अदालत ने कहा,

    "इस तथ्य के मद्देनजर कि उक्त प्रावधान के तहत प्रदान की गई शर्तों की संतुष्टि पर सीपीसी के आदेश 12 नियम 6 के तहत डिक्री पारित करने के लिए विशिष्ट प्रावधान है, फैमिली कोर्ट सीपीसी की धारा 151 को लागू नहीं कर सकता।"

    अदालत ने यह भी दोहराया कि प्रवेश पर निर्णय केवल तभी किया जा सकता है जब पक्षकार द्वारा बिना किसी अधिकार को आरक्षित किए स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया हो।

    अपीलकर्ता-पत्नी ने क्रूरता के आधार पर नवंबर 2017 में तलाक की याचिका दायर की और प्रतिवादी-पति से अपने और अपने बेटे के लिए भरण-पोषण की मांग की। पति ने आरोपों से इनकार किया और याचिका का विरोध किया।

    2021 में पति ने दाखिले पर तलाक मांगा ,जिसका पत्नी ने विरोध किया।

    फैमिली कोर्ट ने फरवरी 2022 में तलाक की डिक्री दे दी लेकिन भरण-पोषण और स्थायी गुजारा भत्ता की प्रार्थना को लंबित रखा। इसलिए पत्नी ने वर्तमान परिवार न्यायालय अपील दायर की।

    प्रतिवादी ने तर्क दिया कि पक्षकारों की शादी टूट गई और कुछ समय के लिए सुलह नहीं हुई। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनके उत्तर हलफनामे में पति और पत्नी के रूप में उनकी वैवाहिक स्थिति समाप्त हो गई।

    उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने घरेलू हिंसा के मामले को वापस ले लिया और उन्होंने मामले को वापस लेने के बाद ही प्रवेश द्वारा तलाक के लिए आवेदन दायर किया।

    अदालत ने कहा कि पत्नी ने पति के खिलाफ क्रूरता के गंभीर आरोप लगाए और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ए) लागू की। पति ने क्रूरता के आरोप से इनकार किया और अपनी पत्नी के खिलाफ जवाबी आरोप लगाए।

    कोर्ट ने कहा कि न तो पत्नी ने क्रूरता के आरोप वापस लिए और न ही पति ने उन्हें स्वीकार किया।

    फैमिली कोर्ट के समक्ष अपने हलफनामे में अपीलकर्ता-पत्नी ने तर्क दिया कि तलाक की डिक्री के बाद पति-पत्नी के रूप में उनकी स्थिति समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार तलाक के बाद भरण-पोषण और गुजारा भत्ता का आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

    अदालत ने इस तर्क से सहमति व्यक्त की और कहा कि फैमिली कोर्ट ने इस बयान को स्वीकारोक्ति के रूप में गलत समझा।

    अदालत ने कहा,

    "हम प्रतिवादी (पति) के वकील की दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि इन परिस्थितियों में भरण-पोषण और स्थायी गुजारा भत्ता का आदेश पारित किया जा सकता है ...।"

    किसी भी पक्ष ने कोई सबूत नहीं दिया है, जिसे अदालत ने यह कहते हुए नोट किया कि फैमिली कोर्ट अनुमान नहीं लगा सकती और निष्कर्ष निकाला कि शादी उनके दिलो-दिमाग में घुल गई।

    अदालत ने कहा कि जब पक्ष तलाक के लिए सहमत होते हैं और एक-दूसरे के खिलाफ आरोप नहीं लगाते हैं, या किए गए किसी भी आरोप को वापस लेते हैं, तो वे आपसी तलाक के लिए दायर कर सकते थे।

    अदालत ने कहा,

    हालांकि, इस मामले में आपसी सहमति से तलाक के लिए कोई याचिका दायर नहीं की गई।

    अदालत ने कहा कि आदेश 12 नियम 6 के अनुसार, जिस पक्ष ने कथित रूप से प्रवेश किया है, वह उस प्रवेश को ट्रायल के चरण में समझाने का अवसर पाने का हकदार है।

    अदालत ने कहा,

    "पक्षकारों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ लगाए गए इस तरह के आरोपों को इतने संक्षिप्त तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता, जैसा कि फैमिली कोर्ट ने किया।"

    अदालत ने पत्नी द्वारा दायर हलफनामों का अवलोकन किया और कहा कि उसने तलाक की डिक्री के लिए कोई स्वीकृति नहीं दी।

    इसलिए अदालत ने तलाक की डिक्री रद्द कर दी और याचिका को अपने गुण-दोष के आधार पर शीघ्रता से सुनवाई के लिए बहाल कर दिया।

    केस नंबर- फैमिली कोर्ट अपील नंबर 24/2022

    केस टाइटल- मानसी भाविन धरणी बनाम भाविन जगदीश धरणी

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