फर्जी अनुभव सर्टिफिकेट मामला: आरोपी विद्या ने अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का रुख किया

Shahadat

12 Jun 2023 5:26 AM GMT

  • फर्जी अनुभव सर्टिफिकेट मामला: आरोपी विद्या ने अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का रुख किया

    केरल हाईकोर्ट में विद्या के. द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई, जिस पर अट्टापदी राजीव गांधी मेमोरियल आर्ट्स कॉलेज, पलक्कड़ में गेस्ट लेक्चरर (मलयालम) के पद पर आयोजित इंटरव्यू में जाली अनुभव सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया है।

    आरोपी पर महाराजा कॉलेज, एर्नाकुलम के नाम पर जाली अनुभव सर्टिफिकेट पेश करने का आरोप है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 465, 468 और 471 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया। फिलहाल आरोपी छिपी हुई है।

    याचिका में कहा गया कि आईपीसी की धारा 465 और 471 के तहत दोनों अपराध जमानती हैं।

    याचिकाकर्ता ने आगे कहा,

    "अपराध की अन्य धारा अर्थात् आईपीसी की धारा 468 इस मामले में इस कारण से आकर्षित नहीं होती है कि उक्त प्रावधान को आकर्षित करने के लिए जालसाजी का पालन किया जाना चाहिए, जो कि मौजूदा मामले में अनुपस्थित है।"

    याचिका में आगे कहा गया कि वर्तमान अपराध राजनीतिक कारणों से शुरू किया गया और इसके सामने जो आरोप लगाए गए हैं, वे उन अपराधों को आकर्षित नहीं करते हैं जो कथित किए गए हैं।

    इसमें कहा गया कि अगर याचिकाकर्ता, जो कि बिसवां दशा में अविवाहित महिला है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है तो इसका परिणाम न्याय का उपहास होगा और उसके लिए गंभीर कठिनाई होगी।

    मामले में एडवोकेट एम. रेविकृष्णन, अजीश के. शशि, श्रुति के.के., पी.एम. रफीक, श्रुति एन. भट, राहुल सुनील, और निकिता जे. मेंडेज़ उपस्थित हुए।

    केस टाइटल: विद्या के. मनियानोदी बनाम केरल राज्य

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