डिटेंशन ऑर्डर की अनुवादित प्रति की आपूर्ति करने में विफलता हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के निर्णय को प्रभावित नहीं करती है: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

Shahadat

31 Dec 2022 6:29 AM GMT

  • डिटेंशन ऑर्डर की अनुवादित प्रति की आपूर्ति करने में विफलता हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के निर्णय को प्रभावित नहीं करती है: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि डिटेंशन ऑर्डर की अनुवादित प्रति की आपूर्ति करने के लिए डिटेनिंग अथॉरिटी की ओर से विफलता निरोध को समाप्त नहीं करती है।

    जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा,

    "भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत संवैधानिक शासनादेश के साथ प्रिवेंटिव डिटेंशन से निपटने वाले सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के एक मात्र अवलोकन से मुझे नहीं लगता कि ऐसी आवश्यकता अनिवार्य है और आंशिक रूप से विफल है। सभी मामलों में अनुवादित प्रतियों की आपूर्ति न करने के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण का अधिकार निरोध को समाप्त करता है।"

    सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत पारित हिरासत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां की गईं।

    हिरासत के आधारों पर विचार करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता जिला उधमपुर में कई आपराधिक कृत्यों और नशीली दवाओं की खेप के परिवहन में शामिल पाया गया, जिसने बदले में वहां के शांतिपूर्ण और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के बीच आतंक का शासन बना दिया।

    अदालत ने कहा,

    "बंदी का मकसद न केवल शांतिपूर्ण और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के बीच आतंक पैदा करना है, बल्कि आपराधिक दिमाग वाले लोगों को उसके नापाक मंसूबों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके गहरी जड़ें जमाना भी है।"

    अदालत ने आगे कहा कि भारत के संविधान के तहत शांति से रहने के लोगों के अधिकार की गारंटी है और याचिकाकर्ता की गतिविधियां मुख्य बाधा हैं, जो उधमपुर में रहने वाले लोगों के संवैधानिक अधिकार का आनंद लेने के रास्ते में आ रही हैं।

    याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि ऐसा कोई पर्याप्त कारण नहीं है, जिस पर हिरासत में लेने वाले अधिकारी को हिरासत में लेने का आदेश पारित करने के लिए व्यक्तिपरक संतुष्टि का गठन किया जा सकता, पीठ ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों का पिछला रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है कि देश के मूल कानूनों ने उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद भी वह बंदी को रोकने में विफल रहा।

    पीठ ने कहा,

    "वह कानून की पेचीदगियों और तकनीकीताओं का लाभ उठाकर आपराधिक न्याय प्रणाली को चकमा देने में कामयाब रहा है, और कई अपराधों में विभिन्न अदालतों द्वारा दी गई जमानत का अनुचित लाभ उठा रहा है। डिटेनिंग अथॉरिटी व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंची है कि एक दृष्टि से शांति और व्यवस्था को भंग करने से रोकने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निवारक हिरासत के तहत हिरासत में रखना आवश्यक हो गया है।"

    जस्टिस नर्गल ने आगे कहा कि डिटेनिंग अथॉरिटी ने डिटेन्यू के पिछले आचरण, जिसके खिलाफ छह एफआईआर दर्ज की गई हैं, सभी सामग्री को ध्यान से देखने के बाद अपना विवेक लगाया है। तदनुसार, व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचे हैं कि डिटेन्यू की आपराधिक गतिविधियां हिरासत में लिए गए व्यक्ति के हित के लिए प्रतिकूल हैं। राज्य और निरोध का आदेश जारी किया, जिसमें दोष नहीं लगाया जा सकता।

    याचिकाकर्ता के इस तर्क पर विचार करते हुए कि डिटेंशन ऑर्डर डिटेन्यू को "एलियन" भाषा में दिया गया, जस्टिस नरगल ने कहा कि निष्पादन रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि डिटेंशन के आधार अंग्रेजी में पढ़े गए और उसे डोगरी में भी समझाया गया। हिन्दी भाषा, जिसे वह पूरी तरह से समझता है और जिसके एवज में निष्पादन प्रतिवेदन पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए गए हैं।

    अदालत ने कहा,

    "याचिकाकर्ता द्वारा कभी कोई शिकायत नहीं की गई कि दस्तावेजों को कभी भी उस भाषा में पढ़ा और समझाया नहीं गया, जिसे वह समझता है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने कभी भी आधार का हिस्सा बनने वाले किसी भी दस्तावेज़ की अनुवादित प्रतियों की मांग नहीं की।“

    केस टाइटल : आकाश करका बनाम यूटी ऑफ जेएंडके

    साइटेशन : लाइवलॉ (जेकेएल) 274/2022

    कोरम : जस्टिस वसीम सादिक नरगल

    याचिकाकर्ता के वकील: सीनियर एडवोकेट के एस जौहल, एडवोकेट कर्मन सिंह जौहल के साथ।

    प्रतिवादी के वकील: सुनील भाटिया जीए

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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