कोर्ट फीस के भुगतान में छूट राज्य का विषय और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत इसकी गारंटी नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

Avanish Pathak

29 July 2022 7:49 AM GMT

  • कोर्ट फीस के भुगतान में छूट राज्य का विषय और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत इसकी गारंटी नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित उसमें निर्दिष्ट व्यक्तियों को कोर्ट फीस के भुगतान में छूट प्रदान नहीं करती है। कोर्ट फीस में छूट के लिए स्टेट कोर्ट फीस एक्ट के प्रावधानों को लागू करना होगा।

    अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताते हुए, जस्टिस सी प्रवीण कुमार और जस्टिस वेंकटेश्वरलु निम्मगड्डा की खंडपीठ ने कहा,

    "एक व्यक्ति केवल इस अभ्यावेदन पर कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है या वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, अधिनियम की धारा 12 (ए) या धारा 12 (जी) के तहत कोर्ट फीस , जैसा कि अधिनियम की धारा 12 (एच) के तहत विचार किया गया है, में छूट का दावा करने का हकदार नहीं है।

    उक्त व्यक्ति को केवल इतना करना है कि वह कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क करे और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मदद मांगे।"

    तथ्य

    यह रिट याचिका कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 (ए) या धारा 12 (एच) के खिलाफ और मनोहरन बनाम शिवरंजनी और अन्य (2013) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा आदेश घोषित करने के दायर की गई थी और परिणामस्वरूप अध्यक्ष को याचिकाकर्ता को वादपत्र पर देय कोर्ट फीस छूट प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के खिलाफ 1,21,233/ रुपये की वाद राशि की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसके लिए उसे 3,726/- रुपये की कोर्ट फीस देनी पड़ी।

    यह दावा करते हुए कि उनके पास कोर्ट फीस का भुगतान करने की क्षमता नहीं है, याचिकाकर्ता ने कोर्ट फीस के भुगतान में छूट के लिए वाद को मंडल विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के लिए एक याचिका दायर की।

    आवेदन के साथ वाद मंडल विधिक सेवा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस पृष्ठांकन के साथ वापस कर दिया गया था कि कोर्ट फीस के भुगतान में छूट नहीं दी जा सकती है।

    याचिकाकर्ता के वकील बुडिगे रंगास्वामी ने तर्क दिया कि यदि वादी कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो अदालत शुल्क में छूट दी जानी चाहिए।

    हालांकि, अध्यक्ष/प्रतिवादी संख्या एक के वकील एस लक्ष्मीनारायण रेड्डी ने प्रस्तुत किया कि 1987 के अधिनियम की धारा 12 में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को कोर्ट फीस के भुगतान से कोई छूट प्राप्त करने पर विचार नहीं किया गया है। यह केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएं प्रदान करने से संबंधित है।

    कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12

    12. कानूनी सेवाएं देने के लिए मानदंड - प्रत्येक व्यक्ति जिसे मामला दर्ज करना या बचाव करना है, इस अधिनियम के तहत कानूनी सेवाओं का हकदार होगा यदि वह व्यक्ति-

    (ए) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य;

    (एच) यदि मामला सुप्रीम कोर्ट छोड़ किसी अन्य अदालत के समक्ष हो तो नौ हजार रुपये से कम की वार्षिक आय या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य उच्च राशि की आय का धारक हो। यदि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है तो बारह हजार रुपये से कम या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य उच्च राशि का धारक हो।

    अवलोकन

    बेंच ने कहा कि प्रावधान को पढ़ने से यह बहुत स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 12 केवल अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएं प्रदान करने पर विचार करती है। अदालत ने कोप्‍पार्थी कृष्ण मूर्ति बनाम जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पश्चिम गोदावरी, एलुरु और अन्य (2014) पर यह मानने के लिए भरोसा किया कि वादी को कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए और यदि संबंधित प्राधिकारी संतुष्ट है कि ऐसा व्यक्ति अधिनियम की धारा 12 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है, तो वह एपी कोर्ट फीस और सूट वैल्यूएशन एक्ट, 1956 ‌की धारा 68 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी शर्तों को लागू कर सकता है।

    कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 कोर्ट फीस के भुगतान से किसी छूट के बारे में नहीं कहता है।

    कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के आगमन के बाद, सरकार ने जीओएम संख्या 73 लॉ डेटेड 19.06.2007 में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें 1987 के अधिनियम की धारा 12 और 13 के तहत कानूनी सेवाओं के हकदार और प्रदान किए गए व्यक्तियों को कोर्ट फीस के भुगतान से छूट दी गई है। यह शासनादेश एपी कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट, 1956 की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया।

    कोर्ट ने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया मनोहरन मामला (सुप्रा) पूरी तरह से अलग था क्योंकि लोक अदालत के समक्ष कोर्ट फीस के भुगतान से छूट की मांग के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया था। इसके अलावा, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था कि यदि वादी किसी भी कारण से अदालत शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ था, तो वह जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र था और आवेदन पर विचार किया जाएगा।

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता के पास कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक वकील को नियुक्त करने और मुकदमा दायर करने के दौरान याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता थी; और जैसा कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि उनकी वार्षिक कमाई लगभग 3 लाख रुपये थी, यह सही था कि प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के कोर्ट फीस के भुगतान में छूट के अनुरोध को खारिज कर दिया।

    तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: कटेपोगु दानमैया बनाम अध्यक्ष, कानूनी सेवा प्राधिकरण


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