मध्यस्थता अवॉर्ड का निष्पादन सीट कोर्ट में दायर होगा, अधिग्रहित भूमि के स्थान पर नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Avanish Pathak

13 Oct 2022 8:19 AM GMT

  • मध्यस्थता अवॉर्ड का निष्पादन सीट कोर्ट में दायर होगा, अधिग्रहित भूमि के स्थान पर नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    Punjab & Haryana High court

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि एनएचएआई एक्ट के तहत पारित मध्यस्थ निर्णय का निष्पादन सीट कोर्ट में दायर किया जाना है, न कि जहां अधिग्रहित भूमि स्थित है।

    जस्टिस राज मोहन सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एक बार मध्यस्थता की कार्यवाही की सीट तय हो जाने के बाद ही जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सीट स्थित है, उसके पास मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदनों का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

    कोर्ट ने माना कि मध्यस्थ निर्णय पारित होने के बाद ए एंड सी एक्ट की धारा 42 की कोई प्रयोज्यता नहीं है, इसलिए, अवॉर्ड पारित होने के बाद दायर कोई भी आवेदन धारा 42 द्वारा निर्देशित नहीं होगा।

    कोर्ट ने आगे कहा कि एनएचएआई के नियम जो मुआवजे की राशि के वितरण से संबंधित हैं, उनकी व्याख्या मध्यस्थता अवॉर्ड पर स्वत: रोक लगाने के लिए नहीं की जा सकती है क्योंकि यह ए एंड सी एक्ट की धारा 36 (3) का स्पष्ट उल्लंघन होगा।

    तथ्य

    एनएचएआई (याचिकाकर्ता) ने उत्तरदाताओं की भूमि का अधिग्रहण किया था। मुआवजे की राशि से असंतुष्ट, प्रतिवादियों ने एनएचएआई एक्ट के 3जी(5) के तहत मध्यस्थता संदर्भ दायर किया। तदनुसार, मध्यस्थ ने प्रतिवादियों के पक्ष में बढ़े हुए मुआवजे के साथ एक निर्णय पारित किया।

    अधिनिर्णय से व्यथित, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 34 के तहत निर्णय को भटिंडा में जिला न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। इसके बाद, प्रतिवादियों ने फरीदकोट में अदालत के समक्ष मध्यस्थ अवॉर्ड के निष्पादन के लिए आवेदन दायर किया। निष्पादन आवेदन में याचिकाकर्ता ने याचिका पर विचार करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताते हुए ए एंड सी एक्ट की धारा 42 के तहत एक आवेदन दायर किया और भटिंडा में अदालत में निष्पादन याचिका को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने पहले ही भटिंडा में न्यायालय के समक्ष मध्यस्थ निर्णय को चुनौती दी है और अधिनियम की धारा 42 के मद्देनजर केवल न्यायालय के पास पक्षों के बीच मध्यस्थता से संबंधित सभी आवेदनों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा। इसके अलावा, अधिग्रहित भूमि भटिंडा में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है।

    याचिकाकर्ता ने आगे आदेश 21 नियम 29 CPC के तहत निष्पादन पर रोक के लिए एक आवेदन दायर किया था। फरीदकोट की जिला अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका दायर की।

    निष्कर्ष

    कोर्ट ने माना कि पार्टियों के पास ए एंड सी एक्ट की धारा 42 का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा क्योंकि पार्टियों ने पहले ही मध्यस्थता की सीट तय कर ली थी। इसके अलावा, यह माना गया कि एक बार मध्यस्थता की कार्यवाही समाप्त होने और एक मध्यस्थ निर्णय पारित होने के बाद धारा 42 का कोई आवेदन नहीं होगा।

    न्यायालय ने सुंदरम फाइनेंस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया कि अवॉर्ड धारक देश में कहीं भी निष्पादन याचिका दायर कर सकता है जहां इसे लागू किया जा सकता है और न्यायालय से डिक्री के हस्तांतरण की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र होगा। कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि मध्यस्थता अधिनियम सभी क्षेत्रीय बाधाओं को पार करता है।

    न्यायालय ने माना कि पार्टियों ने फरीदकोट को मध्यस्थता की 'सीट' के रूप में नामित किया है, इसलिए, केवल फरीदकोट में न्यायालय के पास पार्टियों के बीच मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदनों को तय करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

    न्यायालय ने एनएचएआई नियम 2019 के नियम 3 के मद्देनजर स्वत: रोक के संबंध में याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि उक्त नियम कोई स्वत: रोक नहीं बनाते हैं क्योंकि नियम केवल उस तरीके के संबंध में है जिसमें संवितरण किया जाना है और सक्षम प्राधिकारी को अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराने का तरीका भी। इसके अलावा, एक बार एक मध्यस्थ निर्णय पारित हो जाने के बाद इसे ए एंड सी एक्ट के तहत लागू किया जाना चाहिए और एनएचएआई का कोई प्रावधान अवॉर्ड के पारित होने के बाद कार्यवाही को नियंत्रित नहीं करेगा।

    ऐसे में कोर्ट ने रिवीजन याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: एनएचएआई बनाम यशप्रीत सिंह, Cr NO 259 of 2022(ओ एंड एम)

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