लापरवाही से दिया गया अतिरिक्त भुगतान तब वसूल नहीं किया जा सकता जब कर्मचारी को इस बात की जानकारी न हो कि भुगतान उसकी पात्रता से अधिक है: केरल उच्च न्यायालय
Avanish Pathak
24 Jun 2023 4:23 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को लापरवाही से या असावधानीपूर्वक दिए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती है, विशेषकर तब जब कर्मचारी को यह जानकारी ना हो कि उसे जिस राशि का भुगतान किया गया है, वह उसके लिए अधिकृत राशि से अधिक है।
जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस और जस्टिस सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने एक शिक्षक, जिसे सरकारी आदेश के आधार पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि का भुगतान किया गया था, के आवेदन पर विचार किया, और यह सुनिश्चित किया कि स्थिति को पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर केस) (2015) के पैराग्राफ 18 में संक्षेपित स्थितियों के खंड (V) के दायरे में कवर किया गया था।
उक्त खंड में कहा गया है कि नियोक्ताओं द्वारा अतिरिक्त भुगतान की वसूली, कानून में अस्वीकार्य होगी, जहां कर्मचारी से की गई वसूली, इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमानी होगी, जो नियोक्ता के पुनर्प्राप्ति अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगा।
आवेदक ने 8 जून, 2004 में केरल सेवा नियम, भाग एक के नियम 91 के तहत बीएड की पढ़ाई के लिए बिना भत्ते के छुट्टी के लिए आवेदन किया था। उन्होंने 15 जून, 2004 से 29 मार्च, 2005 तक उक्त पाठ्यक्रम की पढ़ाई की। हालांकि, बिना भत्ते के छुट्टी की अनुमति देर से दी गई, जिसका आदेश 17 सितंबर, 2004 को जारी किया गया।
इसके बाद, प्रतिवादी अधिकारियों ने फैसला किया कि आवेदक की सेवा में प्रवेश की तारीख 30 मार्च, 2005 मानी जाएगी, जो कि बीएड के बाद उसके दोबारा शामिल होने की तारीख है। इस प्रकार उसकी पिछली सेवा जब्त हो गई।
जब इसे हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई, तो न्यायालय ने 7 मार्च, 2007 के अपने आदेश के तहत राज्य को दो महीने की अवधि के भीतर आवेदक के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। तदनुसार, राज्य ने उक्त प्रतिनिधित्व को खारिज करते हुए एक आदेश पारित किया। यह पाए जाने पर कि उसने सेवा के निर्धारित वर्ष पूरे नहीं किए हैं, जिसके कारण वह पाठ्यक्रम के 288 दिनों के लिए बिना भत्ते के अवकाश के लिए पात्र नहीं थी।
इस दौरान, राज्य सरकार द्वारा 28 अप्रैल, 2010 को एक सरकारी आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार, एक पदधारी जिसने 24 मई, 2005 से पहले बीएड कोर्स आदि करने के लिए बिना भत्ते के छुट्टी का लाभ उठाया था, वह वेतन वृद्धि के प्रयोजन के लिए अपनी छुट्टी की अवधि की गणना करने का हकदार होगा और आवेदक को तदनुसार वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया।
हालांकि, बाद में, वेतन वृद्धि के उद्देश्य से आवेदक की छुट्टी की अवधि की गणना के खिलाफ 2013 में एक ऑडिट आपत्ति उत्पन्न हुई, और इसके खिलाफ आवेदक द्वारा दायर अभ्यावेदन को शिक्षा उप निदेशक (डीडीई) द्वारा खारिज कर दिया गया था। डीडीई ने आवेदक को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए कार्यवाही भी जारी की।
ट्रिब्यूनल ने आवेदक की लाभ की पात्रता के संबंध में प्रतिवादी के रुख में योग्यता पाई, कि आवेदक केएसआर, भाग एक, नियम 91/88 के अनुसार सेवा के निर्धारित वर्षों को पूरा करने के अभाव में 288 दिनों की उक्त अवधि के लिए बिना भत्ते के छुट्टी के लिए पात्र नहीं था।
उत्तरदाताओं का विचार था कि चूंकि आवेदक को परिशिष्ट XII बी भाग I, केएसआर के तहत बिना भत्ते के छुट्टी दी गई थी, इसलिए जीओ उस पर लागू नहीं होगा, जिसे ट्रिब्यूनल ने कानूनी रूप से टिकाऊ पाया।
हालांकि, ट्रिब्यूनल ने कहा कि आवेदक से अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती।
ट्रिब्यूनल ने माना कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्तमान स्थिति व्हाइट वॉशर केस (2015) के खंड (i) और (v) की स्थितियों से आच्छादित थी, जिसमें नियोक्ताओं द्वारा अतिरिक्त भुगतान की वसूली, कानून में अस्वीकार्य होगी जहां वसूली तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवा (या समूह 'सी' और समूह 'डी' सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से की जानी है, या जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो यह अन्यायपूर्ण होगा या इस हद तक कठोर या मनमाना, जो क्रमशः नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक हो।
तदनुसार, इस मामले में अदालत ने दोहराया कि आवेदक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसे भुगतान की गई राशि उसकी हकदार से अधिक थी।
कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ताओं/अधिकारियों ने गलती से अनुलग्नक-ए 6 सरकारी आदेश के संदर्भ में काफी लापरवाही से वेतन वृद्धि दे दी, जिसके लिए प्रतिवादी/आवेदक को बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"
केस टाइटल: केरल राज्य और अन्य बनाम सीना एम
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (केर) 286