आत्महत्या का हर किसी का अलग-अलग पैटर्न, प्रतीत होता है कि मृतक हाइपर-सेंसिटिव थी: झारखंड हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप रद्द किए
Avanish Pathak
17 May 2022 8:02 PM IST
झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आवेदक-आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों को खारिज करते हुए, अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग "आत्महत्या के पैटर्न" पर जोर दिया और कहा कि प्रतीत होता है कि मौजूदा मामले में मृतक 'अति-संवेदनशील' था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता था, जिसके चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया।
जस्टिस एनके चद्रवंशी ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता हो कि आवेदक ने उसे किसी भी तरह से परेशान किया या कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य किया था या उकसाया था, जिसके परिणामस्वरूप, मृतक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया था।
यह टिप्पणी भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आवेदक-आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण याचिका में की गई थी।
पुलिस को सूचना मिली कि शिकायतकर्ता की बेटी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। रिपोर्ट के आधार पर, एक मर्ग जांच शुरू की गई जहां यह पाया गया कि मृतक का आवेदक के साथ प्रेम संबंध था। कहा जाता है कि उसने मृतक का शारीरिक शोषण किया और उससे शादी करने का अपना वादा तोड़ दिया। इससे मृतका को काफी तनाव हुआ, जिसके चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत जांच के निष्कर्षों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
सामान्य जांच के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैकुंठपुर, जिला कोरिया के समक्ष विचार के लिए आवेदक के खिलाफ कथित अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। एएसजे ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप तय किया।
आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित प्रासंगिक प्रावधान के अवलोकन पर, न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति को किसी कृत्य के लिए दूसरे को 'उकसाने' के लिए तब कहा जाता है, जब वह सक्रिय रूप से किसी भी भाषा के माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे सुझाव देता है या उत्तेजित करता है। चाहे वह व्यक्त याचना, या संकेत, आक्षेप या प्रोत्साहन का रूप लेता हो। इसमें कहा गया है, 'उकसाने' शब्द का अर्थ है उकसाना या आगे बढ़ना या किसी कार्य को करने के लिए उकसाना, आग्रह करना या प्रोत्साहित करना।
इसने आगे कहा कि यह अभियोजन का कर्तव्य है कि वह यह स्थापित करे कि ऐसे व्यक्ति ने आत्महत्या के लिए उकसाया है। आरोपी के कृत्य को निर्धारित करने के लिए, यह देखना आवश्यक है कि उसकी हरकतें आईपीसी की धारा 107 के तहत बताए गए तीन अवयवों में से किसी एक में हों।
इसलिए यह साबित करना जरूरी है कि उक्त आरोपी ने व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया है या मृतक आत्महत्या करे, इसके लिए किसी साजिश में एक या अधिक व्यक्तियों के साथ शामिल होना चाहिए या वह जानबूझकर मृतक द्वारा आत्महत्या के किसी भी कार्य या अवैध चूक में सहायता करे।
अदालत ने संजू @ संजय सिंह सेंगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले का उल्लेख किया, जहां यह माना गया था कि आरोपी द्वारा मृतक को 'जाओ मर जाओ' कहना ही मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
अदालत ने चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) के मामले का भी उल्लेख किया, जहां यह माना गया था कि अभियुक्त द्वारा किसी कार्य को करने के लिए उकसाने, या प्रोत्साहित करने का इरादा होना चाहिए। इस निर्णय ने यह भी नोट किया कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्महत्या का पैटर्न दूसरे से अलग होता है। उक्त निर्णय में, यह माना गया है कि आत्महत्या के मामलों से निपटने के लिए कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला निर्धारित करना असंभव है, और प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाना है।
अमलेंदु पाल @ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में निर्णय पर भरोसा रखा गया था, जहां यह माना गया था कि धारा 306 आईपीसी के तहत एक आरोपी को अपराध का दोषी ठहराने से पहले, अदालत को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और साथ ही यह पता लगाने के लिए कि क्या पीड़िता के साथ की गई क्रूरता और उत्पीड़न के बाद पीड़िता के पास उसके जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, उसके सामने पेश किए गए सबूतों का आकलन करें।
वर्तमान मामले में, अदालत ने कहा कि आवेदक और मृतक के रिश्ते में घनिष्ठता होने की संभावना है, लेकिन यह दावा करने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है कि आवेदक ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया। इसका मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन के लिए अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है, और कोई भी उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।
केस शीर्षक: आशीष कुमार राजवाड़े बनाम छत्तीसगढ़ राज्य