कर्मचारी मुआवजा अधिनियम | दुर्घटना में शामिल वाहन का बीमाकर्ता दायित्व से नहीं बच सकता: झारखंड हाईकोर्ट

Avanish Pathak

18 Sep 2023 8:08 AM GMT

  • कर्मचारी मुआवजा अधिनियम | दुर्घटना में शामिल वाहन का बीमाकर्ता दायित्व से नहीं बच सकता: झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि मुआवजे की गणना दुर्घटना की तारीख से की जानी चाहिए और ब्याज की गणना उसी तारीख से शुरू होनी चाहिए।

    हाईकोर्ट कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 30 के तहत एक अपील से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें श्रम न्यायालय के फैसले का विरोध किया गया था जिसमें अधिनियम की धारा 4 (ए) द्वारा अनिवार्य ब्याज शामिल नहीं था।

    अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुर्घटनाओं में शामिल मोटर वाहनों के बीमाकर्ता, जिसके कारण कर्मचारियों की मृत्यु या चोट लगी है, मूल अवॉर्ड पर ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से खुद को मुक्त नहीं कर सकते हैं।

    जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा,

    “मुआवजे का अवॉर्ड घटना/दुर्घटना की तारीख पर देय होता है और मुआवजे और ब्याज की गणना उस तारीख से शुरू होती है, जिस दिन यह देय होता है, यानी दुर्घटना की तारीख, न कि अवॉर्ड की तारीख से इसके भुगतान तक की तारीख।

    उपयोग में न आने वाले मोटर वाहन से दुर्घटना के कारण कर्मचारी की मृत्यु या चोट लगने की स्थिति में, वाहन का बीमाकर्ता मूल अवार्ड पर ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से बच नहीं सकता है।

    श्रम न्यायालय ने बिना किसी ब्याज के मुआवजे की राशि दी थी, जो कि श्रमिक (कर्मचारी) मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 4 (ए) के तहत अनिवार्य है।

    इस मामले में एक कर्मचारी लाखन रे की मौत हो गई ‌थी, जो एक ट्रैक्टर चालक के रूप में काम करता था। दुर्घटना के बाद मामला दर्ज किया गया और जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया।

    हालांकि, नियोक्ता मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों और आश्रितों को कानूनी रूप से आवश्यक समय सीमा के भीतर मुआवजा प्रदान करने में विफल रहा।

    नतीजतन, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। ट्रायल कोर्ट ने बिना ब्याज के न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया, जिसके कारण वर्तमान अपील दायर की गई।

    न्यायालय के समक्ष कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या कर्मचारी मुआवजा आयुक्त ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम (कर्मचारी मुआवजा अधिनियम) के तहत दिए गए मुआवजे की राशि पर दावेदार को कोई ब्याज न देकर गड़बड़ी की है?

    कोर्ट ने अपने फैसले में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम की धारा 4ए(3) का उल्लेख करते हुए ब्याज और जुर्माने के प्रावधान पर प्रकाश डाला।

    न्यायालय ने कहा कि उपयोग में न आने वाले मोटर वाहन से किसी दुर्घटना के कारण किसी कर्मचारी की मृत्यु या चोट लगने की स्थिति में, वाहन का बीमाकर्ता मूल अवॉर्ड पर ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से बच नहीं सकता है।

    कोर्ट ने कहा,


    “कानून का विश्लेषण करने के बाद, मुझे कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत पीठासीन अधिकारी-सह-आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर वापस लौटना चाहिए जो स्पष्ट रूप से दर्शाताहै कि धारा 4ए(3)(ए) के वैधानिक आदेश के बावजूद ब्याज की कोई राशि नहीं दी गई है और इसमें ब्याज नहीं देने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। अवॉर्ड अवैध और विकृति से ग्रस्त है"

    अपील की अनुमति दी गई थी, और कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से मूल अवॉर्ड पर वास्तविक भुगतान तक 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज शामिल करने के लिए आदेश को संशोधित किया गया।

    एलएल साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (झा) 42

    केस टाइटल: जुगल किशोर रे बनाम अशोक प्रसाद यादव और अन्य

    केस नंबर: एमए नंबर 227/2020

    फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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