कर्मचारी मुआवजा अधिनियम | मुआवजे के विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए बीमाकर्ता स्वचालित रूप से उत्तरदायी नहीं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
Avanish Pathak
17 July 2023 5:38 PM IST
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि एक बीमा कंपनी को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजे के विलंबित भुगतान के लिए देय ब्याज और जुर्माने के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए नहीं कहा जा सकता है।
जस्टिस संजीव कुमार की एकल पीठ ने कहा,
"यह सच है कि नियोक्ता के अधीन काम करने वाले श्रमिकों की चोटों और मृत्यु को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी के तहत, बीमाकर्ता अपने रोजगार के दौरान ऐसे घायल/मृत श्रमिकों को देय किसी भी मुआवजे के संबंध में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने का वचन देता है, लेकिन मुआवजे के भुगतान के संबंध में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने का ऐसा अनुबंध वास्तव में नियोक्ता से देय ब्याज और जुर्माने के भुगतान तक विस्तारित नहीं हो सकता है, यदि वह एक महीने की अवधि के भीतर देय मुआवजे के भुगतान में चूक करता है।''
इसमें कहा गया है कि जब तक नियोक्ता और बीमाकर्ता के बीच बीमा का कोई विशिष्ट अनुबंध नहीं होता है, कि बीमाकर्ता नियोक्ता को ब्याज और जुर्माने के संबंध में भी क्षतिपूर्ति देगा, ब्याज की राशि के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए बीमाकर्ता पर कोई दायित्व नहीं डाला जा सकता है। दुर्घटना की तारीख से एक महीने के भीतर अधिनियम के तहत देय मुआवजे का भुगतान करने में चूक करने पर नियोक्ता द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है।
पीठ उन चार श्रमिकों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें 26 जुलाई, 2004 को अपने नियोक्ता द्वारा निर्देशित विस्फोट कार्यों के दौरान गंभीर चोटें लगी थीं। चोटों के कारण स्थायी विकलांगता हो गई, जिससे वे काम जारी रखने में असमर्थ हो गए। न्याय की मांग करते हुए, श्रमिकों ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 3 के तहत अलग-अलग दावा याचिकाएं दायर कीं।
श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा करने और नियोक्ता और बीमाकर्ता की ओर से खंडन साक्ष्य की अनुपस्थिति पर, श्रमिक मुआवजा आयुक्त ने श्रमिकों के पक्ष में फैसला सुनाया और नियोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल मुआवजा राशि 12,79,130 रुपये देने का फैसला सुनाया। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए गए मुआवजे को जमा करने का निर्देश दिया।
हालांकि, आयुक्त अधिनियम की धारा 4-ए द्वारा अनिवार्य ब्याज और जुर्माने के मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहे, जिसके कारण श्रमिकों को हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर करनी पड़ी।
अवॉर्ड को चुनौती देते हुए अपीलकर्ताओं ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आयुक्त ने उन्हें ब्याज और जुर्माना देने से इनकार करके गलती की, जो धारा 4-ए की उपधारा (ए) और (बी) के तहत अनिवार्य हैं।
मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस संजीव कुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम की धारा 4 के तहत मुआवजा दुर्घटना की तारीख पर आते ही देय हो जाता है, न कि अधिनियम की धारा 4 के तहत आयुक्त द्वारा निर्णय लेने की तारीख पर।
मामले की जांच करने पर, अदालत ने कहा कि आयुक्त ने ब्याज और जुर्माना नहीं देने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिससे उसके निर्णय में चूक का संकेत मिलता है। इसने यह भी स्पष्ट किया कि ब्याज और जुर्माने का भुगतान करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से नियोक्ता की है, जब तक कि नियोक्ता और बीमा कंपनी के बीच कोई विशिष्ट समझौता न हो।
तदनुसार, न्यायालय ने माना कि श्रमिक दुर्घटना के दिन - 26 जुलाई, 2004 से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं। हालांकि, विलंबित भुगतान के लिए किसी भी औचित्य के संबंध में आयुक्त द्वारा निर्धारण की अनुपस्थिति को देखते हुए, दुर्घटना के लगभग 19 साल बाद, अदालत ने इस अंतिम चरण में नियोक्ता पर जुर्माना लगाने से परहेज किया।
केस टाइटलः मो अब्दुल्ला बनाम मैनेजर, ट्रंबू सीमेंट इंडस्ट्री लिमिटेड और अन्य
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 184