कर्मचारी ग्रेच्युटी का दावा "या तो" 1972 अधिनियम के तहत कर सकते हैं या बैंक विनियमों के तहत, दोनों विधियों के तहत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

1 Feb 2022 2:30 AM GMT

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    राजस्थान ‌हाईकोर्ट ने देखा है कि एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम 1972 के तहत या बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों के तहत, जो भी अधिक फायदेमंद हो, ग्रेच्युटी प्राप्त करनी चाहिए । हालांकि, एक कर्मचारी एक कानून के तहत ग्रेच्युटी की गणना का चयन नहीं कर सकता है और दूसरे कानून के तहत अन्य प्रावधानों का लाभ नहीं ले सकता है।

    जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर विचार करते हुए की, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि क्या ग्रामीण बैंक के कर्मचारी 1972 के अधिनियम या राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010, या दोनों के तहत लाभ का दावा कर सकते हैं।

    यह आयोजित किया,

    "ग्रेच्युटी की योजना 1972 के अधिनियम और बैंक द्वारा बनाए गए नियमों के तहत अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, 1972 का अधिनियम उस सीमा को निर्धारित करता है जिसके आगे गणना के बावजूद ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंक नियमों के तहत ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि, ग्रेच्युटी की गणना में नियमों की अन्य अंतर्निहित सीमाएं हैं जैसे कि ग्रेच्युटी की गणना 30 साल की सेवा तक 15 महीने के वेतन से अधिक नहीं होगी, जिसके बाद देय ग्रेच्युटी में आधे महीने के वेतन का अतिरिक्त लाभ जोड़ा जाएगा। इसलिए, कर्मचारी या तो 1972 के अधिनियम के तहत या बैंक द्वारा बनाए गए नियमों के तहत ग्रेच्युटी का दावा कर सकता है, लेकिन दोनों विधियों के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता है। "

    बेंच के सामने एक और सवाल यह था कि क्या 2010 के रेगुलेशन के तहत बैंक 'कर्मचारियों' और 'अधिकारियों' के बीच अंतर है।

    इस संबंध में, न्यायालय ने देखा,

    " विनियम 72, इस प्रकार, हर स्तर पर एक अधिकारी और एक कर्मचारी के बीच ग्रेच्युटी की गणना के लिए स्पष्ट अंतर करता है ... जब अधिकारियों की बात आती है तो ग्रेच्युटी अंतिम आहरित वेतन के आधार पर देय होती है। एक कर्मचारी के मामले की तुलना में ग्रेच्युटी की गणना मृत्यु, विकलांगता, सेवानिवृत्ति आदि से पहले, 12 महीने के दौरान देय औसत मूल वेतन, महंगाई भत्ता, विशेष भत्ता और स्थानापन्न भत्ते के आधार पर की जाएगी।"

    पीठ ने पाया कि विनियमों के तहत परिभाषित 'वेतन' (pay) शब्द सैलरी से अलग है और महंगाई भत्ते को 'वेतन' शब्द के अर्थ के उद्देश्य से बाहर रखा गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 'वेतन' शब्द की परिभाषा जो महंगाई भत्ते को संदर्भित नहीं करती है और 'सैलरी' शब्द को वेतन और महंगाई भत्ते के योग के रूप में परिभाषित किया गया है।

    विनियम 72(3) का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि यह एक अधिकारी के लिए ग्रेच्युटी की गणना को अंतिम आहरित वेतन पर आधारित होने के लिए संदर्भित करता है, यह अनिवार्य रूप से महंगाई घटक को बाहर करता है, जो इसे 'वेतन', 'सैलरी' और 'परिलब्धियों' (Emoluments) शब्दों की व्याख्या और परस्पर क्रिया से स्पष्ट करता है और यह और भी स्पष्ट है जब हम किसी कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी के लिए गणना प्रावधान की तुलना उक्त उप-विनियम के तीसरे प्रावधान में निहित है।

    अदालत ने कहा कि इन नियमों में कोई संदेह नहीं है कि जब बैंक के एक अधिकारी को देय ग्रेच्युटी की गणना की बात आती है, तो महंगाई भत्ता वेतन का हिस्सा नहीं होगा। अदालत ने अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक पेंशनभोगी संगठन इकाई रीवा बनाम मध्यांचल ग्रामीण बैंक [2018] में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के विचारों को खारिज कर दिया।

    तथ्य

    राजस्थान ग्रामीण बैंक ने एकल न्यायाधीश के एक आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी, जिसने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ उसकी याचिका को आंशिक रूप से नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया था।

    प्रतिवादी-खेम सिंह राठौर बैंक के एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे और उनकी सेवानिवृत्ति पर, बैंक ने उन्हें 10,30,319/- रुपये की ग्रेच्युटी का भुगतान किया था।

    बाद में, उन्होंने नियंत्रण प्राधिकरण से संपर्क किया, जिसने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए आरोप लगाया कि बैंक ने ग्रेच्युटी की गणना करते समय उनके वेतन के महंगाई भत्ते के घटक को ध्यान में नहीं रखा था। उक्त प्राधिकारी का मत था कि ग्रेच्युटी के भुगतान के प्रयोजन के लिए आहरित अंतिम वेतन की गणना करते समय महंगाई भत्ता घटक को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। यह माना गया कि 30 वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए, आवेदक को डेढ़ महीने के वेतन की दर से अतिरिक्त ग्रेच्युटी प्राप्त होगी। नियंत्रण प्राध‌िकरण ने यह भी राय दी कि इस तरह के भेद अनुच्छेद 14 के तहत समानता खंड के खिलाफ होंगे।

    बैंक ने उनके आवेदन का इस आधार पर विरोध किया कि उन्हें भुगतान की गई ग्रेच्युटी बैंक द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार है। बैंक ने कहा था कि ग्रेच्युटी की गणना के उद्देश्य से बनाए गए नियम एक अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के बीच अंतर करते हैं। बैंक ने इस आदेश को अपीलीय प्राधिकारी में चुनौती दी, जिसने आंशिक रूप से अनुमति दी कि संबंधित आवेदक को देय ग्रेच्युटी की गणना के उद्देश्य से, महंगाई भत्ते को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इससे क्षुब्ध होकर बैंक ने उक्त आदेशों को हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी, जिसने उसकी याचिका को खारिज कर दिया।

    परिणाम

    अदालत ने कहा कि जिन परिस्थितियों में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने महंगाई भत्ते को शामिल करने का निर्णय लिया था, वह स्पष्ट नहीं है। जब तक वर्तमान बैंक के निदेशक मंडल ने अंतिम आहरित वेतन की गणना के लिए महंगाई भत्ता घटक को शामिल करने का निर्णय नहीं लिया है, तब तक उस पर जोर नहीं दिया जा सकता है, जो किसी भी मामले में बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों के विपरीत है।

    अदालत ने, हालांकि, यह भी कहा कि 30 साल से अधिक की सेवा वाले सेवानिवृत्त अधिकारी को देय अतिरिक्त लाभ पर अपनी व्याख्या के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को उलटने में अपीलीय प्राधिकारी और एकल न्यायाधीश सही थे। अदालत ने आगे कहा कि विनियमन की सही व्याख्या के अनुसार इस तरह का लाभ 30 साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक आधे महीने के वेतन की दर से गणना की गई अतिरिक्त राशि होगी।

    अदालत ने अपीलों की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया, " परिणामस्वरूप, सभी अपीलों को स्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरूप, विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय और नियंत्रण प्राधिकारी के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश रद्द किया जाता है। यदि बैंक ने 1972 के अधिनियम के तहत इस अदालत या अदालत के समक्ष कोई राशि जमा की है ..उसे बैंक को वापस कर दिया जाएगा। "

    केस शीर्षक : राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक जोधपुर, चेयरमैन के जर‌िए बनाम अपीलीय प्राधिकरण के तहत ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, और उप मुख्य श्रम आयुक्त (मध्य), अजमेर (राज।)

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (राजस्थान) 43

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