बिजली विभाग के पास उपभोक्ता की संपत्ति के स्वामित्व की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है: केरल हाईकोर्ट

Shahadat

18 Jan 2023 10:13 AM IST

  • बिजली विभाग के पास उपभोक्ता की संपत्ति के स्वामित्व की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जहां दीवानी विवाद सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित है, बिजली विभाग को शिकायत पर विचार करने में सावधानी बरतनी चाहिए, जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन न हो।

    जस्टिस अमित रावल ने उपरोक्त आदेश उस याचिका पर पारित किया, जो याचिकाकर्ता को बिजली बोर्ड द्वारा जारी संचार को चुनौती देते हुए दायर की गई, जिसमें उसे संपत्ति का स्वामित्व दिखाने के लिए कहा गया।

    कोर्ट ने कहा,

    "बिजली विभाग के पास स्वामित्व की सत्यता की जांच करने का कोई काम नहीं है। एक बार मामला सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित होने के बाद बिजली विभाग को शिकायत पर तब तक ध्यान देना चाहिए जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन न हो।"

    याचिकाकर्ता रशीदा से केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसईबी) ने संपत्ति के स्वामित्व को दिखाने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। केएसईबी द्वारा पुकीलथ अब्दुल शुकुर (चौथे प्रतिवादी) की शिकायत के आधार पर नोटिस जारी किया गया।

    यह याचिकाकर्ता का तर्क है कि कथित शिकायतकर्ता ने चावक्कड़ में मुंसिफ कोर्ट के समक्ष पहले ही दीवानी मुकदमा दायर कर दिया, जिसने मुकदमे के निपटारे तक मोटरेबल तरीके के संबंध में निषेधाज्ञा प्रदान की। यह एडवोकेट एम.जी. द्वारा प्रस्तुत किया गया।

    याचिकाकर्ता की ओर से श्रीजीत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ दुश्मनी रखी, जो कि उसका भाई भी है। इस प्रकार, कथित रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले बोरवेल में 500 मीटर तार खींचने के संबंध में विद्युत विभाग के समक्ष दुर्भावना से शिकायत दर्ज की।

    विद्युत विभाग ने इस प्रकार याचिकाकर्ता को शिकायत की सत्यता या याचिकाकर्ता को आवंटित बिजली कनेक्शन की फाइल की पुष्टि किए बिना स्वामित्व का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा। एडवोकेट द्वारा तर्क दिया गया कि चूंकि संपत्ति से संबंधित दीवानी विवाद दीवानी न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए विद्युत विभाग आक्षेपित पत्र नहीं भेज सकता है।

    यह इस संदर्भ में है कि न्यायालय ने यह माना,

    "एक बार दीवानी मुकदमा लंबित होने के बाद प्रतिवादियों के लिए असंतोष के कृत्य के रूप में शिकायत दर्ज करने का कोई अवसर नहीं है।"

    इसमें कहा गया कि बिजली विभाग द्वारा जारी किया गया नोटिस "पूरी तरह से अनावश्यक और मनमाने ढंग से कम अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना" है।

    इस प्रकार अदालत ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और आक्षेपित नोटिस रद्द कर दिया।

    केएसईबी के सरकारी वकील, एडवोकेट बी प्रेमोद उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए।

    केस टाइटल: रशीदा बनाम केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड व अन्य।

    साइटेशन: लाइवलॉ (केरल) 28/2023

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