क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट आरोपी के आत्मसमर्पण करने की अनुमति से इनकार नहीं कर सकते : केरल हाईकोर्ट

Shahadat

31 May 2023 5:37 AM GMT

  • क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट आरोपी के आत्मसमर्पण करने की अनुमति से इनकार नहीं कर सकते : केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 और 437 के तहत मजिस्ट्रेट अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र में आत्मसमर्पण करने की अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते।

    जस्टिस के बाबू की एकल पीठ ने कहा,

    "जब संहिता किसी अपराध के अभियुक्त को विषय वस्तु पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अनुमति देती है तो वह अनुमति से इनकार नहीं कर सकता है। जब कोई अभियुक्त न्यायालय के समक्ष पेश होता है और समर्पण के लिए आवेदन करता है तो उसकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी।"

    न्यायालय भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 451, 354, 323, 509 और 34 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और उसकी जमानत अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को 'अदालत की हिरासत में रहने की अनुमति नहीं है' और याचिकाकर्ता को उपयुक्त एसएचओ के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 436 और 437 का हवाला दिया, जो जमानत और जमानत बांड से संबंधित है और अभियुक्त को क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति देता है। कोर्ट ने कहा कि इन प्रावधानों में 'हिरासत' का अर्थ मोटे तौर पर यह है कि कानून ने आरोपी को अपने नियंत्रण में ले लिया है।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट टी एन सुरेश, धनुजा वेट्टाथु पेश हुए लोक अभियोजक जी सुधीर राज्य की ओर से पेश हुए और एडवोकेट जॉन एस. राल्फ इस मामले में एमिक्स क्यूरी है।

    लोक अभियोजक ने कहा कि अभियोजन पक्ष की चिंता यह है कि पुलिस को जरूरत पड़ने पर जांच के लिए याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि, न्यायालय ने इस विचार को खारिज कर दिया। सीआरपीसी की धारा 167 को समान रूप से उन मामलों पर लागू होता है, जहां अभियुक्त न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

    "जब एक अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण करता है, तो अपनाया जाने वाला पाठ्यक्रम या तो उसे जमानत पर रिहा करना है या उसे जांच के लिए या कैदी को सुरक्षित रखने जैसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए हिरासत में भेजना है।

    हालांकि, स्थिति अलग हो सकती है यदि अभियुक्त किसी ऐसे न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है, जिसका मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। तब मजिस्ट्रेट इस आधार पर उसके आत्मसमर्पण का संज्ञान लेने से इनकार कर सकता है कि सीआरपीसी की धारा 56 के मद्देनजर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

    इस मामले में अदालत ने मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अनियमित पाया और मजिस्ट्रेट को आत्मसमर्पण और जमानत के लिए याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया।

    न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला,

    "वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता/आरोपी अदालत में पेश हुए और जमानत याचिका दायर की। इसलिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किया। जब उसने आत्मसमर्पण किया तो वह न्यायिक हिरासत में था। मजिस्ट्रेट यह निष्कर्ष निकालने में गलत है कि याचिकाकर्ता न्यायालय की हिरासत में नहीं था जब उसने स्वेच्छा से अपने अधिकार क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर दिया। मजिस्ट्रेट को याचिकाकर्ता को हिरासत में लेना चाहिए और कानून के अनुसार उसके साथ व्यवहार करना चाहिए।”

    केस टाइटल: जोसेफ थॉमस बनाम केरल राज्य

    साइटेशन: लाइवलॉ (केरल) 244/2023

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