आर्थिक पिछड़ापन या सामाजिक कलंक वैधानिक निषेध की अवहेलना या गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति की अनुमति का कारण नहीं हो सकता: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

8 Nov 2022 9:35 AM GMT

  • आर्थिक पिछड़ापन या सामाजिक कलंक वैधानिक निषेध की अवहेलना या गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति की अनुमति का कारण नहीं हो सकता: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि आर्थिक पिछड़ापन या सामाजिक कलंक की आशंक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत निर्धारित वैधानिक निषेध को लांघने और गर्भावस्था की चि‌कित्सकीय अनुमति का आधार नहीं हो सकता है।

    जस्टिस वीजी अरुण ने कहा,

    याचिकाकर्ता या भ्रूण के संदर्भ में किसी भी चिकित्सा कारण के अभाव में, आर्थिक पिछड़ापन या सामाजिक कलंक की आशंक अदालत को वैधानिक निषेध की अवहेलना करने और गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।

    मामला

    अदालत ने एक अविवाहित महिला की याचिका पर यह टिप्पणी की। उसकी गर्भावस्था 28 सप्ताह की गर्भधारण अवधि को पार कर चुकी है। उसने गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति मांगी ‌थी।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि गर्भावस्था सहमति से बने यौन संबंध से होती है; हालांकि, याचिकाकर्ता के साथी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब तक उसकी दहेज की मांग पूरी नहीं हो जाती, वह शादी नहीं करेगा।

    याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि उसका साथी शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था, जिससे बाद में रिश्ता टूट गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका परिवार आर्थिक रूप से पिछड़ा है और याचिकाकर्ता की शादी से पहले बच्चे का जन्म उसके भविष्य और परिवार की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इस प्रकार, याचिका ने गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ता की जांच के लिए कोर्ट के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अपनी गर्भावस्था की अच्छी देखभाल कर रही थी और कोई भ्रूण या मातृ जटिलताएं नहीं थीं। बच्चे के लिए शामिल जोखिम को देखते हुए, मेडिकल बोर्ड ने गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के खिलाफ राय दी।

    कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में संशोधन के बाद, 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्‍ति की अनुमति नहीं है। हालांकि, धारा 3(2बी) के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि गर्भावस्था की अवधि संबंधित प्रावधान तब लागू नहीं होगा जब मेडिकल बोर्ड भ्रूण संबंधी किसी भी महत्वपूर्ण असामान्यता के निदान के लिए समाप्ति को आवश्यक मानता हो।

    वर्तमान मामले में, मेडिकल बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गर्भावस्था की अवधि 28 सप्ताह की है, जिसमें कोई भ्रूण या मातृ जटिलता नहीं है। इसलिए, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता या भ्रूण के संदर्भ में किसी भी चिकित्सा कारण के अभाव में, आर्थिक पिछड़ापन या सामाजिक कलंक की आशंका न्यायालय को वैधानिक निषेध की अवहेलना करने और गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।

    इसके बाद रिट याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: रामसियामोल आरएस बनाम केरल राज्य और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 575

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