'ड्रग आपूर्तिकर्ताओं के पास राजनीतिक संरक्षण, वो सजाओं से बच जाते हैं, केवल मामूली कैरियर्स ही पकड़ में आते हैंः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत से इनकार किया

LiveLaw News Network

7 Sept 2021 4:01 PM IST

  • ड्रग आपूर्तिकर्ताओं के पास राजनीतिक संरक्षण, वो सजाओं से बच जाते हैं, केवल मामूली कैरियर्स ही पकड़ में आते हैंः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत से इनकार किया

    Punjab & Haryana High court

    पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दोहराया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की कठोरता को आकर्षित करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ रखना आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इसका कारण यह है कि ड्रग कार्टेल ऑर्गनाइजर्स प्रतिबंधित सामग्री को अपने पास नहीं रखते हैं और इसलिए, ड्रग्स रखने को अपराध का आवश्यक घटक बनाने से उन्हें कानून प्रवर्तन से बचने का रास्ता मिल जाएगा।

    कोर्ट ने कहा, "ज्यादातर ड्रग कार्टेल चलाने वालों के पास प्रतिबंधित पदार्थ नहीं होते हैं बल्कि वे इन पदार्थों की मामूली अपराधियों, नशा करने वालों, गरीब व्यक्तियों आदि के माध्यम से तस्करी करवाते हैं और खुद सुरक्षित दूरी पर रहते हैं।"

    उक्त टिप्पण‌ियों के साथ कोर्ट ने ड्रग व्यापार के आरोपी के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

    जस्टिस एचएस मदन ने कहा, "यह देखा गया है कि मामूली कैरियर्स को ही पुलिस पकड़ती है। ड्रग रैकेट के फलने-फूलने के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। कुछ मामलों में ड्रग पेडलर्स को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है, जिसका नतीजा यह रहता है कि पुलिस उनकी ओर से आंखें मूंद लेती है। जब ऐसे पेडलर अधिनियम के तहत मामलों में पकड़े जाते हैं तो वे कानून के प्रवर्तन की कमियों और अपने रप्रभाव का इस्तेमाल करके गिरफ्तारी और सजा से बचने जाते हैं। इस प्रकार, ड्रग पेडलर काफी सावधान रहते हैं। वह नशीले पदार्थों को ले जाने और ले आने में, उपभोक्ताओं को वितरण में खुद को शामिल नहीं करते बल्‍कि गरीब को देते हैं, जिनमें अधिकांश नशा करने वाले होते हैं।"

    मामला

    अभियोजन पक्ष की कहानी यह थी कि गुप्त सूचना के आधार पर एक कार को रोका गया, जिस पर आरोपी सवार थी और उसमें हेरोइन पाई गई। बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर उक्त कार को पुलिस कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सह-आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई, जिस पर उसने बताया कि आवेदक ने उसे खेप पहुंचाने का निर्देश देते हुए मादक पदार्थ सौंपा था।

    मामले में नामजद होने के बाद, अपनी गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदक ने सेशन कोर्ट से गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग की, जिसे विशेष अदालत ने खारिज कर दिया।

    आवेदक की ओर से अधिवक्ता विपुल जिंदल ने तर्क दिया कि गिरफ्तार सह-आरोपी का बयान, जहां वर्तमान आवेदक का नाम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 से प्रभावित है और उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकटीकरण के अलावा, यह दिखाने के लिए कि आवेदक उक्त अपराध में शामिल है, कोई अन्य सबूत रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है।

    जिंदल ने यह भी तर्क दिया कि प्राथमिकी गुप्त सूचना के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 (2) के अनुसार लिखित रूप में होना चाहिए। फिर उसकी एक प्रति वरिष्ठ अधिकारी को भेजनी चाहिए। हालांकि, मौजूदा मामले में उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

    उप महाधिवक्ता जेएस घुमन ने यह कहते हुए उक्त तर्क का खंडन किया कि वर्तमान आवेदक का नाम प्राथमिकी में है। इस प्रकार, यह कहना गलत है कि उसका नाम सह-आरोपी के प्रकटीकरण बयान में ही आया है।

    उन्होंने तर्क दिया कि जब पुलिस के सहायक उप निरीक्षक को गुप्त सूचना मिली, तो वह रेलवे क्रॉसिंग पर था। चूंकि वह रेलवे स्टेशन पर नहीं था, इसलिए वह सूचना को लिखित रूप में नहीं कर सका क्योंकि इससे विलंब होता, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी भाग गया। इसलिए, पुलिस तुरंत उस स्थान पर पहुंच गई जहां सह-आरोपी की कार आने वाली थी।

    जांच - परिणाम

    अदालत ने डीएजी की दलील का पक्ष लिया और कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां आवेदक का नाम उसके सह-आरोपी के खुलासे के बयान के आधार पर ही रखा गया हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, न्यायालय ने नोट किया कि जब एक से अधिक व्यक्तियों पर एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा रहा है, और ऐसे व्यक्तियों में से एक द्वारा खुद को और दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने वाली एक स्वीकारोक्ति साबित हो जाती है, तो न्यायालय इस तरह के स्वीकारोक्ति को ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ-साथ स्वीकार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी ध्यान में रखे।

    कोर्ट ने आगे टिप्पणी की, "हालांकि यह प्रावधान सह-अभियुक्त के ऐसे बयान से जुड़े मूल्य से संबंधित है जो मुकदमे के दौरान खुद को और साथ ही किसी अन्य व्यक्ति को फंसाता है, लेकिन फिर पूर्व-परीक्षण के चरण में जांच का कहना है, और इस सवाल का फैसला करते समय कि क्या याचिकाकर्ता / आरोपी गिरफ्तारी से पहले जमानत देने का हकदार है या नहीं, इस तरह के बयान को जांच में नेतृत्व प्रदान करने के लिए निश्चित रूप से ध्यान में रखा जा सकता है।"

    साजन अब्राहम बनाम केरल राज्य (2001) के संदर्भ में , न्यायालय डीएजी द्वारा प्रस्तुत दूसरे तर्क से यह निष्कर्ष निकालने के लिए आश्वस्त था कि एनडीपीएस एक्ट के तहत, जांच अधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी से संबंधित है, जो न तो लिखित रूप में किया जाता है और न ही वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया जाता है क्योंकि देरी के परिणामस्वरूप अभियुक्त भाग जाएगा, ऐसी स्थिति में धारा 42 के अनिवार्य प्रावधान का पालन न करने के कारण अभियोजन के मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर अग्रिम जमानत याचिकाएं स्वीकार कर ली जाती हैं, इस प्रकार ड्रग रैकेट में पदानुक्रम का पता लगाना असंभव हो जाता है, मामूली कैरियर्स वाहक को छोड़कर, ड्रग रैकेट में सक्रिय रूप से शामिल व्यक्ति, आपूर्तिकर्ता और शीर्ष पर बैठे लोगों की पहचान नहीं हो पाती है।

    कोर्ट ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत को खारिज करते हुए कहा कि हिरासत में पूछताछ के बावजूद...ड्रग रैकेट चलाने वाली बड़ी मछली तक नहीं पहुंचा जा सकता है।

    केस टाइटल: लवप्रीत सिंह @ लुवी बनाम पंजाब राज्य

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