दहेज के मामले में मौत | साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी के तहत अभियोजन मामले को खारिज करने का उल्टा बोझ अभियुक्त पर: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

4 Aug 2022 2:58 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दहेज हत्या के मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए आरोपी पर उल्टा बोझ डालती है। इसमें कहा गया है कि अगर वह धारा 113 बी के तहत अनुमान का खंडन करने में विफल रहता है, तो अदालत इस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य है।

    जस्टिस ए बदरुद्दीन ने फैसला सुनाया कि रिवर्स बर्डन वाले मामलों में सबूत का मानक 'संभावनाओं की प्रबलता' के आधार पर था, जबकि अभियोजन पक्ष के लिए यह 'सभी उचित संदेह से परे' था।

    "अभियोजन पर एक प्रारंभिक बोझ मौजूद है और केवल जब वह संतुष्ट होता है, तो उल्टा बोझ उत्पन्न होगा और अभियोजन पक्ष पर अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक 'सभी उचित संदेह से परे' है। लेकिन यह आरोपी पर 'संभावनाओं की प्रधानता' है। इस प्रकार कानून इस बिंदु पर स्पष्ट है कि प्रूफ के रिवर्स बर्डन को 'संभावनाओं की प्रबलता' के आधार पर ‌डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।"

    अदालत एक मृत महिला के पति और सास द्वारा दायर एक अपील पर फैसला सुना रही थी, जिसमें धारा 304 (बी) (दहेज हत्या), 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) सहप‌ठित धारा 34 के तहत उनकी सजा को चुनौती दी गई थी।

    अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतक को शादी के समय 35 सॉवरेन गोल्ड दिए गए थे। 2 साल के भीतर दहेज के रूप में 2.5 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का भी वादा किया गया था। आरोप है कि ससुराल में रहने के दौरान मृतका को उसके पति और सास द्वारा दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया था और दहेज की मांग की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसने अंततः उसे शादी के एक साल के भीतर आत्महत्या करने के लिए उकसाया।

    जल्द ही पति और सास पर मामला दर्ज किया गया और उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें सबूत पेश करने का मौका दिया गया लेकिन कोई बचाव सबूत पेश नहीं किया गया। तदनुसार, सत्र न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया और उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई।

    इस दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया। अपीलकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट सस्थमंगलम एस अजितकुमार, प्रभु विजयकुमार और रंजीत बी. मारार ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने पर्याप्त सबूतों के समर्थन के बिना अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया।

    हालांकि, लोक अभियोजक माया एमएन ने यह कहते हुए दोष और सजा का जोरदार समर्थन किया कि अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 304 बी और 306 के तहत अपराधों के कमीशन को सफलतापूर्वक स्थापित किया था।

    मामले में सबूतों की सराहना करते हुए, अदालत ने धारा 304बी के तहत दहेज हत्या के अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक अनिवार्यताओं की जांच की। दहेज हत्या के अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक चार अनिवार्यताओं को निर्धारित करने के लिए न्यायाधीश ने कई फैसलों पर भरोसा किया:

    (i) किसी महिला की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अलग होनी चाहिए थी

    (ii) उसकी शादी के 7 साल के भीतर;

    (iii) उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसे अभियुक्त द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना चाहिए था, और

    (iv) दहेज की किसी मांग के संबंध में यह मान लेना कि आरोपी ने दहेज हत्या की है।

    यह पाया गया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से पति के खिलाफ इन सभी अवयवों को स्थापित किया और इसलिए, उस पर इसका खंडन करने का बोझ था। हालांकि, अनुमान का खंडन करने के लिए कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया था।

    आईपीसी की धारा 306 में आते हुए, निर्णायक प्रश्न यह तय किया जाना था कि क्या घटना से ठीक पहले मृतक के साथ क्रूरता की गई थी। इस मौके पर, जस्टिस बदरुद्दीन ने याद किया कि धारा 498 ए (क्रूरता) और 306 आईपीसी स्वतंत्र हैं और अलग-अलग अपराध हैं।

    "सिर्फ इसलिए कि एक आरोपी को धारा 498ए आईपीसी के तहत दंडित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसी सबूत के आधार पर उसे संबंधित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने का भी दोषी ठहराया जाना चाहिए।"

    फिर भी, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि पत्नी ने शादी के एक साल के भीतर आत्महत्या कर ली और अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उसके पति द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न किया गया और इसके परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या कर ली। इसलिए न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 304बी और 306 के तहत पति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

    हालांकि, कोर्ट ने पाया कि सबूत संतोषजनक तरीके से सास की ओर से क्रूरता और उत्पीड़न का सुझाव नहीं देते हैं। इसलिए, यह पाते हुए कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि सास ने सबूतों के आधार पर आईपीसी की धारा 304 बी और 306 के तहत अपराध किया, उसके खिलाफ लगाई गई सजा को रद्द कर दिया गया।

    पति को दी गई सजा के संबंध में न्यायाधीश ने पाया कि सत्र न्यायालय ने बिना कोई जुर्माना लगाए आईपीसी की धारा 306 के तहत 3 साल का कठोर कारावास दिया, जो कि अवैध था।

    "विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई उक्त प्रक्रिया अवैध है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब कानून कारावास और जुर्माना लगाता है, तो उसे 'संयोजन' में पढ़ा जाएगा, न कि 'अलग-अलग'। इसलिए, दोनों प्रकार की सजा लगाया जाएगा। चूंकि आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए कोई वैधानिक न्यूनतम सजा नहीं है, मैं उक्त सजा की अवध‌ि को 2 साल कम करने और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाने का इच्छुक हूं।"

    इस प्रकार, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

    केस टाइटल: अजयकुमार और अन्य बनाम केरल राज्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 405

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