क्या अनुकंपा भत्ता में पेंशन के सभी गुण हैं? केरल हाईकोर्ट ने दिया जवाब

LiveLaw News Network

17 Jun 2021 6:22 AM GMT

  • क्या अनुकंपा भत्ता में पेंशन के सभी गुण हैं? केरल हाईकोर्ट ने दिया जवाब

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने CISF के एक पूर्व कर्मचारी की अपील को खारिज करते हुए कहा कि अनुकंपा भत्ते में पेंशन नियमों के नियम 35 से 40 के तहत आने वाली पेंशन की सभी विशेषताएं नहीं हैं, और कहा कि अनुकंपा भत्ते का भुगतान किस तारीख से किया जाएगा, ऐसे मामले में अधिकारियों को निर्णय लेने का पूर्ण विवेकाधिकार है।

    वी. केशवन नायर ने इस न्यायालय की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। न्यायालय ने फैसले में कहा था कि अपीलकर्ता सेवा से बर्खास्तगी की तारीख से अनुकंपा भत्ते का हकदार नहीं था।

    याचिका के अनुसार 18-02-1986 को अपीलकर्ता को CISF कांस्टेबल पद से बर्खास्त कर दिया गया था। अदालत ने अपीलकर्ता की ओर से अनुकंपा भत्ता के लिए किए गए अनुरोध करने प्रतिवादियों को विचार करने का निर्देश दिया।

    जिसके बाद, सक्षम प्राधिकारी ने उन्हें दिनांक 16-11-2016 से सीसीएस (पेंशन) नियमावली के नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ता प्रदान करने का आदेश दिया।

    अपीलकर्ता ने आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी कि उसे सेवा से बर्खास्तगी की तारीख से अनुकंपा भत्ता दिया जाना चाहिए था, न कि भविष्य की त‌िथि से।

    सिंगल जज ने यह कहते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया कि "प्रासंगिक नियमों के अनुसार अनुकंपा भत्ता किसी विशेष तिथि से दिया जाना चाहिए क्योंकि यह पूर्णतया सक्षम प्राधिकारी का विवेकाधिकार है, जिसे भत्ते को मंजूरी देना है।"

    अपीलकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता टी सी गोविंदा स्वामी ने तर्क दिया कि नियम 83 के अनुसार, पेंशन उस तारीख से देय होती है, जिस दिन से सरकारी कर्मचारी प्रतिष्ठान पर निर्वहन बंद करता है। यह अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त किए जाने की तारीख से अनुकंपा भत्ता का हकदार बनाता है। उन्होंने कहा कि कि 'अनुकंपा भत्ता' को पेंशन के सभी गुणों से युक्त पेंशन के एक वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए।

    हालांकि जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस और जस्टिस के बाबू ने यह देखते हुए कि नियम 41 के अनुसार अनुकंपा भत्ता देने का पूर्ण विवेक प्राधिकरण के पास है, अपीलकर्ता की दलीलों में योग्यता नहीं पाई।

    किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाने में सक्षम प्राधिकारी को अनुकंपा भत्ता प्रदान करने का विवेकाधिकार है, यदि मामला विशेष विचार के योग्य है। इस मामले में, अपीलकर्ता की पूर्वजीवन आदतन अपराधी और कदाचारी प्रतीत होता है।

    नियम 39 में ' प्रदान की जा सकती है' पद का भी प्रयोग किया गया है, यह ऐसी स्थिति के लिए है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने स्थायी पद की समाप्ति के कारण सेवामुक्त होने के लिए चयनित हो जाता है।

    दूसरी ओर, नियम 35-38 में प्रावधान है कि भुगतान अनिवार्य है और यह अनिवार्य है कि भुगतान उस तारीख से किया जाए जब कर्मचारी सेवा में रहना बंद कर देता है। इसका अर्थ यह भी है कि अनुकंपा भत्ते में पेंशन नियमावली के नियम 35 से 40 के अंतर्गत आने वाली पेंशन की सभी विशेषताएं और विशेषताएं नहीं हैं और इसे उपरोक्त पेंशन के एवज में भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है।

    बेंच के समक्ष प्रस्तुत सभी सामग्र‌ियों की जांच के बाद, न्यायालय को यह विश्वास नहीं हो सका कि "सरकारी कर्मचारी को दंड की तिथि से अनुकंपा भत्ता अधिकार के रूप में दिया जाना चाहिए।"

    मामलाः वी. केशवन नायर बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया

    निर्णय डाउनलोड/पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


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