लोक सेवक द्वारा जारी दस्तावेज सार्वजनिक माने जाते हैं, जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर के स्रोत पर पूछताछ के लिए दिए निर्देशों को रद्द किया

Avanish Pathak

28 Dec 2022 5:59 PM IST

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो को यह जांच करने का निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने आदेश के निष्पादन से पहले डिटेंशन ऑर्डर और कुछ आधिकारिक पत्राचार कैसे हासिल किया। हाईकोर्ट ने कहा, लोक सेवक द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज सार्वजनिक डोमेन में होने चाहिए और वे न तो वर्गीकृत थे और न ही आधिकारिक गोपनीयता से संबंधित थे।

    कोर्ट ने कहा,

    "माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, कि अदालत को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सत्यता और स्वीकार्यता पर गौर करना है, बजाय यह जाने कि उन्हें कैसे प्राप्त किया गया था, हमारी राय है कि रिट अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इस आधार पर याचिका को खारिज करने का सही विचार नहीं था कि दस्तावेज वैध रूप से प्राप्त नहीं किए गए थे।"

    जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस एमए चौधरी की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने के एकल पीठ के फैसले खिलाफ एक अपील पर दिए फैसले में यह टिप्पणियां कीं।

    अपने फैसले में, एकल पीठ ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक से यह पूछताछ करने के लिए भी कहा था कि दस्तावेज कैसे प्राप्त किए गए।

    विवादित निर्देशों के खिलाफ अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि एंटी करप्शन ब्यूरो को निष्पादन पूर्व चरण में निरोध आदेश की प्रति उपलब्धता पर निर्देश देना अनुचित और न्यायालय के दायरे और अधिकार क्षेत्र से परे है। एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं से कोई स्पष्टीकरण या जवाब नहीं मांगा था कि आदेश की प्रति उनके पास कैसे आई।

    अपीलकर्ता ने तर्क दिया, विद्वान एकल न्यायाधीश को अपीलकर्ताओं के खिलाफ गंभीर ऐसे निर्देश नहीं देने चाहिए थे, जो कि यदि स्वीकार होगा तो आपराधिक परिणामों के साथ पुलिस के हाथों उनका उत्पीड़न होगा और यहां तक कि उनकी किसी भी गलती के लिए गिरफ्तारी या ऐसा कोई कार्य जिसे आपराधिक प्रकृति का माना जा सकता है।

    अपीलकर्ता के तर्क पर पीठ ने कहा कि इस मामले में कोई गंभीर विचार नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह रिट कोर्ट पर था कि वह पेश किए गए दस्तावेजों पर भरोसा करे या न करे लेकिन इसे मामले के पहलू में नहीं जाना चाहिए था।

    बेंच ने उमेश कुमार बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। अदालत ने मगराज पटोदिया बनाम आरके बिड़ला और अन्य पर भी भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक दस्तावेज जो अनुचित या अवैध तरीकों से प्राप्त किया गया था, उसकी स्वीकार्यता को रोक नहीं सकता, बशर्ते उसकी प्रासंगिकता और प्रामाणिकता साबित हो।

    अपील की अनुमति दी गई और मामले की जांच करने के लिए रिट कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिए गए निर्देश को रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल: मोहम्मद यूसुफ बनाम यूटी ऑफ जेएंडके

    साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (जेकेएल) 270

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story