सड़क के गड्ढों से हुई हादसों के लिए जिला कलेक्टर होंगे जवाबदेह, संवैधाननिक अपकृत्य के सिद्धांत लागू होंगे: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

21 Aug 2022 9:00 AM IST

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि भविष्य में गड्ढों के कारण होने वाली हर सड़क दुर्घटना के बारे में जिला कलेक्टरों को बताना होगा।

    कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न जिला कलेक्टरों के अधीन अधिकारियों को हर सड़क का दौरा करने और देखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि उन सभी को आपदा से मुक्त रखा जाए, ऐसा न हो कि कोई अन्य दुर्घटना घटित हुई।

    ऐसा कहते हुए जस्टिस देवन रामचंद्रन ने पहले जारी किए गए आदेश के बारे में याद दिलाया, जिसमें यह घोषित किया गया था कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत गड्ढों का निर्माण मानव निर्मित आपदाएं थीं, और जिला कलेक्टर पर एक कर्तव्य लगाया गया था कि अपनी वैधानिक शक्तियों के भीतर कार्य करें। साथ ही यह भी जोड़ा गया कि कोर्ट इस मामले में जिला कलेक्टरों को लगातार नहीं झिड़क सकता है।

    आदेश में कहा गया, "मैं जिला कलेक्टरों को सड़कों पर 'मानव निर्मित आपदाओं' को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का निर्देश देता हूं, और मैं उन्हें आगाह करता हूं कि भविष्य में हर दुर्घटना को उन्हें समझाना होगा।"

    महत्वपूर्ण रूप से, कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सड़क दुर्घटना में मारा जाता है या घायल हो जाता है, तब भारत सरकार और विशेष रूप से इसके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की विशेष भूमिका होती है, विशेष रूप से संवैधानिक अपकृत्य के सिद्धांतों के संबंध में।

    इस आलोक में, न्यायालय ने भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट एस मनु को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से विशिष्ट निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया, और इसे न्यायालय के समक्ष या तो एक वकील के बयान के रूप में या प्रतिवाद के रूप में अगली पोस्टिंग पर प्रस्तुत करने को कहा।

    कोर्ट ने आगे कहा कि खराब सड़कों के मुद्दे पर जितना अधिक ध्यान दिया गया, उतना ही स्पष्ट होता गया कि यह या तो भ्रष्टाचार या लापरवाही का परिणाम था...।

    शहर में खुले नालों, गड्ढों और ठोकरों के मुद्दे को पहले के मामले में अदालत के ध्यान में लाया गया था, और वर्तमान मामले में अदालत ने 05.08.2022 को नेशनल हाईवे पर एक दुर्घटना होने पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की थी, जिसमें पीड़ित की जान चली गई।

    फैसले में कोर्ट ने वरिष्ठ सरकारी वकील को दंड कानूनों के तहत कंसेसियनार (Concessionaire)के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को सूचित करने और संवैधानिक रूप से ऐसे उद्देश्यों के लिए संप्रभु की शक्ति की मंजूरी के तहत उन पर संवैधानिक अपकृत्य दायित्व तय करने का निर्देश दिया।

    एनएचएआई पर कंसेसियनार के खिलाफ उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने की बाध्यता भी लगाई गई।

    कोर्ट ने आगे पीडब्ल्यूडी और निगम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बिना किसी अपवाद के हर सड़क की मरम्मत की जाए और अगले दो सप्ताह के भीतर तैयार रखा जाए।

    कोर्ट ने कहा कि एमिकस क्यूरी से संपर्क करने के लिए जनता को दिया गया अधिकार लागू रहेगा, जनता को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जिला कलेक्टर से संपर्क करने की भी स्वतंत्रता होगी, जो तब जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होंगे।

    कोर्ट ने कहा कि इसे ऐसे मामले के रूप में पंजीकृत किया जाए और इसकी जांच की जाए जिससे उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में किसी भी विफलता के मामले में, न्यायालय ने आगाह किया कि इसे उनके वैधानिक कर्तव्यों के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा और न्यायालय द्वारा आवश्यक परिणामों का आदेश दिया जाएगा।

    मामले को 31.08.2022 को फिर से सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है।

    केस टाइटल: पॉली वडक्कन बनाम कोचीन निगम

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 443

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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