दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी एमबीबीएस घोटाले के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया
LiveLaw News Network
11 Feb 2021 6:13 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन दिलाने के नाम पर छात्रों के साथ धोखाधड़ी के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोप था कि आवेदक 'क्रैक योर करियर प्राइवेट लिमिटेड' नाम की एक कंपनी द्वारा छात्रों को ठगने के लिए बड़े पैमाने पर रची गई साजिश का हिस्सा था।
मामले में कंपनी और आरोपी (यों)ने विभिन्न कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश का वादा करके पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित किया था।
जमानत आवेदन को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि आवेदक को क्रैक योर करियर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक की हत्या के मामले में एक अन्य पुलिस स्टेशन अभियुक्त के रूप में भी गिरफ्तार किया जा चुका है, और अपराध की भयावहता के मद्देनजर, अदालत इस चरण में जमानत देने की इच्छुक नहीं थी।
अदालत ने उल्लेख किया कि यह मामला "बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का है, जिसमें आरोपी ने भोले-भाले छात्रों को फर्जी प्रवेश पत्र और फर्जी रसीद जारी किए, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया है," और "आरोपी निर्दोष छात्रों को ठगने में शामिल रहा है....।"
कोर्ट ने कहा कि उक्त अपराधों की जांच अभी चल रही है, और आवेदक को जमानत देने से इनकार कर दिया। आवेदक 27.11.2019 से गिरफ्तार है।
अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि मामले के अन्य आरोपियों के साथ याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 472, आईपीसी की धारा 201, 120-बी और 34 के साथ पढ़ें, के तहत आरोप दर्ज हैं।
मामले के तथ्यों के अनुसार, क्रैक योर करियर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसमें कहा गया था कि कंपनी ने छात्रों से वादा किया उसका एमबीबीएस डिग्री देने वाले कई संस्थानों के साथ टाई-अप है और उनसे मोटी रकम वसूली।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने विभिन्न कॉलेजों के प्रवेश पत्रों के प्रारूप की नकल की और छात्रों को फर्जी प्रवेश पत्र जारी करने वाली दुकान स्थापित की। जब छात्रों को धोखाधड़ी का पता चला, तो आरोपियों ने दुकान बंद कर दी और फरार हो गए।
फी स्लिप, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रवेश पत्र, बैंक खातों का विवरण, जिसमें से धन हस्तांतरित किया गया था और जिन खातों में यह हस्तांतरित किया गया था, वे सत्यापित किए गए। याचिकाकर्ताओं सहित विभिन्न कॉलेजों के मुहर भी बरामद की गई।
जमानत आवेदनकर्ता की ओर से अपील करते हुए एडवोकेट नरेश पंवार ने आर कल्याणी बनाम जनक सी मेहता (2009) 1 एससीसी 516, में सुप्रीम कोर्ट और निकोलस बलदेवभाई दवे बनाम आपराधिक विविध आवेदन संख्या 3662/2011 में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और तर्क दिया कि प्राथमिकी में याचिकाकर्ता का नाम शामिल नहीं था, और आरोप के केवल कंपनी के खिलाफ था, और इसलिए उसे कंपनी के मामलों के लिए विचारणीय रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि विशेष रूप से एफआईआर में नाम न हो।
पंवार के तर्क को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि आर कल्याणी की मिसाल वर्तमान मामले पर लागू नहीं होती है, क्योंकि वर्तमान मामले में बड़े पैमाने पर साजिश शामिल है, जिसमें आरोप पत्र में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए गए है।
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