दिव्यांगों के लिए डिजिटल सेवाओं तक पहुंच की कमी पर ICICI Bank को नोटिस
Shahadat
1 July 2025 5:17 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ICICI की डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए पहुंच मानकों की कमी का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।
जस्टिस विकास महाजन ने वित्त मंत्रालय और मीटीई तथा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से ICICI बैंक लिमिटेड, भारत संघ से जवाब मांगा।
यह याचिका वकील आंचल भठेजा और व्यवसायी राहुल जैन ने दायर की। दोनों ही दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं।
यह याचिका ICICI बैंक द्वारा संचालित डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की कथित दुर्गमता को संबोधित करती है, जिसमें व्यक्तिगत बैंकिंग के लिए आईमोबाइल एप्लिकेशन, ICICI वेबसाइट और इंस्टाबिज कॉर्पोरेट बैंकिंग एप्लिकेशन शामिल हैं।
इसमें कहा गया कि उक्त प्लेटफ़ॉर्म लगातार पहुंच मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं, जिससे दिव्यांग व्यक्ति स्वतंत्र रूप से बुनियादी और आवश्यक वित्तीय कार्य जैसे लॉग इन करना, अकाउंट डिटेल्स देखना, भुगतान करना, भुगतानकर्ताओं को जोड़ना, लाभार्थियों का प्रबंधन करना या दो-कारक प्रमाणीकरण की आवश्यकता वाले लेनदेन को पूरा करना जैसे कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं।
याचिका में कहा गया,
"यह देखते हुए कि ICICI बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र और बड़े पैमाने पर बैंकिंग क्षेत्र सेवा वितरण के प्राथमिक मोड के रूप में डिजिटल इंटरफेस पर तेजी से निर्भर करता है, इन प्लेटफार्मों से दिव्यांग व्यक्तियों को बाहर करना प्रभावी रूप से उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय बुनियादी ढांचे तक समान पहुंच से वंचित करता है।"
बैंक को अपने सभी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का विस्तृत एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई कि भविष्य के सभी अपडेट, संशोधन और नई शुरू की गई सुविधाएं पूरी तरह से सुलभ रहें और स्थापित एक्सेसिबिलिटी मानकों के अनुरूप हों।
केंद्र और RBI को सभी बैंकिंग संस्थानों को अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने और पहचाने गए एक्सेसिबिलिटी मुद्दों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने के लिए एक और निर्देश मांगा गया।
Title: ANCHAL BHATHEJA AND ANR v. ICICI BANK LIMITED AND ORS

