राजधानी के CCTV फुटेज तक जनता की पहुंच की मांग वाली याचिका खारिज
Shahadat
25 Oct 2025 6:59 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली के CCTV फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।
सेव इंडिया फ़ाउंडेशन द्वारा दायर याचिका में दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए कैमरों से CCTV फ़ीड को समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक डोमेन पर अपलोड और साझा करने का निर्देश देने की मांग की गई।
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की खंडपीठ ने ऐसा कोई भी निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा कि शहर के CCTV फुटेज की निगरानी पुलिस के कर्तव्य के अंतर्गत आती है और आम जनता द्वारा यह काम नहीं किया जा सकता।
खंडपीठ ने कहा,
“हमें डर है कि हम इस तरह की प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके सामान्य पुलिसिंग कर्तव्यों के तहत किया जाता है। अगर हम किसी व्यक्ति या संगठन को ऐसे CCTV फ़ीड साझा करने की अनुमति देते हैं तो हम उस व्यक्ति या संगठन को उस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे रहे होंगे जो पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है।”
कोर्ट ने आगे कहा कि याचिका में किसी भी अधिकार, चाहे वह वैधानिक हो, संवैधानिक हो या अन्य के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगाया गया।
इसलिए याचिका खारिज कर दी गई।
Case title: Save India Foundation v. GNCTD

