दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 स्थगित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की

Shahadat

14 Dec 2023 6:18 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 स्थगित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 17 दिसंबर को होने वाली दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2023 (Delhi Judicial Services Preliminary Examination) स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने परीक्षा तिथि स्थगित करने से इनकार करते हुए विशाल यादव द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी।

    अदालत ने कहा कि इसी तरह की एक रिट याचिका हाल ही में समन्वय पीठ द्वारा खारिज कर दी गई।

    अदालत ने कहा,

    “उपरोक्त आदेश (समन्वय पीठ द्वारा पारित) को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जनहित याचिका खारिज की जाती है।”

    याचिका में डीजेएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 को स्थगित करने की मांग की गई, क्योंकि इसकी तारीख कानून से संबंधित विभिन्न पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा की तारीख से टकरा रही है।

    07 दिसंबर को जस्टिस योगेश खन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसी तरह की राहत की मांग करने वाली याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि जहां परीक्षा एक बार स्थगित कर दी गई है, वहां इसे दोबारा स्थगित करना संभव नहीं है।

    समन्वय पीठ ने कहा था,

    “मौजूदा याचिका में कोई दम नहीं है। तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।”

    केस टाइटल: विशाल यादव बनाम दिल्ली हाईकोर्ट एवं अन्य।

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