'याचिकाकर्ता अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेस में प्रोपेगैंडा कैसे किया जाता है': दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑयल पीएसयू में भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

27 Oct 2021 6:10 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक "तथाकथित जनहित याचिका" को खारिज कर दिया। इसमें ओएनजीसी और गेल जैसे तेल सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और घटिया सामानों की खरीद में शामिल होने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी।

    मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा,

    "यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस याचिकाकर्ता द्वारा केवल दावे से धोखाधड़ी को स्थापित नहीं किया जा सकता। इसके लिए अदालत के समक्ष ठोस सबूत की आवश्यकता होती है। धोखाधड़ी एक रिट याचिका में अनुलग्नकों के माध्यम से स्थापित नहीं की जा सकती।"

    राष्ट्रवादी पावर पार्टी ने अपने अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह पवार के नेतृत्व में हाईकोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कई सरकारी कंपनियां उनके संगठन में कथित अवैध गतिविधियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करा रही हैं।

    उन्होंने कई विक्रेताओं से घटिया माल की खरीद में शामिल अधिकारियों को बर्खास्त करने का आग्रह किया, जैसा कि याचिका में कहा गया। उन्होंने यह भी कहा कि जिन कंपनियों ने उक्त सार्वजनिक उपक्रमों को घटिया सामग्री की आपूर्ति की। इसके लिए इन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए।

    उपरोक्त तर्कों को खारिज करते हुए पीठ ने कहा,

    एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, गेल और ओएनजीसी को माल की आपूर्ति के बारे में विचाराधीन लेनदेन वर्ष 2013 का है। इस याचिकाकर्ता की राय के अनुसार माल की गुणवत्ता घटिया है। माल की गुणवत्ता की जांच के लिए विशेषज्ञ के साक्ष्य जरूरी है। इस प्रकार, इस अदालत को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस प्रकार की याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुकदमा एक प्रेरित मुकदमा है। वास्तविक जनहित याचिका बिल्कुल नहीं।"

    पीएसयू से कुछ जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के बारे में याचिका में पहली प्रार्थना के बारे में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। यदि वह अभी तक आपूर्ति नहीं की गई है तो अधिनियम के तहत अपील करने के लिए "अंतर्निहित प्रावधान" हैं।"

    इस याचिका पर कि पीएसयू को कथित घोटाले में शामिल सभी अधिकारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "यह एक बेतुकी प्रार्थना है।"

    इसमें कहा गया,

    "इस अदालत द्वारा किसी भी अधिकारी को बिना घोटाला साबित किए और उन्हें प्रतिवादी पक्ष के रूप में शामिल किए बिना और उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना बर्खास्त नहीं किया जा सकता।"

    कथित घोटाले में शामिल सभी निजी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डालने की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करने के लिए भी यही तर्क दिया गया।

    कथित घोटाले में शामिल निजी कंपनियों को दिए गए सभी टेंडरों की जांच सीबीआई को करने का निर्देश देने की आखिरी प्रार्थना पर कोर्ट ने कहा,

    "यह प्रार्थना भी इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें इन कंपनियों के खिलाफ विस्तृत आरोप शामिल हैं। उचित रूप से एक एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और सीआरपीसी के तहत याचिकाकर्ता के लिए उपाय उपलब्ध हैं। जब तक ऐसी प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है, तब तक सीबीआई को कोई जांच नहीं सौंपी जा सकती है।"

    आखिर में कोर्ट ने कहा,

    "ऐसा लगता है कि यह याचिकाकर्ता हमेशा प्रचार की तलाश में रहता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनुलग्नक पी4 में कहा गया है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से जानता है कि प्रेस और सार्वजनिक रूप से प्रचार कैसे किया जाता है। ऐसा करने के बजाय यदि वे कथित रूप से घटिया सामग्री की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने में रुचि रखते हैं तो उसे सीआरपीसी के प्रवाधानों का पालन करना चाहिए।"

    केस शीर्षक: नेशनलिस्ट पावर पार्टी बनाम भारत संघ और अन्य।

    Next Story